नाबालिक से रेप के मामले में युवक को फांसी
राजसमंद। राजस्थान की एक अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायालय ने घटना के नौ महीने के अंदर ही मामले में सजा सुना दी।
नाबालिक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जज चन्द्रशेखर आजाद ने दुष्कर्मी को अलग-अलग धाराओं मे सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2013 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी मनोज प्रताप सिंह ने एक सात साल की बच्ची को दुष्कर्म के बाद मार डाला। इस मामले में मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद पुलिस ने 20 दिन में चार्जशीट पेश की।
28 सितंबर को मामले की सुनवाई मे मनोज पर आरोप तय हो गए। और 1 अक्तूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जज आजाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऎसे कुकृत्यों से समाज कहां जाएगा?
इस तरह के काम करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मनोज के वकील ने फांसी के जगह उम्रकैद देने की मांग की, लेकिन जज ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।
राजसमंद। राजस्थान की एक अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायालय ने घटना के नौ महीने के अंदर ही मामले में सजा सुना दी।
नाबालिक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में जज चन्द्रशेखर आजाद ने दुष्कर्मी को अलग-अलग धाराओं मे सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2013 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी मनोज प्रताप सिंह ने एक सात साल की बच्ची को दुष्कर्म के बाद मार डाला। इस मामले में मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद पुलिस ने 20 दिन में चार्जशीट पेश की।
28 सितंबर को मामले की सुनवाई मे मनोज पर आरोप तय हो गए। और 1 अक्तूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जज आजाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऎसे कुकृत्यों से समाज कहां जाएगा?
इस तरह के काम करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मनोज के वकील ने फांसी के जगह उम्रकैद देने की मांग की, लेकिन जज ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।