मंगलवार, 1 अक्तूबर 2013

ईरान में गोद ली बच्ची से शादी कर सकेंगे पिता

तेहरान। बच्चों के अधिकारों के नाम पर ईरान में इनसानी रिश्तों को तार-तार करने वाला एक कानून बना है। संसद में पारित हुए इस बिल के अनुसार अब ईरानी पुरूष अपनी गोद ली हुई अपनी बेटी से शादी कर सकेंगे। इतना ही नहीं बच्ची अगर 13 साल की है तो भी उससे शादी की जा सकेगी।ईरान में गोद ली बच्ची से शादी कर सकेंगे पिता

समाजिक कार्यकर्ता संसद में रविवार को पारित इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोर्ट यह आदेश देता है कि बच्चे के हित में है तो परिवार के केयरटेकर को गोद लिए बच्चे से शादी करने की छूट होगी। सभी बिलों पर अंतिम निर्णय करने वाली ईरान की गार्डियन काउंसिल ने अभी इस विवादास्पद कानून पर अपना फैसला नहीं दिया है।


अब इस कानून के अनुसार 13 साल की बच्ची की भी शादी हो सकेगी बशर्ते उसके पिता की इजाजत हो साथ ही जज की इजाजत होनी चाहिए। वहीं लड़के 15 साल की उम्र में शादी कर सकेंगे। अभी मौजूदा कानून में किसी भी परिस्थिति में सौतेले बच्चों से शादी की इजाजत नहीं है।


ईरानी न्यूज वेबसाइट तबनक के अनुसार साल 2010 में 10 से 14 साल के 42 हजार बच्चे शादी- शुदा थे। केवल तेहरान में ही 10 साल से कम उम्र के 75 बच्चों की शादी हुई। मानवाधिकार वकील एस सद्र के अनुसार यह बिल बच्चों के साथ सैक्स को कानूनी जामा पहना रहा है। उनके अनुसार गोद लिए बच्चों से शादी करना ईरानी संस्कृति नहीं है। अगर कोई पिता अपनी गोद ली नाबालिग बच्ची से शादी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप है।


ईरान में गोद ली हुई बच्ची अपने पिता के सामने हिजाब पहनती है वहीं गोद लिए बच्चे के सामने मां हिजाब पहनती है अगर लड़का बड़ा है तो।

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