बाडमेर, पंचायतीराज चुनाव 2020
पंच एवं सरपंच निर्वाचन
द्वितीय चरण का मतदान आज,निष्पक्ष निर्वाचन के पुख्ता प्रबंध
बाडमेर, 21 जनवरी। जिले में पंचायतीराज चुनाव 2020 के अन्तर्गत बुधवार को द्वितीय चरण का मतदान करवाया जाएगा। इसमें चार पंचायत समितियों की 121 ग्राम पंचायतों में पंच तथा सरपंच के निर्वाचन के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगा तथा इसके तुरंत पश्चात मतगणना की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि जिले में द्वितीय चरण के मतदान के निष्पक्ष तथा निर्भिक रूप से करवाने के लिए पुख्ता पं्रबंध किए गए है। उन्होने बताया कि पंचायत आम चुनाव शांतिपूर्ण एव सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने तथा पंचायत समिति स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए 7 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए है। उन्होने बताया कि जिले में पंच एवं सरपंच के द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीन एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
रवानगी से पूर्व अंतिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोज द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक टीकमचंद बोहरा ने पंचायत चुनाव कार्य को निष्पक्षता एवं गम्भीरता के साथ सम्पन्न कराने के लिए रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा समूचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने मतदान दल कार्मिकों से कहा कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का सावधानी एवं पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करें। उन्होने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुंभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को ध्यैर्य एवं निष्पक्षता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मतदान कार्मिको से रूबरू होकर उनको उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जॉच करके रवाना होने के निर्देश दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने मोकपोल के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर राजस्व अपील प्राधिकारी नाथूसिंह राठौड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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पंचायतीराज चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित
बाड़मेर, 21 जनवरी। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए पंच एवं सरपंच के लिए द्वितीय चरण का मतदान बुधवार 22 जनवरी को होना है। यहां संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 22 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं। उन्होंने जिले के उपखंड अधिकारियों, आबकारी जोनल मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020
स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण
बाड़मेर, 21 जनवरी। जिले में 4 पंचायत समितियों में बुधवार को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरपंच पदों के लिए बुधवार को ही मतगणना करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 23 जनवरी को करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान समाप्ति के अंतिम क्षण का इंतजार ना करते हुए भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त़़्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
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द्वितीय चरण के मतदान के लिए एरिया मजिस्टेªट नियुक्त
बाडमेर, 21 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु द्वितीय चरण की सिणधरी, बाड़मेर ग्रामीण, गडरारोड एवं पायला कला पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए जाकर जोन क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सिणधरी श्रीमती कंचन कंवर को सिणधरी पंचायत समिति के जोन संख्या 91 से 94, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सिणधरी श्रीमती ममता लहुआ को सिणधरी पंचायत समिति के जोन संख्या 99 से 103, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बाड़मेर नीरज मिश्र को बाडमेर ग्रामीण के जोन संख्या 117 से 123, नायब तहसीलदार प्रथम तहसील बाडमेर प्रेमसिंह को बाडमेर ग्रामीण के जोन संख्या 124 से 130, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट शिव रामसिंह को गडरारोड पंचायत समिति के जोन संख्या 148 से 152, 154 व 156, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट रामसर सुनील कुमार चौहान को गडरारोड पंचायत समिति के जोन संख्या 144 से 147, 153 व 155 तथा उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सिवाना प्रमोद सिरवी को पायला कला पंचायत समिति के जोन संख्या 100 से 103 के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।
उक्त पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव मे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की पंचायत समितियों का ऑल ओवर सुपरविजन करेंगे।
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निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत कार्मिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
बाड़मेर, 21 जनवरी। यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बतौर मतदाता पंजीकृत है किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच हेतु होने वाले द्वितीय चरण के लिए 22 जनवरी 2020 को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।
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चुनाव पर्यवेक्षक बोहरा ने किया मतदान केन्द्रांे का निरीक्षण
बाड़मेर, 21 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव पर्यवेक्षक टीकमचंद बोहरा ने जिले मंे द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव के तहत संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा निष्पक्ष एवं निर्भीक निर्वाचन के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया।
चुनाव पर्यवेक्षक बोहरा ने सिणधरी पंचायत समिति के संवेदनशील मतदान केन्द्रों होडू, समदड़ों का तला, लूखों की ढ़ाणी, धनवा, दाखा तथा भाटा का निरीक्षण किया एवं यहां पर चुनाव प्रबंधों की जानकारी ली तथा कानून व्यवस्था का जायजा लिया। बाद में उन्होने पायला कलां पंचायत समिति के पायला कलां तथा सडा के मतदान केन्द्रों का भी निरीक्षण किया एवं ग्रामीणों से वार्तालाप कर उन्हें भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही। इससे पूर्व उन्होने बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के रावतसर मतदान केन्द्र का भी अवलोकन किया एवं यहां शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए।
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मतदान दिवस पर कामगारों को संवैतनिक अवकाश मिलेगा
बाड़मेर, 21 जनवरी। बाड़मेर जिले में पंचायतीराज के द्वितीय चरण में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान दिवस 22 जनवरी पर औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के लिए द्वितीय चरण का निर्वाचन 22 जनवरी को होना है। उनके मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। यह प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को द्वितीय चरण के चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 22 जनवरी के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं। ताकि उनके की ओर से मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
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निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश आज
बाड़मेर, 21 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 के तहत द्वितीय चरण में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागांे, संस्थानांे एवं उपक्रमांे मंे मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव के द्वितीय चरण मंे 22 जनवरी को सिणधरी, गडरारोड़, बाड़मेर ग्रामीण एवं पायला कला पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों मंे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा, उस मतदान दिवस एवं क्षेत्र एवं क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।
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गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आज
बाड़मेर, 21 जनवरी। जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। जिसमें आयोजित होने विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बुधवार 22 जनवरी को सांय 4 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित तैयारियों की प्रगति रिपोर्ट सहित उक्त बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
बाड़मेर, 21 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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