बाड़मेर, पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध
बाड़मेर, 27 मई। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बाड़मेर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधित आदेश की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले से सटी पाकिस्तानी सीमा के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाइल टावरां का नेटवर्क भारतीय सीमा में आने एवं इससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क किए जाने की आशंका है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मददेनजर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाइल सर्विस कंपनी के सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद आवश्यक है। भारत-पाक बोर्डर पर पाकिस्तानी मोबाइल सर्विस कंपनी की सिम के उपयोग से अवांछनीय गतिविधियां रोकने के संबंध में बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी किए प्रतिबंध आदेश की अवधि गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है।
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