लोकसभा चुनाव-2019
जैसलमेर, पीठासीन एवं मतदान अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण
मतदान की व्यवस्था सुनिष्चित करें - जिला निर्वाचन अधिकारी
मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध- पुलिस अधीक्षक
अन्तिम प्रषिक्षण प्राप्त कर मतदान दल मतदान केन्द्रों के लिए रवाना
जैसलमेर, 28 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के साथ ही सेक्टर अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे 29 अप्रैल सोमवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान के दिवस निर्वाचन आयोग के दिषा-निर्देषों की अक्षरषः पालना करते हुए जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न करावें। उन्होंने सभी मतदान अधिकारियों को अपनी और से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे 29 अप्रैल को निर्धारित समय पर पोलिंग पार्टी एजेण्ट की उपस्थिति में मोक पोल अनिवार्य रूप से करावें। उन्होंनें कहा कि वे मतदाता की मत की गोपनीयता बनी रहें इस बात का पूरा ध्यान रखंे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता रविवार को एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में जोधपुर-पोकरण संसदीय क्षेत्र (16) एवं बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र (17) के लिये आयोजित हुए पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के अंतिम प्रषिक्षण में संबोधित करते हुए यह निर्देष प्रदान किये। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डाॅ. किरण कंग, उपजिला निर्वाचन अधिकारी भागीरथ विष्नोई, सहायक रिटर्निंग अधिकारी(एसडीएम) जैसलमेर अजय, पोकरण अनिल कुमार जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाष, एरिया मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगरपरिषद सुखराम खोखर के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन एवं मतदान अधिकारी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वे चुनाव कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें एवं मतदान के दिवस सभी कार्य सही ढंग से संपादित करें एवं जो भी सूचनाएं भेजनी है उनको समय पर भेजने की व्यवस्था सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के साथ ही अन्य अधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न करानें में अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान वे पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ मतदान सम्पन्न करावें एवं उन्होंने यह भी हिदायत दी कि वे अपना व्यवहार निष्पक्ष रखें एवं साथ ही उनका व्यवहार लोगों को भी लगना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने कहा कि कोई भी पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र में स्थापित वोटिंग कम्पाटमेंट में किसी भी सूरत में नहीं जावें यदि वह जायेगा तो उसे तत्काल निलम्बित किया जाकर उसके विरूद्व क्रिमीनल कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यदि बहुत ही जरूरी हो तो वे मतदान केन्द्र में उपस्थित अभिकर्ताओं को साथ लकेर ही वहां जा सकेगें। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी ईवीएम मषीन के साथ ही वीवीपेट के संचालन में पारंगत हो गये है, इसलिए वें पूरें आत्मविष्वास के साथ मतदान कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाएं। उन्होंने वीवीपेट मषीन के प्रति विषेष सावधानी बरतनें के निर्देष दिए।
उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कहा कि वे निर्वाचन कार्य के लिए काफी समय से अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे है एवं उनको प्रत्येक घटनाक्रम की जानकारी है, इसलिए वें अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान के दिवस निरंतर भ्रमण करते रहेगें तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुख्ता प्रबंध करेगें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर विषेष चैकसी रखेगंे एवं यहां पर पुलिस मोबाईल पार्टी के साथ भ्रमण करते रहेगें। उन्होंने सभी मतदान अधिकारियों को विष्वास दिलाया कि उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए जिला निर्वाचन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए है इसलिए वे पूर्ण आत्मविष्वास के साथ मतदान को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करावें।
जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ. किरण कंग ने कहा कि मतदान अधिकारी पूर्ण आत्मविष्वास के साथ जिले में लोकसभा चुनाव को संपन्न करावें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गये है इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार से घबराने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर कोई घटना घटित होती है तो उसकी तत्काल सूचना मतदान केन्द्र के बाहर आकर पुलिसकर्मी के साथ ही संबंधित थानाधिकारी को दें ताकि समय रहते आवष्यक कार्यवाही की जा सकें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विष्नोई ने कहा कि जिले के लगभग शत्- प्रतिषत मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी किये जा चुके है इसलिए वें मतदान के दौरान सबूत के रूप में फोटो परिचय पत्र को मानें लेकिन किसी कारण वष मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवानें संे वंचित रह गये है तो ऐसे मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों मे से एक दस्तावेज पहचान सिद्व करने के लिए प्रस्तुत करता है तों उनके मतदान से वंचित नहीं रहने दिया जायें।
उन्होंने बताया कि क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेगें वहीं केन्द्र सरकार के कार्मिक माइक्रो आब्जर्वर के रूप में कार्य करेगें तथा यहां पर विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की भी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही चिन्ह्ति मतदान केन्द्रों पर लाईव वेब कास्टिंग भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर कर परिधि में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं हो एवं साथ ही 200 मीटर की परिधि में किसी भी पार्टी का मतदान केन्द्र नहीं हो इसको भी सुनिष्चित कर लें।
उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे मतदान के दिवस निर्धारित समय पर एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे। इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि जिन मीडिया प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के पास जारी किए गए है वे सिर्फ मतदान केन्द्र में प्रवेष कर पीठासीन अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकेत है लेकिन वे किसी भी सूरत में मतदान केन्द्र में फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी नहीं करे इस बात का पूरा ध्यान रखें।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी जैसलमेर अजय एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी पोकरण अनिल कुमार जैन ने कहा कि मतदान दलों के लिए सभी व्यवस्थाएं उचित रुप से की गई है। यदि किसी प्रकार की कमी हो तो उसको वे अन्यथा नहीं लेकर चुनाव के कार्य को शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। उन्होंने मतदान के दिवस सभी सूचना समय पर प्रेषित करने के निर्देष दिये।
प्रषिक्षण प्रभारी डाॅ.बी.एल.मीणा ने इस अवसर पर पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को बताया कि वे मतदान के दिवस मोक पोल का प्रदर्षन, आवष्यक रूप से अभिकर्ताओ के समक्ष करावें तथा इसके पष्चात मषीन सील करके मतदान के लिए तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के विविध पहलूओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की जा चुकी है इसलिए वें निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिषा निर्देषों की अक्षरषः पालना करते हुए मतदान कार्य को सम्पादित करवाये। अन्तिम प्रषिक्षण में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों ने प्रषिक्षण प्राप्त किया।
प्रषिक्षण के अवसर पर एरिया मजिस्ट्रेट प्रहलाद मीणा, विकास राजपुरोहित, आकांक्षा बैरवा, चंचल वर्मा, तहसीलदार जैसलमेर ताराचंद वैंकट, सचिव नगर विकास न्यास झब्बरसिंह चैहान, जिला साक्षरता एवं सतत् षिक्षा अधिकारी राजकुमार विष्नोई, जिला आसूचना विज्ञान अधिकारी नवीन माथुर, चन्द्रेष कुमार, उप निदेषक सूचना प्रौद्योगिकी, कोषाधिकारी सुषील भाटिया भी उपस्थित थंे।
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जिले में शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए मतदान दल गतंव्य स्थलों के लिए रवाना
जैसलमेर, 28 अप्रैल। जिले में लोकसभा चुनाव 2019 को मतदान केन्द्रों पर सोमवार, 29 अप्रैल को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान कार्य सम्पन्न करानें के लिए रविवार को एसबीके राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैसलमेर में आयोजित तृतीय एवं अन्तिम प्रषिक्षण प्राप्त करने के पष्चात् विभिन्न काउण्टरों से ईवीएम मषीन, वीवीपेट के साथ ही अन्य मतदान सामग्री प्राप्त कर आवंटित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए 358 मतदान दल एवं जोधपुर संसदीय क्षेत्र के पोकरण विधानसभा क्षेत्र के लिए 258 मतदान दल मतदान कार्य को सम्पन्न करवायेंगें। ये मतदान दल रविवार को उन्हें आवंटित वाहनों में बैठकर गतंव्य स्थलों के लिए रवाना हो गए है।
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जिले में मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण
सोमवार को मतदाता कर सकेंगें अपने मताधिकार का प्रयोग
जैसलमेर, 28 अप्रैल। जिले में लोकसभा आम चुनाव 2019 के अन्तर्गत जिले मे बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र 132 एवं जोधपुर संसदीय क्षेत्र के पोकरण विधानसभा क्षेत्र 133 के लिए मतदान के लिए सभी प्रषासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। जैसलमेर विधानसभा में स्थित 358 मतदान केन्द्रों तथा पोकरण विधानसभा क्षेत्र में स्थित 258 मतदान केन्द्रों पर सोमवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि जिले में लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान मतदान के दिवस कुल 4 लाख 32 हजार 331 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 2 लाख 30 हजार 143 पुरूष, 2 लाख 2 हजार 179 महिला तथा 9 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि मतदान के लिए जिले में 616 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आने वाले पोकरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 133 के अन्तर्गत मतदान के दिवस कुल 2 लाख 344 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें, जिसमें 1 लाख 5 हजार 838 पुरूष एवं 94 हजार 506 महिला मतदाता है। उन्हांेने बताया कि इसके लिए 258 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। उन्होंने बतायाकि बाडमेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आने वाले जैसलमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 132 में मतदान के दिवस कुल 2 लाख 31 हजार 987 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमंे 1 लाख 24 हजार 305 पुरूष एवं 1 लाख 7 हजार 673 महिला मतदाता तथा 9 अन्य मतदाता है। इसके लिए 358 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न करवाने के लिए सभी प्रषासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्थ बनाए रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एरिया मजिस्टेªट अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो मतदान के दिवस सतत रुप से भ्रमण करते रहेंगें। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं पेरामिल्ट्री शस्त्रधारी बल को तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र में धुम्रपान निषेध है तथा मतदान केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारी एवं अभिकर्ता के पास मतदान केन्द्र में एवं उनसे 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, कोडलेस फोन, वायरलेस सेट आदि के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इस बार पोलिंग बूथ पर ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त जायेगा जो उस बूथ का मतदाता हो एवं उस पोलिंग बूथ की मतदाता सूची में उसका नाम हो। इन बातों का पीठासीन अधिकारी विषिष्ट रूप से ध्यान रखंेगें।
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लोकसभा आम चुनाव-2019
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस 29 अप्रैल को
सभी मतदाताओं को मतदान करने कि की अपील
जैसलमेर, 28 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने एक अपील जारी कर सोमवार, 29 अप्रैल को मतदान के दिवस जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने जिले के समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान दिवस 29 अप्रैल को मतदान केन्द्र पर पहुंच कर अपना मत अवष्य ही डाले।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी प्रलोभन एवं दबाव, स्वविवेक से निर्भीक एवं निडर होकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान के दिवस अपने मताधिकार का प्रयोग अवष्य ही करें। उन्होंने अपील में यह भी कहा कि विष्व के सबसे बडे लोकतंत्र को मजबूत करने में मतदान कर अपना अमूल्य योगदान दें।़
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मतदान केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
जैसलमेर, 28 अप्रैल। मतदान दिवस 29 अप्रैल को मतदान केंद्र में अभिकर्ता एवं मतदाता मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि 29 अप्रैल को मतदान अभिकर्ता एवं मतदाता केंद्र में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की होगी। उन्होंने बताया कि सेक्टर अधिकारियों को इसकी पालना करवाने के निर्देश दिए गए है। किसी भी मतदान केंद्र में मोबाइल पाए जाने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्वाचन ड्यूटी एवं कानून व्यवस्था में लगें अधिकृत कार्मिको के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए मोबाईल फोन, कोडलेंस फोन, वायरलेस सैट आदि ले जाना और उनका उपयोग करना पुर्णतः निषेध होगा।
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क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था
जैसलमेर, 28 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि जिले में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान क्रिटिकल मतदान केन्द्रों को चिन्हिकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) मेहता ने बताया कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल के शस्त्रधारी सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है वहीं केन्द्र सरकार के कार्मिक जो माइक्रो आब्जर्वर के रूप में नियुक्त किये गये है। यह माइक्रो आब्जर्वर मतदान दलों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करेगें जिसकी रिर्पोटिंग वें चुनाव पर्यवेक्षक को करेगें।
उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मोबाईल को भी हिदायत दी गई है कि वें पूर्ण चैकसी बरतेगें। इसके साथ ही इन केन्द्रों से संबंधित एरिया, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी निरंतर भ्रमण करते रहेगें।
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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र
के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य
जैसलमेर, 28 अप्रैल । भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2019 के लिए जिले में 29 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 11 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवशः यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस बार मतदाता पर्ची को मतदान के पहचार के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड दिखाने होंगे।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी तथा वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरअन्दाज किया जाएगा बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके। उनके मुताबिक यदि मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, फोटो मतदाता पर्ची में मतदाता की फोटो मेल नहीं करती है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग की ओर से मान्यता प्राप्त किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।
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लोकसभा चुनाव 2019
मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में
राजनैतिक दल अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेगें
जैसलमेर, 28 अप्रैल। जिले में 29 अप्रैल 2019 को होने वाले मतदान के दिवस कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याषी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में अपना बूथ स्थापित नही कर सकेगा। मतदान केन्द्र के बाहर बूथ लगाने के इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी सूचना अग्रिम रूप से सहायक रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवार को बूथ लगाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर परिषद्, नगरपालिका, पंचायत समिति आदि से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता ने बताया कि प्रत्येक बूथ में केवल 1 मेज व 2 कुर्सिया रखने की ही अनुमति होगी। मतदान केन्द्र पर बनाये जाने वाले बूथ में बैठने वाले दो व्यक्तियों को मौसम के मिजाज के अनुसार छतरी अथवा कपडा लगाने की अनुमति होगी, लेकिन बूथ के चारों तरफ किसी प्रकार की कनात या टेन्ट आदि लगाने पर पाबन्दी होगी। ऐसे बूथ पर प्रत्याषी एवं राजनैतिक दल के नाम व चुनाव चिन्ह् लिखा एक बेनर ही लगा सकेंगे। बैनर की लम्बाई 3 फुट एवं चैडाई 4 फुट से अधिक नही होनी चाहिए। इन नियमो का उल्लघंन करने वाले प्रत्याषी का बैनर सक्षम अधिकारियों द्वारा हटवा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रो पर बनाए जाने वाने बूथ पर किसी भी स्थिति में भीड जमा नही होनी चाहिए। बूथ पर तैनात व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र में जाने या अन्य प्रत्याषी के बूथ में जाने से नही रोक सकेंगे एवं ऐसा कोई गतिरोध पैदा नही करेंगे जिससे मतदाता को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत आए।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के नाम या चुनाव चिन्ह् अंकन वाली पर्चिया मतदान केन्द्र एवं उसके 200 मीटर की परिधि के भीतर ले जाना प्रतिबन्धित है केवल ऐसी सादा पर्चिया जिसमें मतदाता की भाग संख्या एवं क्रम संख्या और मतदाता का नाम उल्लेख है वे मतदान केन्द्र के भीतर ले जाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिवस मतदान केन्द्र एवं उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोड लेस फोन या वायरलेस सेट आदि नही ले जा सकता है। इसके साथ ही मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जायेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन होने पर और उसकी सत्यता प्रकट होने पर आयोग द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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