विभागीय अधिकारियों को कडे निर्देश पेयजल आपूर्ति में कोई समझौता नहीं- माहेश्वरी
बाडमेर, 26 जून। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने बाडमेर जिले में पेयजल की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए है कि पेयजल के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा इसमें लापरवाही बरतने पर कडी कार्यवाही की जाएगी। वे शुक्रवार को जिले के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी अधिकारियों की जन प्रतिनिधियों के साथ पेयजल की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी।
इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि जिले में पेयजल की समस्या प्रमुख है तथा इसके निवारण में तत्परता की आवश्यकता है। उन्होने पेयजल से संबंधित स्वीकृत कार्य यथा प्रोजेक्टस व योजनाओं को हर हाल में समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने अवैध नल कनेक्शन हटाने के निर्देश देते हुए बताया कि दुबारा अवैध कनेक्शन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाकर न्यायालय मे चालान पेश करवाए जाए। उन्होने स्वीकृत कार्यो की विस्तृत समीक्षा की तथा बकाया हैण्डपम्पों व नलकुपों की खुदाई को शीध्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले की पेयजल योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
श्रीमती माहेश्वरी ने बाडमेर की पेयजल योजनाओं के पृथक फिडरों पर बिजली की आपूर्ति अनवरत रखने को कहा। उन्होने जी.एल.आर. व नलकूपों के निर्माण के मामले में विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र देने के मामले में वस्तु स्थिति का सभी पहलुओं के अनुसार अध्ययन करने को कहा। उन्होने असफल हैण्ड पम्पों का दुबारा भौतिक सत्यापन करवाकर संशोधित स्वीकृति आदेश जारी करने की भी हिदायत दी।
श्रीमती माहेश्वरी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनका सर्वोपरि कार्य लोगों को पेयजल पहुंचाना होना चाहिए तथा इसके लिए वे व्यक्तिगत स्तर पर सक्रिय रहकर कार्य करें तथा स्वीकृत कार्य शीध्र चालू करवाने के साथ ही ठेकेदारों को दिए गए कार्यो को समय पर पूर्ण करवाए।
इस मौके पर विभाग के प्रमुख शासन सचिव जे.सी. मोहन्ती ने कहा कि बाडमेर जिले में निर्मित जी.एल.आर. का विस्तृत सर्वे कराया जाए तथा उनके निर्माता विभाग अथवा पंचायतीराज संस्थाएं जो भी उनमे हर हालत में पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मोहन्ती ने बताया कि बाडमेर जिले में विभाग के 4000 करोड के कार्य आने वाले समय में होने है, ऐसे में किसी भी हालत में पेयजल की समस्या नहीं रहनी चाहिए।
इससे पूर्व जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, लम्बी पेयजल योजनाओं तथा संसाधनों की कमी से अवगत कराया।
बैठक में विधायक हमीरसिंह भायल, लाधुराम विश्नोई, मेवाराम जैन, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, नगर परिषद सभापति लूणकरण बोथरा समेत जिले के प्रधान, जनप्रतिनिधि तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियन्ता एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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डाइट कार्य सलाहकार समिति की बैठक 30 को
बाडमेर, 26 जून। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की कार्य सलाहकार समिति की प्रथम बैठक 30 जून को दोपहर 12.00 बजे डाइट में रखी गई है।
प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश व्यास ने बताया कि उक्त बैठक में अप्रेल, 14 से मार्च 15 तक संस्थान द्वारा सम्पादित कार्यक्रमों की समीक्षा, अप्रेल, 15 से मार्च, 16 तक सम्पादित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा।
सतर्कता समिति की बैठक मृत व्यक्ति के भुगतान पर पुलिस में मामला दर्ज होगा
बाड़मेर, 26 जून। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हई।
बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन 6 प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा पश्चात् एक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। श्रीमती सुशीला पंवार पार्षद द्वारा प्रस्तुत गांधी नगर स्थित नाले की गन्दगी से निजात दिलाने बाबत शिकायत पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के साथ मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार झाख निवासी रामाराम पुत्र मगाराम द्वारा प्रस्तुत बीएलओ हिमथाराम द्वारा फर्जी वोटर आईडी तैयार करने बाबत शिकायत पर नाम हटाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया।
बैठक में रामू की ढाणी लाम्बडा निवासी देशलाराम पुत्र भोजाराम व अन्य ग्रामीण द्वारा नरेगा भुगतान में फर्जीवाडा कर भुगतान नहीं देने एवं मृत व्यक्ति का फर्जी भुगतान उठाने बाबत शिकायत के संबंध में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। असाडी निवासी भूरसिंह द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत गिराब में मनरेगा में मृतकों को मजदूर बना फर्जी जोब कार्ड तैयार कर राशि का गबन करने तथा गरीब मजदूरों के रूपयों को ग्राम सेवक द्वारा हडपने बाबत शिकायत के संबंध में शिकायत में अंकित तथ्यों की पुष्टि करने तथा क्रोस एग्जामिन करने के निर्देश दिए गए। चैखाणियों की ढाणी नांद निवासी रामाराम द्वारा प्रस्तुत अधिशाषी अभियन्ता सतर्कता बाडमेर के आदेश के बावजूद कृषि विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग के कर्मचारी ने सांठ गांठ कर अन्य व्यक्ति को देने संबंधी शिकायत पर वास्तविक उपभोक्ता को कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए।
विधायक मेवाराम जैन द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत जसाई में जलदाय विभाग द्वारा पाईप लाईन बिछा दिए जाने के बावजूद भी जीएलआर में पानी नहीं आने बाबत शिकायत को पैण्डिंग रखा गया।
बैठक में जिला कलक्टर शर्मा ने जांच अधिकारियों को गम्भीरता पूर्वक शिकायत में अंकित तथ्यों पर सुस्पष्ट एवं समय पर जाॅच रिपोर्ट प्रेषित करने तथा पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
बैठक में विधायक मेवाराम जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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संत कबीर एवार्ड 2014 हेतु आवेदन आमन्त्रित
बाडमेर, 26 जून। हर वर्ष की भंाति वर्ष 2014 के लिए भारत सरकार द्वारा संत कबीर एवार्ड 2014 हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक आनन्द प्रकाश सत्संगी ने बताया कि वे बुनकर जिन्होने हाथ करधा वस्त्र बुनाई के उत्पादन में श्रेष्ठतम एवं कलात्मक वस़्त्र बुनाई का कार्य किया हो, हाथ करधा वस्त्र बुनाई को बढावा देने में अच्छा सहयोग दिया हो, जिन्हे राष्ट्रीय अथवा राज्य एवार्ड, नेशनल मेरीट सर्टिफिकेट मिला हो, जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक न हो तथा हाथ करधा वस्त्र बुनाई में 20 वर्षो का अनुभव हो, वे बुनकर सन्त कबीर एवार्ड हेतु वांछित दस्तावेजों एवं उत्पादित कलाकृति के साथ 30 जून, 15 तक जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर में आवेदन जमा करवा सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर से प्राप्त किया जा सकता है।
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दाल एवं दलहन के व्यापारियों
हेतु लाईसेन्स अनिवार्य होगा
बाडमेर, 26 जून। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2015 द्वारा दाल एवं दलहन हेतु राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1980 के तहत दाल मिलों (उत्पादनकर्ता), थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिए लाईसेन्स अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें स्टाॅक की लिमिट एवं आवर्तन अवधि निर्धारित की है।
जिला रसद अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर - भीतर उपरोक्त राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश के तहत अनुज्ञा पत्र लिया जाना आवश्यक है।