डूंगरपुर नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, जुर्माने के साथ अब 10 साल रहेगा जेल में
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के 11 माह पुराने मामले में डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मोहन नाम के इस दुष्कर्मी पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला पिछले साल 2 अक्टूबर का है. जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में एक नाबालिग लड़की जंगल में बकरियां चराने गई थी. जंगल में मोवाई का रहने वाल मोहन नाम का युवक पहुंचा और नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. इसके बाद मोहन नाबालिग लड़की को अपनी बहन के घर ले गया और वहां भी दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया.
नाबालिग ने घर पहुंचकर बताई थी आपबीती
उसके बाद जैसे-तैसे नाबालिग अपने घर पहुंची और आपबीती सुनाई. जिसके बाद परिजनों ने सागवाड़ा थाने में मोहन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मोहन को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में पोक्सो कोर्ट ने 6 सितंबर को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मोहन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के 11 माह पुराने मामले में डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मोहन नाम के इस दुष्कर्मी पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला पिछले साल 2 अक्टूबर का है. जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में एक नाबालिग लड़की जंगल में बकरियां चराने गई थी. जंगल में मोवाई का रहने वाल मोहन नाम का युवक पहुंचा और नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. इसके बाद मोहन नाबालिग लड़की को अपनी बहन के घर ले गया और वहां भी दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया.
नाबालिग ने घर पहुंचकर बताई थी आपबीती
उसके बाद जैसे-तैसे नाबालिग अपने घर पहुंची और आपबीती सुनाई. जिसके बाद परिजनों ने सागवाड़ा थाने में मोहन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मोहन को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में पोक्सो कोर्ट ने 6 सितंबर को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मोहन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.