बाडमेर पंचायत चुनाव के मद्दे नजर निषेधाज्ञा बिना अनुमति ध्वनि प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर पाबन्दी
बाडमेर, 10 जनवरी। जिले में पंचायत राज चुनाव के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निष्पादन तथा कानून एवं व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा प्रवर्तन में है। इसके अन्तर्गत चुनाव वाले क्षेत्रों में बिना सक्षम पूर्वानुमति के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों के प्रयोग पर पाबन्दी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव से पूर्व चुनाव सभाओं में चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् उक्त चुनाव संबंधी प्रचार एवं प्रसार तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न होने की आशंका के मद्दे नजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है जो कि 10 फरवरी को रात्रि 12.00 बजे तक प्रवर्तन में रहेगी।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में स्थित समस्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापडाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बाडमेर जिले में स्थित समस्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंध्ेिात उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होने बताया कि आवश्यकता पडने पर संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की अनुमति से इनका उपयोग किया जा सकेगा। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है तथा अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव से पूर्व चुनाव सभाओं में चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् उक्त चुनाव संबंधी प्रचार एवं प्रसार तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न होने की आशंका के मद्दे नजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है जो कि 10 फरवरी को रात्रि 12.00 बजे तक प्रवर्तन में रहेगी।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में स्थित समस्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापडाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बाडमेर जिले में स्थित समस्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंध्ेिात उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होने बताया कि आवश्यकता पडने पर संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की अनुमति से इनका उपयोग किया जा सकेगा। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है तथा अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
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