बाड़मेर,ताजिया जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त
बाड़मेर, 30 सितंबर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने मोहर्रम ताजिया के जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक,तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को ग्राम पाटोदी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा सिवाना में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट समदडी को कस्बा समदडी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी तरह विजयादशमी के अवसर पर बाड़मेर एवं बालोतरा शहर मंे झांकी एवं रावण दहन के कार्यक्रमांे के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर शहर मंे उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, बालोतरा मंे उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर देने के निर्देश दिए गए है।