बाड़मेर समाचार डायरी आज की ताज़ा खबरे
जिला आयोजना समिति की बैठक 25 को
बाडमेर, 22 जुलाई। जिला आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता में 25 जुलाई को प्रातः 10.00 बजे जिला परिषद के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरदा ने बताया कि उक्त बैठक में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 निमार्ण हेतु चर्चा। जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के निमार्ण से संबंधित समन्वय अधिकारियों की नियुक्तिीयों पर चर्चा के अलावा विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।
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सामाजिक सुरक्षा योजनाऐ व जागरूकता कार्यक्रम 24 को
बाडमेर, 22 जुलाई। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अग्रणी बैंक कार्यालय बाड़मेर के सहयोग से 24 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे भगवान महावीर टाउन हाॅल में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम बाड़मेर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम मेे बाड़मेर जिले में कार्यरत सभी बैंक अधिकारी, समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी व आगंनवाड़ी कार्यकर्ता भाग लेगें।
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साक्षरता शिविर का आयोजन
बाडमेर, 22 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर के तत्वावधान में सुश्री शैल कुमारी सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर, शेरसिंह मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सुश्री अनुराधा दाधीच, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुलिस लाईन बाड़मेर के परिसर में ”ैंअम ज्ीम ळपतस ब्ीपसक” विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर में बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए लिंगानुपात में बढ रहे अंतर के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए बच्चियों को गर्भ में ही भ्रूण परीक्षण करवाकर गर्भपात कराने एवं भ्रूण का लिंग परीक्षण कारावास से दण्डनीय अपराध होना एवं जुर्माने से भी एण्डनीय अपराध होना बताते हुए, भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में दी जानी चाहिए तथा भ्रूण का लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सक की बरखास्तगी भी संभव है। कन्या गर्भपात का मुख्य कारण अशिक्षा तथा बच्चियों एवं महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं यथा - बच्चियों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृति, सरकारी नौकरियों में प्राप्त होने वाले लाभ अन्य सहायता आदि की जानकारी का अभाव होना बताते हुए, बालिकाओं को उन्हें सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से अवगत कराया गया तथा यह भी आग्रह किया कि वे अपने-अपने घरों में, मौहल्ले में एवं परिचितों को उक्त बातों से अवगत कराकर तथा उन्हें समाज मे इस संबंध में बात करकें, भ्रूण का लिंग परीक्षण कारावास से दण्डनीय अपराध होना बताते हुए, उन्हें जागृत कर इस अपराध को रोकने हेतु पे्ररित करें तथा उनसे सहयोग प्राप्त करें तथा बच्चियों का बाल विवाह कर देने से न केवल बच्चियों, बल्कि लड़के के भी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बाल-विवाह का विरोध करने का आग्रह किया तथा कहीं पर हो रहे बाल-विवाह की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, एसपी अथवा पीठासीन अधिकारी को दी जाकर बाल-विवाह रूकवाकर स्वयं एवं अन्य बच्चे-बच्चियों के भविष्य को बचाने का भी उनसे निवेदन किया।
जिला आयोजना समिति की बैठक 25 को
बाडमेर, 22 जुलाई। जिला आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता में 25 जुलाई को प्रातः 10.00 बजे जिला परिषद के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरदा ने बताया कि उक्त बैठक में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 निमार्ण हेतु चर्चा। जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के निमार्ण से संबंधित समन्वय अधिकारियों की नियुक्तिीयों पर चर्चा के अलावा विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।
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सामाजिक सुरक्षा योजनाऐ व जागरूकता कार्यक्रम 24 को
बाडमेर, 22 जुलाई। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अग्रणी बैंक कार्यालय बाड़मेर के सहयोग से 24 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे भगवान महावीर टाउन हाॅल में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम बाड़मेर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम मेे बाड़मेर जिले में कार्यरत सभी बैंक अधिकारी, समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी व आगंनवाड़ी कार्यकर्ता भाग लेगें।
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साक्षरता शिविर का आयोजन
बाडमेर, 22 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर के तत्वावधान में सुश्री शैल कुमारी सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर, शेरसिंह मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सुश्री अनुराधा दाधीच, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुलिस लाईन बाड़मेर के परिसर में ”ैंअम ज्ीम ळपतस ब्ीपसक” विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर में बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए लिंगानुपात में बढ रहे अंतर के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए बच्चियों को गर्भ में ही भ्रूण परीक्षण करवाकर गर्भपात कराने एवं भ्रूण का लिंग परीक्षण कारावास से दण्डनीय अपराध होना एवं जुर्माने से भी एण्डनीय अपराध होना बताते हुए, भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में दी जानी चाहिए तथा भ्रूण का लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सक की बरखास्तगी भी संभव है। कन्या गर्भपात का मुख्य कारण अशिक्षा तथा बच्चियों एवं महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं यथा - बच्चियों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृति, सरकारी नौकरियों में प्राप्त होने वाले लाभ अन्य सहायता आदि की जानकारी का अभाव होना बताते हुए, बालिकाओं को उन्हें सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से अवगत कराया गया तथा यह भी आग्रह किया कि वे अपने-अपने घरों में, मौहल्ले में एवं परिचितों को उक्त बातों से अवगत कराकर तथा उन्हें समाज मे इस संबंध में बात करकें, भ्रूण का लिंग परीक्षण कारावास से दण्डनीय अपराध होना बताते हुए, उन्हें जागृत कर इस अपराध को रोकने हेतु पे्ररित करें तथा उनसे सहयोग प्राप्त करें तथा बच्चियों का बाल विवाह कर देने से न केवल बच्चियों, बल्कि लड़के के भी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बाल-विवाह का विरोध करने का आग्रह किया तथा कहीं पर हो रहे बाल-विवाह की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, एसपी अथवा पीठासीन अधिकारी को दी जाकर बाल-विवाह रूकवाकर स्वयं एवं अन्य बच्चे-बच्चियों के भविष्य को बचाने का भी उनसे निवेदन किया।