मंगलवार, 4 अगस्त 2015

राहत: निकाय चुनाव के लिए अब 10 वीं दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं



जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख से ऐन पहले उन लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है जिनके पास उच्च शिक्षा के दस्तावेज़ तो थे लेकिन आवश्यक 10 वीं से सम्बंधित दस्तावेज़ नहीं थे।



दरअसल, निकाय चुनाव में शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर आ रही परेशानी के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने आखिरकार मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया।



विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर प्रत्याशी के पास दसवीं के दस्तावेज नहीं हैं और वह उच्च शिक्षा के दस्तावेज पेश कर देता है तो उसे दसवीं पास माना जाएगा।







इसी तरह कई प्रत्याशी नॉन मैट्रिक हैं, लेकिन उनके पास उच्च स्तर के प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री मौजूद है। ऐसे पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थियों की उच्च शिक्षा की डिग्रियां बिना मैट्रिक प्रमाण पत्र के भी मान्य होगी।



डीएलबी ने निर्वाचन आयोग की ओर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब में यह स्पष्टीकरण जारी किया है। जानकारी के मुताबिक़ डीएलबी ने स्पष्टीकरण जारी करने से पहले विधि विभाग से रायशुमारी भी कर ली थी।







उच्च शिक्षा दस्तावेज़ों को मान्य करने की उठ रही थी मांग

नामांकन शुरू होने के साथ ही कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आये थे जहां पर अभ्यर्थियों के पास दसवीं के दस्तावेज़ नहीं होकर उच्च शिक्षा से जुड़े दस्तावेज़ मौजूद थे।



लेकिन रिटर्निंग अफसर उन्हें यह कहकर नामांकन भरने से मना कर रहे थे कि उनके पास ज़रूरी दसवीं के दस्तावेज़ नहीं थे।



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी दसवीं दस्तावेज़ों की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने की सरकार से अपील की थी।



नामांकन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

नामांकन दाखिल करवाने वाले व्यक्ति के 27 नवंबर 1995 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण। अपराध दोष सिद्ध के संबंध में घोषणा पत्र। विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना के संबंध में घोषणा पत्र। आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने पर जाति प्रमाण पत्र। दसवीं पास की मार्कशीट।



यह जमानत राशि जमा करवानी होगी

सामान्य वर्ग के लिए पार्षद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को नामांकन आवेदन के साथ 2 हजार रुपए जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। जबकि ओबीसी वर्ग के लिए एक हजार रुपए व एससी एसटी वर्ग के लिए पांच सौ रुपए जमा कराने होंगे।

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