बाड़मेर,सरहदी इलाकां में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध
बाड़मेर, 27 मई। भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी इलाकां में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पर अंकुश के लिए रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत रात्रिकालीन विचरण किया जा सकेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्र विरोधी तत्वां के सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में शामिल होने की आशंका के मददेनजर जन सुरक्षा एवं शांति भंग होने का अंदेशा है। ऐसे में भारत-पाक सीमा पर बाड़मेर जिले में सरहदी इलाकां में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत रात्रिकालीन विचरण पर रोक लगाई गई थी। इस संबंध में गृह विभाग ने धारा 144 के तहत लगाए गए आदेश की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है। इसके तहत सरहदी इलाकां में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्र विरोधी तत्वां के सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में शामिल होने की आशंका के मददेनजर जन सुरक्षा एवं शांति भंग होने का अंदेशा है। ऐसे में भारत-पाक सीमा पर बाड़मेर जिले में सरहदी इलाकां में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत रात्रिकालीन विचरण पर रोक लगाई गई थी। इस संबंध में गृह विभाग ने धारा 144 के तहत लगाए गए आदेश की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है। इसके तहत सरहदी इलाकां में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध रहेगा।
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