सोमवार, 2 नवंबर 2015

जैसलमेर गबन के आरोपी को कठोर कारावास



जैसलमेर गबन के आरोपी को कठोर कारावास
जैसलमेर 2 नवम्बर । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर अनवर अहमद चैहान ने जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय जैसलमेर में कैषियर के पद पर कार्यरत रहे सोहनलाल भाटिया को 2529821/- रूपये के गबन के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए कठोर कारावास से दण्डित किया है।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पवन जोषी ने बताया कि अभियुक्त सोहनलाल को धारा 409 भा.द.सं. के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- अर्थदण्ड, धारा 420 भा.द.सं. के अपराध की दोषसिद्धि में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- अर्थदण्ड, धारा 467 भा.द.सं. के अपराध की दोषसिद्धि में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- अर्थदण्ड, धारा 468 भा.द.सं. के अपराध की दोषसिद्धि में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 2000/- अर्थदण्ड, धारा 471 भा.द.सं. के अपराध की दोषसिद्धि में एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- अर्थदण्ड के दण्डादेष से दण्डित किया गया है।

प्रकरण में राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक पवन जोषी ने व अभियुक्त की ओर से कंवराजसिंह राठौड़ ने पैरवी की ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें