बाड़मेर, पवन कंवर को 53 वर्ष बाद मिला पिता की भूमि में हक
न्याय आपके द्वार अभियान 2016
बाड़मेर, 27 मई। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत गुरूवार को ग्राम पंचायत बांदरा में आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान पवन कंवर के लिए वरदान साबित हुआ। राजस्व लोक अदालत में उपखंड अधिकारी हिम्मताराम मेहरा ने 53 वर्ष बाद पवन कंवर पुत्री सुल्तानसिंह पत्नी शैतानसिंह को उसके पिता की भूमि ग्राम चान्दानियों की ढाणी एवं सर का पार में उसका नाम अंकित कर खातेदारी अधिकार दिए।
उपखण्ड अधिकारी हिम्मताराम मेहरा के मुताबिक 26 कई को ग्राम पंचायत बान्दरा में आयोजित राजस्व लोक अदालत के दौरान पवन कंवर ने आवेदन पेश किया उसके पिता सुल्तानसिंह की 09 अप्रेल 1936 में हुई मृत्यु के पश्चात भूमि में उसकी माता के साथ उसका भी नाम अंकित होना चहिए था। परन्तु उसका नाम अंकित नही किया गया और केवल उसकी माता सेजो का नाम अंकित किया गया। उसकी माता सेजो की मुत्यु के बाद शेष खातेदारों के नाम उक्त भूमि में दर्ज हो गई। इस तरह ग्राम चांदानियों की ढाणी के खसरा संख्या 541 रकबा 79.10 बीघा तथा ग्राम सर का पार के खसरा संख्या 712, 713, 696, 708, 709, 710, 711 एवं 714 कुल रकबा 138.12 बीघा में उसका नाम दर्ज किया जाए। आवेदन की जांच तहसीलदार बाडमेर से करवाई गई। तहसीलदार बाडमेर ने तत्काल रिपोर्ट पेश करते हुए आवेदन में अंकित तथ्यों की पुष्टि की। उपखंड अधिकारी मेहरा ने बताया कि तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में पारित म्यूटेशन क्रमांक 78 एवं 82 निरस्त कर पवन कंवर के नाम पारित किया गया। साथ ही पवन कंवर का नाम उक्त भूमि में दर्ज कर हाथो-हाथ जमाबन्दी की नकल उपलब्ध करवाई गई। इस तरह से 53 वर्ष बाद न्याय आपके द्वार अभियान में पवन कंवर को उसका हक मिल गया।