एसडीआरएफ मद से दो मृतकों के आश्रितों को डेढ-डेढ लाख रूपयें की सहायता राषि स्वीकृत
जैसलमेर, 30 अगस्त/जिला कलक्टर एन.एल मीना ने एक आदेष जारी कर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता राषि स्वीकृत की है। इसी प्रकार एसडीआरएफ मद से दो मृतकों के आश्रितों को डेढ-डेढ लाख रूपयें की आर्थिक सहायता राषि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर मीना ने तहसीलदार जैसलमेर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम रामगढ में जीटीपीटी बिजलीघर के पास गाडी की टक्कर से मोकला निवासी द्वारकाराम पुत्र सुजाराम जाति मेघवाल की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता राषि उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत की है। इसीप्रकार तहसीलदार पोकरण से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम लोहावट से दो किलोमीटर गोस्वामी फिलिंग स्टेषन के पास फलौदी रोड पर सडक दुर्घटना में गवरीषंकर, श्रवण कुमार, अंकित निवासी नोख की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनके आश्रितों को 50-50 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसीप्रकार उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम मण्डाई में तूफान आने से मकान के नीचे दबने के कारण उरसेखां पुत्र साउ खां जाति मुसलमान की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता राषि स्वीकृत की गई है।
इसीपक्रार उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलक्टर ने ग्राम सिपला में खेताराम भील निवासी सिपला के रहवासी झोपडे में अचानक आग लगने से उसकी पुत्री प्रिया व पुत्र हाकमराम के अकस्मात आग में झुलस जाने से मृत्यु हो जाने पर एसडीआरएफ मद से प्रत्येक मृतक के लिए डेढ-डेढ लाख रूपयें की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस प्रकार मृतक के आश्रित खेताराम को 3 लाख रूपयें की सहायता मिलेंगी।
जिला कलक्टर ने एक आदेष जारी कर संबंधित तहसीलदारों को निर्देष दिए कि वे मृतकों के आश्रितों को स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता राषि का भुगतान कर रषीद कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) जैसलमेर को भिजवावे।
इसीपक्रार उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलक्टर ने ग्राम सिपला में खेताराम भील निवासी सिपला के रहवासी झोपडे में अचानक आग लगने से उसकी पुत्री प्रिया व पुत्र हाकमराम के अकस्मात आग में झुलस जाने से मृत्यु हो जाने पर एसडीआरएफ मद से प्रत्येक मृतक के लिए डेढ-डेढ लाख रूपयें की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस प्रकार मृतक के आश्रित खेताराम को 3 लाख रूपयें की सहायता मिलेंगी।
जिला कलक्टर ने एक आदेष जारी कर संबंधित तहसीलदारों को निर्देष दिए कि वे मृतकों के आश्रितों को स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता राषि का भुगतान कर रषीद कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) जैसलमेर को भिजवावे।