मंगलवार, 21 जुलाई 2015

जोधपुर घर-घर राशन सामग्री उपलब्ध करवाने की कवायद, द्वितीय चरण में जोधपुर का नम्बर

जोधपुर घर-घर राशन सामग्री उपलब्ध करवाने की कवायद, द्वितीय चरण में जोधपुर का नम्बर

जिले में राशन की दुकानों से यूनिट रजिस्टर के द्वारा ऑनलाइन फीडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह काम पूरा होने के बाद घर-घर राशन सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जोधपुर जिले में यह कार्य द्वितीय चरण में शुरू होगा।
ऑनलाइन फीडिंग के कार्य मे प्रदेश में अब तक 15 हजार से अधिक राशन कार्ड फीडिंग का कार्य किया जा चुका है। जोधपुर जिले में अब तक 1500 राशनकार्ड की फीडिंग हुई है। आठ जिलों मे पोस मशीन से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए रसद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
प्रथम चरण में राज्य के झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, टोंक, झालावाड, बांरा, धौलपुर व बूंदी जिले मे पोस मशीन के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में जोधपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा व उदयपुर जिले मे पोस मशीन के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा तथा तृतीय चरण मे सभी जिलों में पोस मशीन से खाद्य सामग्री वितरण करवाने का कार्य किया जाएगा।
सभी को मिले 5 किलो गेहूं
राज्य सरकार ने सभी जिला रसद अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करके कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत सभी पात्र उपभोक्ताओं को अगस्त 2015 से 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्ध करवाएं।
इसके लिए डीएसओ को प्राप्त आवंटन का पात्र व्यक्तियों को पूरा-पूरा लाभ दिलवाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्र्तगत समावेशन एवं निष्कासन के मानदण्ड के अनुसार एनएफएसए की सूचियों से अपात्र व्यक्तियों को निष्कासित कर नई सूचियों बनाने के लिए कहा गया है।
इस अधिनियम के तहत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो तथा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति माह, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
ऑनलाइन होगा भुगतान
कम्प्यूटरीकरण के सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर लक्षित वर्गों को खाद्यान्न, चीनी व केरोसीन आदि का वितरण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के मार्फत बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर किया जा सकेगा तथा उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन का भुगतान तथा खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं के आवंटन की कार्यवाही भी ऑनलाइन किया जाना संभव हो सकेगा।
ऑनलाइन होने के बाद सामग्री पहुंचाने का कार्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत सभी पात्र उपभोक्ताओं को माह अगस्त 2015 से 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड का काम ऑनलाइन होने के बाद घर-घर राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू करेंगे।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।

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