पत्नी व बच्चों की हत्या के अभियुक्त को आखिरी सांस तक की सजा
झुंझुनूं अपर सेशन कोर्ट- 2 ने गुरुवार पत्नी व तीन बच्चों की हत्या करने के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अल्ताफ तथा षडय़ंत्र में शामिल मेहरूनिशा व रानी उर्फ नूरजहां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्य अभियुक्त अल्ताफ को जीवन की आखिरी सांस तक सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। मामले के अनुसार डाबीगेट मलेरकोटला जिला संगरूर (पंजाब) के अब्दुल्ला ने 30 दिसंबर 2009 को कोतवाली में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि उसकी बेटी रूकिया बानो की शादी 15 साल पहले झुंझुनूं के रोड नंबर तीन पर रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ पुत्र उस्मान गनी लुहार के साथ हुई थी। उसके दो लड़के व दो लड़कियां थीं। दो साल से मोहम्मद अल्ताफ व उसके परिजन रूकिया को तंग करने लगे। रिपोर्ट में यह भी बताया कि अल्ताफ के कुछ अन्य महिलाओं से संबंध थे। इसे लेकर 29 दिसंबर को रूकिया को मारा-पीटा गया। सुबह पता चला कि रूकिया बानो व पुत्र अरशद (12), पुत्री आसमां (8) व आईसा (8 माह) को जहरीली वस्तु खिलाकर मार दिया गया। जज ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि अभियुक्त मोहम्मद अल्ताफ को दी गई आजीवन कारावास की सजा उसकी अंतिम सांस तक प्रभावी रहेगी। जिले में इस तरह की सजा दिए जाने का यह दूसरा मामला है।
अल्ताफ पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। आदेश में रानी उर्फ नूरजहां व मेहरूनिशा को आजीवन कारावास के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
पीडि़त पक्ष की पैरवी एडवोकेट महेशचंद्र शर्मा ने की।
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