मोहर्रम 25 को
बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रखने की अपील
बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में 25 नवम्बर को मोहर्रम पर्व शांति पूर्वक मनाये जाने के सम्बन्ध में गुरूवार को जिला कलेक्टर भानु प्रकाश एटुरू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर एटुरू ने कहा कि बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रही है तथा यहा सभी त्यौहार तथा पर्व सभी वर्गो के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते आए है, जो कि अपने आप में गौरव पूर्ण है। उन्होने यह परम्परा आगे भी कायम रखने तथा इस दौरान जिले में सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाने की अपील की।
जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मोहर्रम के दौरान ताजियों के जुलूस के गुजरने वाले मार्गो पर साफ सफाई करने, पत्थर व मलवा आदि हटाने तथा रास्ते मे पेडों की टहनियों, बिजली, टेलीफोन तथा केबल के तारों को ठीक करवाने के निर्दो दिए। इसी प्रकार आवारा पाुओं को रोकने तथा मार्ग में पेयजल की व्यवस्था करने के निर्दो दिए गए। उन्होने कहा कि ताजियों के जुलूस के गुजरने के बाद बिजली एवं टेलीफोन आदि के तारों को यथाीध्र जोडा जाए ताकि लोगों को कठिनाई न हो। उन्होने मार्गो में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने को कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राहुल बारहठ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र मीणा, कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष धनराज जोाी, सामाजिक कार्यकर्ता नजीर मोहम्मद, अम्बालाल जोी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समाजसेवी उपस्थित थे।
मोहर्रम के मद्देनजर निषेधाज्ञा
जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाश एटुरू ने एक आदेश जारी कर मोहर्रम पर्व पर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से निषेधाज्ञा जारी की है। यह 23 नवम्बर को प्रातः 6.00 बजे से 27 नवम्बर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्रशस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्रशस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने हेतु विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे।
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यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिला मजिस्ट्रेट भानु प्रकाश एटुरू ने ताजिया के जुलूस के दौरान कानून एवं भांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर को शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा एवं नायब तहसीलदार जसोल को ग्राम पाटोदी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को ग्राम बड़नावा जागीर तहसील पचपदरा में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा सिवाना में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।