सरकारी राशि का गबन करने के आरोपी को तीन साल की सजा
जयपुर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्टे्रट (सांप्रदायिक दंगा प्रकोष्ठ), जयपुर महानगर ने सोमवार को एक लोकसेवक को सरकारी राशि का गबन करने के आरोप मेें दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास से दंडि़त किया है।
इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार बालकिशन सिंह निवासी बनीपार्क वर्ष 1987 में पीडब्ल्यूडी में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। उसके खिलाफ सहायक अभियंता जी. पी. रावत ने अशोक नगर थाने में मामला दर्ज कराया था कि बालकिशन का कार्य उसके विभाग में ढूंढ़ नदी पर बने ढूंढ़ टोल की सरकारी राशि प्राप्त करना और उसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली के अकाउंट में जमा कराना था।
दोषी ने वर्ष 1987 में 1,59,346 रुपए 75 पैसे की राशि टोल से प्राप्त कर ली, लेकिन उसे विभाग में जमा नहीं कराई। इसके बाद विभाग ने उस पर सरकारी राशि का गबन कर दुरूपयोग करने और कार्यालय से लगातार बिना सूचना अनुपस्थित रहने का मामला दर्ज कराया था।