भामाशाह योजना में कैश-नाॅन कैश लाभ,
माइक्रो एटीएम-पाॅस मशीनों से होगी राह आसान
बाड़मेर, 09 सितंबर। ई-मित्रा केन्द्रों पर भामाशाह कार्डधारक प्रतिदिन अधिकतम दो हजार रूपए तक नकद निकासी या यूटिलिटी सेवाओं जैसे पानी-बिजली के बिल भुगतान सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह मौजूदा समय मंे किसी बड़े शाॅपिंग माॅल, आधुनिक रेस्टोरेंट या लग्जरी होटल आदि में डेबिट या क्रेडिट कार्ड’ को स्वाइप करके भुगतान किए जाने वाली प्रक्रिया की तरह होगा।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि भामाशाह योजना के तहत बैकिंग सेवाएं गांव-गांव उपलब्ध करवाने के लिए ई-मित्रा केन्द्रों पर माइक्रो एटीम लगाए जा रहे है। इसके तहत कार्डधारक अपने खाते से पैसे निकालने या फिर खाते में उपलब्ध राशि से ’यूटिलिटी’ (पानी-बिजली बिल) का भुगतान करने की सुविधा ई-मित्रा पर प्राप्त कर सकता है। सरकार ने इसके लिए स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आॅफ बड़ौदा तथा पंजाब नेशनल बैंक के साथ करार किया है जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कम से कम एक माइक्रो एटीएम की स्थापना कर बैकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
ई-मित्रा केन्द्रों पर ’माइक्रो एटीएम’ से बैंकिंग सेवाएंः राज्य भर में ई-मित्रा केन्द्रों पर 12 हजार ’माइक्रो एटीएम’ मशीनें लगाई जा चुकी है जिनमें से लगभग 8000 माइक्रो एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों मे लगाये गये हैं। भामाशाह कार्डधारकों को अपने घर के नजदीक नकद निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-मित्रा कियोस्क को बैकिंग प्रतिनिधि (बी.सी.) भी बनवाया गया है। बैंक आॅफ बड़ौदा तथा पंजाब नेशनल बैंक के साथ करार के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त रूप से 10-10 हजार माइक्रो एटीएम मशीनें लगाई जाएंगी। भामाशाह कार्डधारी अपना डेबिट, रुपये कार्ड इन मशीनों पर ’स्वाइप’ कर खाते में उपलब्ध राशि में से निकासी अथवा बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
पाॅस मशीनों से मिलेगा राशन (नाॅन कैश लाभ)ः भामाशाह कार्ड धारकों को अपने बायोमेट्रिक (अगुंली की छाप) सत्यापन द्वारा राशन की दुकानों से गेहूं, चीनी व केरोसिन आदि सामग्री पाॅस (पीओएस-प्वाइंट आॅफ सेल) मशीनों के जरिये पारदर्शी तरीके से वितरण की व्यवस्था राज्य के आठ जिलों में आरम्भ की गई हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 53 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। प्रथम चरण में अजमेर, टोंक, सीकर, झुंझुनूं, धौलपुर, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ जिलों में पाॅस मशीनों से उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के वितरण का परीक्षण चल रहा है। सितंबर माह से इन जिलों में राशन सामग्री के विधिवत् वितरण की शुरूआत होगी। इन आठ जिलों के राशन डीलर्स को पाॅस मशीनों की स्थापना एवं संचालन से सम्बन्धित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाॅस मशीनांे से राशन वितरण व्यवस्था द्वितीय चरण में कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व भरतपुर जिलों में लागू होगी। इसके बाद तीसरे चरण में शेष सभी जिलों में भामाशाह योजना के गैर-नकद लाभों का वितरण पाॅस मशीनों से प्रारम्भ होगा।
ऐसे होगा राशन सामग्री का वितरणः राशन की दुकान से गेहूं, केरोसिन व चीनी जैसे नाॅन कैश लाभ भामाशाह कार्ड के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कार्डधारक को अपनी पहचान के लिए भामाशाह कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ’बायोमैट्रिक’ पहचान सत्यापित कर परिवार को देय राशन में से मांगी गई सामग्री का वितरण किया जा सकेगा। उपभोक्ता नियमानुसार भुगतान कर सामग्री ले सकेंगे तथा उन्हें इसकी कंप्यूटराइज्ड रसीद मिलेगी। यह पाॅस मशीनें, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के ’सेन्ट्रलाईज्ड सर्वर’ तथा ’भामाशाह डेटा हब’ से इन्टरनेट द्वारा जुड़ी रहेंगी। इससे लाभार्थी द्वारा ली जाने वाली सामग्री तथा राशन डीलर के पास शेष कोटे की आॅनलाइन माॅनिटरिंग होगी। इस प्रक्रिया से पारदर्शी, सुगम और सरल तरीके से राशन वितरण सुनिश्चित होगा। राशन डीलर्स को ’बायोमैट्रिक’ पहचान लेकर ही पाॅस मशीनों से सामग्री वितरण के लिए पाबंद किया गया हैै। भामाशाह योजना नागरिकों को मिलने वाले सभी सरकारी लाभ पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से देने की योजना है। यदि किसी नागरिक के पास भामाशाह कार्ड नहीं है तो उसको सभी लाभ कार्ड बनाने तक पूर्ववत मिलते रहंेगे।
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सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की देरी को बर्दाश्त नही किया जाएगा - जिला कलक्टर
भामाषाह योजना में जिन बैंको ने षिविरों में आवेदन पत्र भरे है उनके तीन दिवस में खाते खोलकर खाता नंबर देने के दिए कडे निर्देष