पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव चुनाव तैयारियों की समीक्षा बाडमेर निष्पक्ष तथा तटस्थ निर्वाचन के लिए माकूल प्रबन्धों की हिदायत
बाडमेर, 11 जनवरी। पंचायती राज चुनाव 2015 की अब तक तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार प्रातः जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निष्पक्ष तथा तटस्थ निर्वाचन के लिए किए गए प्रबन्धों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण का नामांकन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का नामांकन जारी है। उन्होने बताया कि प्रथम चरण के तहत 16 जनवरी को जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों तथा 18 जनवरी को सरपंच तथा पंच का चुनाव होना है। उन्होने बताया कि पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण करवाना ही अपने आप में मुख्य चुनौती है। यह चुनाव लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए सभी रिटर्निग अधिकारी नियमों व कानूनों की बारीकी से न केवल खुद जानकारी कर ले अपितु सरपंच चुनाव के रिटर्निग अधिकारियों तथा जोनल मजिस्टेªट को भी भली भांति अवगत करवा दें। क्योंकि उनका सीधा वास्ता संबंधित पंचायत समिति के आर.ओ. से ही होना है।
शर्मा ने बताया कि रिटर्निग अधिकारी अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाए तथा संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष निगाह रखें। साथ ही संवेदनशीलता का प्रतिदिन की परिस्थितियों के मद्दे नजर फीडबैक लेते रहें। उन्होने बताया कि जिले में ऐसे 279 मतदान केन्द्रों पर विशेष सुरक्षा बन्दोबस्त किए जाएगंे।
उन्होने बताया कि पंचायती राज चुनाव में होर्डिग तथा कट आउट पर पूर्णतः प्रतिबन्घ है तथा किसी भी स्थान पर किसी प्रत्याशी के होडिंग व कट आउट पाए जाने पर उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करवाकर तुरन्त प्रकरण भिजवाए। ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। पंचायती राज चुनावों में निर्धारित व्यय सीमा के भीतर चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी अपने पोस्टर, बैनर तथा झण्डियों का प्रयोग कर सकते है। व्यय सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए 80 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 40 हजार तथा सरपंच के लिए 20 हजार निर्धारित है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रचार के दौरान ध्वनि प्रसारक यन्त्रों की बिना अनुमति उपयोग पर पाबन्दी रहेगी। केवल संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की अनुमति से ही इनका प्रयोग किया जा सकेगा। जिले में निषेधाज्ञा प्रवर्तन में है इसलिए आर.ओ. इसकी पालना सुनिश्चित कराए। साथ ही आर.ओ. मुख्यालय पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर इस पर जिम्मेदार कार्मिक तैनात करवाए।
इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने पंचायती राज चुनाव में लगाये जाने वाले सुरक्षा जाब्ते के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक-एक पुलिस तथा होमगार्ड कर्मी तैनात किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1-4 का जाब्ता तैनात रहेगा एवं प्रत्येक जोनल मजिस्टेªट के साथ एक मोबाईल पुलिस दल तैनात किया जाएगा। साथ ही सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
इससे पूर्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने मतदान तैयारियों से अवगत कराया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरडा, सभी रिटर्निग अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
राजनैतिक दलों से आदर्श आचार
संहिता की पालना की अपील
बाडमेर, 11 जनवरी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तहत जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों से जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।
प्रथम चरण के तहत नामांकन कर चुके अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों की शनिवार सायं आयोजित संयुक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता व चुनाव से जुडे विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने सभी उम्मीदवारों से सौहार्द व समन्वय के साथ चुनाव लडने का संकल्प दिलाते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना का भरोसा जताया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि जिले में धारा 144 प्रवर्तन में है तथा कोई भी उम्मीदवार बिना उपखण्ड की सक्षम अनुमति के सभा जुलूस नहीं निकाल सकेगा तथा न ही ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग कर सकेगा। उन्होने बताया कि पंचायती राज चुनाव में होर्डिग तथा कट आउट पर पूर्णतः प्रतिबन्घ है तथा किसी भी स्थान पर किसी प्रत्याशी के होडिंग व कट आउट पाए जाने पर उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करवाकर तुरन्त प्रकरण भिजवाए। ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। पंचायती राज चुनावों में निर्धारित व्यय सीमा के भीतर चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी अपने पोस्टर, बैनर तथा झण्डियों का प्रयोग कर सकते है। व्यय सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए 80 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 40 हजार तथा सरपंच के लिए 20 हजार निर्धारित है।
शर्मा ने बताया कि मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि का सीमांकन किया जाएगा तथा इसके बाहर ही उम्मीदवार अपने निर्वाचन बूथ लगा सकेंगे। यहां पर केवल एक टेबल तथा दो कुर्सिया लगाई जा सकेगी तथा इसके अलावा कनात का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होेने बताया कि मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी का केवल एक पोलिंग एजेन्ट नियुक्त होगा जो किसी भी परिस्थिति में अपना विकल्प नहीं रख सकेगा। साथ ही उसे मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। उन्होने बताया कि राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार अपने सभी पोलिंग एजेन्टों को सभी प्रावधानों से अवगत करा दें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव नियमों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में विधायक तरूणराय कागा समेत विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा चुनाव लड रहे उम्मीदवार तथा उनके चुनाव एजेन्ट मौजुद थे।