जैसलमेर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित
04 अगस्त, 2015: सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग द्वारा संचालित नीचे लिखी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में स्थान रिक्त रहनें के कारण पुनः आॅन लाईन आवेदन आमं़ित्रत किये जा रहे है। छात्रावास संबंधी सामान्य दिषा-निर्देष का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट ी sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
हिम्मत सिंह कविया सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमर ने बताया कि विभागीय छात्रावासों में प्रवेष हेतु आॅनलाईन आवेदन पत्रsjms.rajasthan.gov.in एवंsje.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्यपिछडा जाति के आवेदकों से राजकीय छात्रावास, जैसलमेर द्वितीय/नाचना प्रथम/नाचना द्वितीय/ पोकरण/ कन्या छात्रावास मोहनगढ/महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास जैसलमेर/खींया/ रामगढ/ रामदेवरा/अनुदानित छात्रावास पदरोडा छात्रावासों हेतु आमंत्रित किये जा रहे है। छात्रावासों में गत वर्ष आवासित छात्रों को भी प्रवेष हेतु ई-मित्र कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट आदि के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों के लिये आॅनलाईन आवेदन कर सकेगा। आवेदन हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 7 वर्ष एवं गत परीक्षा में उतीर्ण होना आवष्यक है। प्रवेष हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य किये गये हैं यथाः ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर /यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाषाह कार्ड नम्बर अथवा भामाषाह रजिस्ट्रेषन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्र्रमाण-पत्र, (केवल बीपीएल के लिए), निःषक्त प्रमाण-पत्र (केवल विषेष योग्यजन के लिए), आय प्रमाण-पत्र (गैर बीपीएल के लिए), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिए) पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिए), पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा आवेदकों के लिये)। उक्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी। स्कैन्ड फाईल आवष्यक दस्तावेज सहित आॅनलाईन सबमिट करनी होगी। फाईल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिए