जैसलमेर: पालनहार योजनान्तर्गत स्वीकृती जिला अधिकारी द्वारा
जैसलमेर: 10 अगस्त 2016 हिम्मत सिंह कविया, सहायक निदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ, विधवा माता की संतान, निःषक्त योग्यजन, परित्यक्ता, नाता जाने वाली माता की संतान, एच.आई.वी. पीडित माता/पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान, तलाक सुदा, सजायाफ्ता माता/पिता की संतान, आदि को लाभान्वित किया जा रहा है। पालनहार प्रक्रिया एसजेएमएस पोर्टल प्रारम्भ कर सम्पूर्ण प्रक्रिया का कम्प्यूटराईजेषन कर दिये जाने एवं पोर्टल की लाॅग-ईन आईडी जिला अधिकारी सान्याअवि के पास हाने के कारण पालनहार स्वीकृति विकास अधिकारी पंचायत समिति के स्थान पर जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा समस्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं स्वीकृति जारी की जाएगी। ससमस्त पालनहारों को (पुरानें एवं नये) नवीन आवेदन प्रक्रिया अन्तर्गत पालनहार स्वयं का व लाभान्वित बच्चों का आधार एवं भामाषाह तथा बच्चों के शैक्षिणक सत्र 2016-17 में विद्यालय में अध्ययनरत् होने का प्रमाण-पत्र आदि की प्रतिलिपि ैश्रडै पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करवानी होगी। माह जुलाई का भुगतान उक्त प्रक्रिया पूर्ण करनें पर ही पालनहार को भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने वाले पालनहारों को आगामी भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा जिसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
समस्त आवेदन पत्र ैश्रडै पोर्टल पर ही स्वीकार किये जायेंगें अन्य माध्यमों ;ेेकह पोर्टल/आॅफलाईन) से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। नवीन प्रक्रिया अन्तर्गत पालनहार आवेदनकर्ता को स्वयं ई-मित्र पर उपस्थित होकर बायोमैट्रिक मषीन के द्वारा ैश्रडै पोर्टल पर आवेदन करना होगा।