गुरुवार, 28 अप्रैल 2016

लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा 2013 अब सितम्बर में होगी

लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा 2013 अब सितम्बर में होगी 
अजमेर लोक सेवा आयोग द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा 2013, ग्रीष्मावकाश के दौरान परीक्षा केन्द्रों की समुचित व्यवस्था एवं वीक्षकों की अनुपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 25.05.2016 के स्थान पर अब माह सितम्बर 2016 में आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है।

उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जायेगा।

पोस मशीनों से राशन वितरण का कार्य झालावाड़ जिले मंे सबसे अच्छा - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्राी



पोस मशीनों से राशन वितरण का कार्य झालावाड़ जिले मंे सबसे अच्छा - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्राी
झालावाड़ 28 अप्रेल। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्राी श्री हेमसिंह भडाना ने कहा है कि पोस मशीनों से राशन वितरण का कार्य झालावाड़ जिले मंे सबसे अच्छा हो रहा है।

श्री भडाना आज सर्किट हाउस मंे रसद विभाग के अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों सहित अन्य सम्बद्ध विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पोस मशीनें जहां स्थापित की गई हैं उनमंे उसी सेवा प्रदाता की सिम लगाई गई है जिसका कि वहां नेटवर्क एवं टॉवर उपलब्ध है। इससे मशीनें तेज गति से काम करती हैं। उन्होंने कहा कि जब पीओएस मशीन से एनएफएसए के किसी उपभोक्ता का राशन रिलीज नहीं हो पाता है वहां रजिस्टर मंे प्रविष्टि करके राशन जारी करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये कि वे भामाशाह प्लेटफार्म से राशन कार्डों की सीडिंग का प्रतिशत बढ़ायें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एनएफएसए के लाभार्थी को 5 किलो गेंहू प्रति यूनिट तथा अन्त्योदय लाभार्थी को 35 किलो गेंहू, 650 ग्राम चीनी एवं 4 लीटर केरोसीन प्रति राशन कार्ड प्रति माह देने की व्यवस्था की है। इस मात्रा मंे किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दालों के स्टॉक की तय सीमा की तिथि 30 सितम्बर 2017 तक बढ़ा दी है। यदि कोई व्यापारी अथवा खुदरा विक्रेता आदि निर्धारित स्टॉक से ज्यादा दाल रखेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बैठक मंे जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि जिले मंे 4 लाख 69 हजार 347 राशन कार्ड हैं जो कि जिले मंे निवास करने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या से अधिक हैं। अतः इनकी पहचान करके डुप्लीकेट तथा फर्जी राशन कार्ड निरस्त किये जा रहे हैं। अब तक जिले मंे 25 हजार राशन कार्ड निरस्त किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पोस मशीन की कार्यप्रणाली पर जिला प्रशासन निगाह रख रहा है ताकि इससे किसी तरह का फर्जीवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि खराब पोस मशीन की मरम्मत के लिये जयपुर की एक फर्म को अधिकृत किया गया है। जिला कलक्टर ने कहा कि जिले मंे ग्राम सेवा सहकारी समितियों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि वे ग्रामीण उपभोक्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकें।

बैठक मंे जिला रसद अधिकारी नरेन्द्र सिंह पुरोहित ने बताया कि जिले मंे पोस मशीनों से ट्रान्जिकशन की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा विगत तीन माह का औसत 3.5 लाख ट्रान्जिकशन्स का है। उन्होंने बताया कि जिले मंे 6 अन्नपूर्णा भण्डार ऑपरेटिव हैं तथा एक मई से 40 नये अन्नपूर्णा भण्डार कमीशन करने की योजना है जिसके लिए 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा 14 उचित मूल्य की दुकानों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि राशन वितरण मंे गड़बड़ी की शिकायत पाये जाने पर राशन डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले मंे 26 राशन डीलरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

मनोहरथाना विधायक श्री कंवरलाल मीणा ने कहा कि चूंकि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मंे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है अतः राशन वितरकों तथा अस्पतालों के पास एनएफएसए की एक जैसी सूची उपलब्ध होनी चाहिए। यह तभी सम्भव है जब फर्जी राशन कार्ड शीघ्र ही डिलिट कर दिये जायें। आज की बैठक मंे जिला प्रमुख श्रीमती टीना कुमारी भील, अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार स्वर्णकार, उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ रामचरण शर्मा, उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी कमल सिंह यादव, समस्त आठों पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, संजय जैन ताउ तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

-------

जालोर उच्च शिक्षा मंत्राी शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर जालोर आयेगें



जालोर उच्च शिक्षा मंत्राी शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर जालोर आयेगें
जालोर 28 अप्रेल - राज्य के संस्कृत, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्राी कालीचरण सर्राफ शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर जालोर आयेगें तथा जालोर, भीनमाल, आहोर व बाकरा ग्राम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगें।

जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य के संस्कृत, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सैनिक कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्राी कालीचरण सर्राफ 29 अप्रेल शुक्रवार को प्रातः 8.00 बजे जयपुर से रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे जालोर पहुचेंगे तथा स्थानीय राजकीय महाविधालय में कक्षा कक्ष का उद्घाटन करेगें तत्पश्चात 3.00 बजे सुन्धामाता के लिए प्रस्थान करेगे तथा रात्रि विश्राम सम्राट होटल भीनमाल में करेगें।

उन्होनें बताया कि उच्च शिक्षा मंत्राी 30 अप्रेल, शनिवार को प्रातः 8.00 बजे भीनमाल में बहत्तर जिन्नालय जैन मंदिर में दर्शन करने के उपरान्त 9.15 बजे भीनमाल से रवाना होकर आहोर पहुचेंगे तथा 11.00 बजे आहोर में विवेकानन्दजी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद 1.00 बजे नन्दगांव (सिरोही) पहुचेगे जहां पर दर्शन एवं भोजन तथा विश्राम के पश्चात् नन्दगांव से सांयकाल 5.00 बजे रवाना होकर जालोर पहुचेगे तथा रात्रि विश्राम गीटको होटल में करेगें। उन्होनें बताया कि संस्कृत शिक्षा मंत्राी 1 मई रविवार को जालोर से प्रातः 8.00 बजे बाकरा रोड के लिए रवाना होगे जहंा पर 11.00 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय में भामाशाह भवन का लोकार्पण करेगे तथा दोपहर 1.00 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेगें।

----000----

मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए रविवार को विशेष शिविरों का आयोजन

जालोर 28 अप्रेल - जिले में मतदाता सूचियों के लिए चल रहे शुद्विकरण अभियान के तहत 1 मई रविवार को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा वही आगामी 15 मई तक बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों को सत्यापित करेगें।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल गुप्ता ने जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के राष्ट्रीय अभियान-2016 के तहत 20 अप्रेल से घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन का कार्य प्रारभ्भ हुआ है जोकि आगामी 15 मई तक निरन्तर चलेगा वही 15 मई तक विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा व वार्ड सभाओं की बैठके आयोजित की जाकर बीएलओं द्वारा मतदाता सूचियों का पठन किये जाने के लिए उन्हे पाबन्द किया जायें।

उन्होनें बताया कि अभियान के तहत 1 मई रविवार को जिले के सभी मतदान केन्द्रो पर बीएलओं अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर मतदाता सूचियों से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करने के साथ ही निर्धारित प्रारूपों में नाम जोडने, हटाने एवं शुद्धिकरण आदि के लिए आवेदन पत्रा प्राप्त करेगें।

उन्होनें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान की प्रभावी माॅनिटरिंग करने के साथ शिविरों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करें वही 29 अप्रेल को सांयकाल तक बीएलओं द्वारा घर-घर जाकर किये जा रहे सत्यापन कार्य तथा वार्ड सभा व ग्राम सभा की निर्धारित तिथियों की जानकानी भी अनिवार्य रूप से भिजवायें। उन्होनें यह भी निर्देश दिए कि सम्बन्धित सुपरवाईजरों व एईआरओं को भी पाबन्द करें तथा अनुपस्थित रहने वाले बीएलओं के विरूद्व की गई कार्यवाही की जानकारी भिजवायें।

-----000---

नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न
जालोर 28 अप्रेल - जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को सांयकाल कलेक्ट्रेट सभागार में नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें नर्मदा नहर परियोजनाओं के कार्य एवं प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

नर्मदा नहर परियोजना के अधिशाषी अभियन्ता डी.सी. डांगी ने बताया कि जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने बैठक में एफ.आर.ट्रांसमिशन परियोजना को पूर्ण करने के कार्य में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आरवीआरसीएल कम्पनी के जनरल मैनेजर को राॅ-वाटर पम्पिंग स्टेशन को माह अगस्त 2016 तक तथा सभी कार्य माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने के लिए सख्त हिदायत देते हुए कम्पनी के वाइस प्रेसिडेन्ट से हस्ताक्षरयुक्त एफिडेविड सहित एक्शन प्लान बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिाकी विभाग के मुख्य अभियन्ता ने पेयजल परियोजनाओं यथा एफ.आर. ट्रांसमिशन परियोजना, डी.आर.ट्रांसमिशन परियोजना, एफ.आर. कलस्टर परियोजना, डी.आर.कलस्टर परियोजना, ई.आर.ट्रांसमिशन परियोजना एवं पुनर्गठन परियोजना जालोर की अब तक की प्रगति व इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की जानकारी दी वही सभी परियोजनाओं के उपस्थित प्रबन्धकों ने आगामी एक्शन प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हएु विवरण प्रस्तुत किया।

बैठक में डी.आर.ट्रांसमिशन परियोजना मंे देरी से कार्य होने पर प्रगति बढाने के निर्देश दिये गये । इस परियोजना की एनसीसी लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा सभी कार्य की प्रगति बढाकर माह सितम्बर 2016 से टेस्टिंग प्रारम्भ करने की बात कही। एफ.आर. कलस्टर एवं डी.आर.कलक्टर परियोजना के लिए कार्य की प्रगति 2 वर्ष बाद भी 10-12 प्रतिशत ही होने पर आईवीआरसीएल कम्पनी के जनरल मैनेजर द्वारा बजट की कमी के बारे मंे बताया इस पर मुख्य अभियन्ता ने जिला कलक्टर अनिल गुप्ता को इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही करने की बात कही तथा उन्होंने उपलब्ध बजट के अनुसार कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये ताकि जो कार्य किये जाये उससे जनता को तुरन्त लाभ प्राप्त हो सकें।

बैठक में ई.आर.ट्रांसमिशन परियोजना का कार्य अब तक 30 प्रतिशत के लगभग पूर्ण होने की बात बताते हुए इसके कार्य में बजट की समस्या बताई गई। जिस पर जिला कलक्टर व मुख्य अभियन्ता ने हैडवक्र्स के कार्य सबसे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक के अन्त में मुख्य अभियन्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि जालोर पुनर्गठन परियोजना के 2 पैकेज पहले ही पूर्ण हो चुके हैं तथा वितरण लाईनों मंे सुधार के लिए तीसरा पैकेज जून 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना से जालोर शहर एवं 14 गांवों को फरवरी 2016 से पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया हैं।

---000---

जैसलमेर ,बाल विवाह रोकथाम के लिये सामुहिक विवाह के प्रोत्साहन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करावें



जैसलमेर ,बाल विवाह रोकथाम के लिये सामुहिक विवाह के प्रोत्साहन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करावें

जैसलमेर ,28 अप्रेल। शासन सचिव महिला एवं बाल विकस विभाग राजस्था जयपुर के निर्देषों की पालना में जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने सहायक निदेषक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उपनिदेषक महिला एवं बाल विकास तथा परियोजना अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग को पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया गया हैं कि वे 9 मई अक्षय तृतीया हो होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऐसे अभिभावक जो बेटियों के विवाह के खर्च को वहन करने के सक्षम नहीं तथा बाल विवाह करवाते हैं उन्हें विभाग के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर बालिगों के सामुहिक विवाहों के लिए प्रोत्साहित करावें।जिला कलक्टर शर्मा ने इन अधिकारियों को निर्देषित किया हैं कि विभागवार से सामुहिक विवाह के प्रोत्साहन की कार्यवाही कर जिला कलक्टर कार्यालय को अवगत करायेगें ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने मं सफलता मिल सकें।


आगामी 04 मई तक ग्राम सेवक, क0लि0 एवं ग्राम रोजगार सहायक मुख्यालय पर रहने के लिए किया गया है पाबंद

जैसलमेर ,28 अप्रेल।विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर लादूराम विष्नोई ने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला भामाषाह प्रबन्धक, जैसलमेर द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भामषाह योजना अंतर्गत नामांकन एवं सीडिंग की शत-प्रतिषत उपलब्धि हेतु समस्त ग्राम सेवक पदेन सचिव, कनिष्ठ लिपिक(ग्राम पंचायत) एवं ग्राम रोजगार सहायक दिनांक 04 मई, 2016 तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आवष्यक रूप से उपस्थित रहकर निकटतम ई-मित्र के माध्यम से अपने पूरे परिवार का भामाषाह नामांकन करवाने के लिए प्रेरित करेगें।


गौरतलब हैं कि भामाषाह नामांकन ई-मित्रों पर निःषुल्क किया जा रहा है। उक्त की व्यापक स्तर पर माॅनिटरिंग पंचायत प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदा) अपनी - अपनी आवंटित ग्राम पंचायतों में करेंगें एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत करायेंगें। अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्व सख्त अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


जैयलमेर ,अनुपस्थित ग्राम सेवकों केा कारण बताओ नोटिस

जैयलमेर , 28 अप्रेल। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम लादूराम विष्नोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत आज 28.अप्रेल गुरुवार केा ग्राम पंचायत धनाना, लखा, उण्डा एवं राघवा में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों की अनुपस्थिति के क्रम में क्रमषः रमणलाल, हरिषंकर, श्रीमती अनिता एवं राजीव कुमार सिंह केा कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है। उन्होनंे यह भी बताया कि दिनांक 04 मई, 2016 तक समस्त ग्राम सेवक पदेन सचिव, कनिष्ठ लिपिक(ग्राम पंचायत) एवं ग्राम रोजगार सहायक आवष्यक रूप से उपस्थित रहे एवं दिये गये निर्देषानुसार कार्यवाही सम्पन्न करेंगंे वक्त निरीक्षण अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्व कठोर अनुषासनात्मक कार्यवाही अमल मेें लायी जावेगी।

अक्षय तृतीय पर होने वाले बाल विवाहों केा रोके
जैसलमेर, 28 अप्रेल। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर लादूराम विष्नोई ने बताया कि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत दिनांक 09 मई, 2016 को अक्षय तृतीय के अवसर पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम हेतु ब्लाॅक जैसलमेर एवं सम क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्घ्थ्य विभाग, षिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ कार्मिको को बाल विवाह की आषंका/सूचना होने पर निकट के पुलिस स्टेषन में सूचना देने हेतु निर्देषित किया गया है।




उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह रोकने बाबत ब्लाॅकों में गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, किषोरी समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनियों को बाल विवाहों के विरूद्व वातावरण निर्माण के लिये सक्रिय कार्यवाही करने, बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों एवं धार्मिक गुरूवों एवं विभिन्न धार्मिक संस्था प्रधानों को देने एवं बाल विवाह रूकवाने में गांव के प्रमुख व्यक्तियों की पहचान कर उनका सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कहा गया।




उन्होंने साथ ही ब्लाॅक में कार्यरत कार्मिकों को यह भी कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों व समुदाय जो विवाह कराने में सहयोगी होते है यथा पण्डित, पण्डाल व टेंट लगाने वाले, हलवाई, ट्रांसपोर्टर्स, प्रिन्टर, बैण्ड बाजा इत्यादि केा भी बाल विवाह में सहयोग न करने का आष्वासन लेने एवं जिन गांव/मौहल्लें के उन परिवारों में जहाॅ बाल विवाह होने की आषंका हो वहाॅ समझाईस करें एवं आवष्यक होने पर कानूनी करवायी करने का कहा गया।

जैसलमेर अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के वंचितें को करेगें भामाषाह कार्ड बनाने के लिए प्रेरित

जैसलमेर अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के वंचितें को करेगें भामाषाह कार्ड बनाने के लिए प्रेरित
जैसलमेर ,28 अप्रेल। राज्य सरकार भामाषाह कार्ड को सामाजिक सुरक्षा पेंषन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों को राषन सामग्री वितरण एवं महानरेगा के श्रमिकों को सीधे खातों में पंेंषन जमा कराने के लिए भामाषाह कार्ड के आधार मान कर उनको सीडिंग करा रही है। जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने भामाषाह योजना के लिए नियुक्त एडोप्टर्स व ग्राम पंचायत प्रभारियों को 28 अप्रेल से 4 मई तक उनको आवंटित पंचायतों में भ्रमण कर जिन लोगों ने अभी तक भामाषाह कार्ड नहीं बनाएं हैं उनको प्रेरित कर उनके भामाषाह फाॅर्म भरवा कर ई-मित्र केन्द्रों से भामाषाह कार्ड बनाने के निर्देष दिए।

जिला कलक्टर शर्मा ने ग्राम पंचायत प्रभारियों को निर्देष दिये कि वे इस अवधि में अटल सेवा केन्द्र में ग्रामसेवक, पटवारी ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , आषा सहयोगिनी ,कृषि पर्यवेक्षक के साथ बैठक कर उस पंचायत में अभी तक कितने लोगों ने आधार कार्ड व भामाषाह कार्ड के लिए पंजीयन नहीं कराय उनको सूचीबद्ध करके इन लोगों को सुविधा अनुसार आवंटित कर ऐसे लोगों के घर भेजेगें एव उनसे भामाषाह एवं आधार के फाॅर्म करवा कर ई-मित्र केन्द्रों से कार्ड बनाने की कार्यवाही करें। उन्होंने यह निर्देष दिए कि सर्वप्रथम उन लोगों को चिन्हित करेगें कि जिन लोगों के आधार कार्ड बना दिया व बैंक खाता खुलवा दिया है, लेकिन भामाषाह नामांकन नहीं कराया हैं ऐसे व्यक्तियों का सर्वप्रथम भामाषाह पंजीयन की कार्यवाही करेगें।

उन्होंने यह भी निर्देष दिऐ कि राज्य सरकार के निर्देषानुसार अब सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों में खाते खुलवाने हैं इसलिए वे भ्रमण के दौरान सहकारी संस्थाओं के व्यवस्थापकों, ई-मित्र केन्द्र संचालक जिनको सहकारी बैंक द्वारा बी.सी.नियुक्त किया हैं उनके बैंक सहकार की लाभार्थी स्कीम के सभी लाभार्थियों का सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है इस गतिविधि को संपादित करेगें।

जिला कलक्टर ने प्रभारियों को निर्देष दिये कि वे ऐसे लोगों की भी पहचान करेगें जिनका अभी तक आधार पंजीयन भी नहीं हुआ व न ही बैंक में खाता खुला हैं, उनका पूर्व में आधार पंजीयन की कार्यवाही के साथ बैंक में खाता खुलवावें व उसके बाद भामाषाह पंजीयन की कार्यवाही करावें। उन्होंने इस विषेष अभियान में अधिक से अधिक व्यक्तियों के भामाषाह पंजीयन करवाने के साथ ही सहकारी बैंकों में खाता खुलवाने के निर्देष दिये। उन्होंने इसको एक अभियान के रुप में कार्य कर घर-घर जाकर वंचितों से संपर्क कर भामाषाह पंजीयन करवाने पर विषेष जोर दिया तथा प्रतिदिन प्रगति से अवगत कराने के निर्देष दिये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नारायणसिंह चारण ने सभी प्रभारियों को इस चुनौतपूर्ण कार्य में प्रगति लाने के साथ ही शत-प्रतिषत लोगों के भामाषाह नामांकन कराने एवं सहकारी बैंक में खाता खुलवाने पर जोर दिया। सहायक निदेषक सांख्यिकी डाॅ. बृजलाल मीणा ने बताया कि सभी ग्रामसेवकों के पास पंचायत में हुए आधार एवं भामाषाह पंजीयनधारकों को सूची उपलब्ध करवा दी गई है,वहीं ई-मित्र केन्द्रों को इसके लिए पाबंद कर दिया गया है। इस बैठक में उपखण्ड अधिकारी जयसिंह के साथ ही ग्रामपंचायत प्रभारीगण भी उपस्थित थे।

जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर कार्मिकों को चैकस करने के दिए निर्देष तत्काल सूचना देने के लिए करें पाबंद



जैसलमेर ,28 अप्रेल। जिले में अक्षय तृतीया 9 मई को संम्भावित होने वाले बाल विवाह की आवष्यक रोकथाम के लिउ जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने एक आदेष जारी कर सहायक निर्देष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , तहसीलदारों , विकास अधिकारियों ,जिला षिक्षा अधिकारियों , जिला षिक्षाधिकारियों को निर्देषित किया हैं कि वे विभाग के ग्राम स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को पाबंद करेगें कि वे अक्षय तृतीया पर उनके क्षेत्र में कोई भी बाल विवाह न हो ,इसके प्रति चैकस रहे एवं कहीं से भी बाल विवाह होने के संबंध में सूचना मिलती हैं तो तत्काल ही नजदीकी थानाधिकारी एवं संबंधित तहसीलदर को सूचना अनिवार्य रुप सेे देवें ताकि समय रहते बाल विवाह को रोका जा सकें।

जिला कलक्टर शर्मा ने अधिकारियों के निर्देष दिए कि वे ग्राम स्तर पर कार्यरत अध्यापकों , अध्यापिकाओं ,ग्रामसेवकों ,पटवारियों ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ,एएनएम , आषा सहयोगिनी को अभी से ही सूचित कर दें कि उनके क्षेत्र में कोई बाल न हो, यदि बाल विवाह होने की संभावना व सूचना हो तो तुरन्त ही निकटतम पुलिस स्टेषन को उसकी सूचन शीघ्र देवें। इसके साथ ही यह भी उनको पाबंद कर दें कि वे मुख्यालय पर रह कर अक्षय तृतीया को बाल विवाह के प्रति पूर्ण चैकस रहेगें और किसी भी सूरत में बाल विवाह नहीं होने देगें।

--000--

झालावाड़ बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियंत्राण कक्ष स्थापित



झालावाड़ बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियंत्राण कक्ष स्थापित
झालावाड़ 28 अप्रेल । महिला एवं बाल विकास की उपनिदेशक रमा गौतम ने बताया कि अक्षय तृतीया (आखातीज) का अबूझ मूहर्त 9 मई को होने से इस दिवस को बाल विवाहों के आयोजन की प्रबल संभावनायें रहती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मंे बाल विवाह के आयोजन के लिए लोग तत्पर रहते हैं। अतः महिला व बाल विकास विभाग मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए 24 घण्टे कार्यशील नियत्राण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 07432-231140 रहेगा तथा नियत्रांण कक्ष के प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मीना होगें जिनका मोबाईल नम्बर 9694148764 है तथा सहप्रभारी जी.एम. सैयद बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं जिनका मोबाईल नम्बर 9414750967 है।

बाड़मेर बाल विवाह रोकने को होंगे पुख्ता इंतजाम,नियंत्रण कक्ष स्थापित



बाड़मेर बाल विवाह रोकने को होंगे पुख्ता इंतजाम,नियंत्रण कक्ष स्थापित

-बाड़मेर जिले मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए उपखंड एवं तहसील स्तर पर सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जो संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर बाल विवाह की रोकथाम करने के साथ आमजन को इसके प्रति जागरूक भी करेंगे।

बाड़मेर, 28 अप्रेल। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस की ओर से इस बार पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील स्थानांे पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ मोनेटरिंग के लिए उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारियांे को सेक्टर अधिकारियांे के रूप मंे लगाया जाएगा। यह अधिकारी नियमित तौर पर संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध मंे महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री अनिता भदेल ने गुरूवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला कलक्टरांे एवं पुलिस अधीक्षकांे को बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राज्य मंत्री भदेल ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए संवेदनशील ग्राम पंचायतांे को चिन्हित करते हुए अधिकारियांे एवं पुलिस जाब्ते को मोनेटरिंग के लिए तैनात किया जाए। उन्हांेने पुलिस अधीक्षक को भी संबंधित थानाधिकारियांे को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्हांेने 9 एवं 21 मई को बाल विवाह होने की आशंका के मददेनजर तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि तीन चरणांे मंे सेक्टर अधिकारी संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करें। इसके तहत 1 एवं 2, 5 एवं 6, 8 एवं 9, 16 एवं 21 मई को संबंधित क्षेत्र मंे जाकर आमजन से बाल विवाह की रोकथाम के लिए समझाइश की जाए। उन्हांेने कहा कि सेक्टर अधिकारी भ्रमण के दौरान पटवारी,ग्रामसेवक, सरपंच, महिला सुपरवाइजर, एएनएम,जीएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे एवं प्रबुद्व नागरिकांे की बैठक लेकर उनको बाल विवाह रोकने के लिए प्रति जागरूक करें। वीडियो कांफ्रेसिंग मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सती चैधरी, कार्यक्रम अधिकारी अशोक गोयल उपस्थित थे। इस दौरान राज्य मंत्री भदेल ने कहा कि जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष मंे बेसिक फोन, व्हाटसअप, ई-मेल के जरिए भी बाल विवाह संबंधित सूचना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। नियंत्रण कक्ष मंे शिकायत पंजिका भी संधारित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।

प्रिंिटंग प्रेस मालिकांे को पाबंद करने के निर्देशः बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रिटिंग पे्रस मालिकांे को विवाह कार्ड पर वर-वधू की जन्म तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह टेंट मालिकांे, फोटोग्राफरांे, केटरिंग, बैंड एवं घोड़ी मालिकांे को भी बाल विवाह मंे शामिल नहीं होने के लिए समझाइश करने के निर्देश दिए गए है।

जागरूकता गतिविधियां होगी आयोजितः बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले मंे ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियांे का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग मंे निर्देश दिए गए कि ग्राम सभा, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठक मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामूहिक शपथ दिलाई जाए। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानांे पर होर्डिग्स लगाने के साथ स्थानीय केबल पर बाल विवाह अपराध है, की सूचना प्रदर्शित कराई जाए।

नियंत्रण कक्ष स्थापितः बाड़मेर जिले मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 1077,02982-222226 एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष 100 एवं 02982-221822 पर बाल विवाह से संबंधित सूचना दी जा सकती है। उन्हांेने बताया कि उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर भी चैबीस घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित होंगे।

उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर, 28 अप्रेल। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व का हो, समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो और समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हों।

बाड़मेर पाक विस्थापितों को मिले देश की नागरिकता- सांसद कर्नल चौधरी 16 वीं लोंकसभा के आठवें सत्र में पाक विस्थापितों बताया दर्द



बाड़मेर पाक विस्थापितों को मिले देश की नागरिकता- सांसद कर्नल चौधरी

16 वीं लोंकसभा के आठवें सत्र में पाक विस्थापितों बताया दर्द




बाड़मेर जैसलमेर सांसद ने जैसलमेर में रह रहे पाक विस्थापितों दर्द को जाना और प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री महेादय से निवेदन किया की मानवीय आधार पर इन पाक विस्थापित षरणार्थियों केा भारत की नागरिकता प्रदान करने की दिषा में कारगर कदम उठाने चाहिऐ। सांसद निजी प्रवक्ता अरुण पुरोहित ने बताया की 16 वीं लोंकसभा के आठवें सत्र में गुरूवार केा लोकसभा प्रक्रिया नियम 377 के तहत पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीडन का षिकार होकर आये हजारों हिन्दु षरणार्थी आठ साल से भारत की नागरिकता पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे है। वे भारत में आये तो बेहतर जिंदगी की तलाष में है लेकिन यहां उनकी तकलीफों से किसी को कोई सरोकार नहीं है ऐसा लग रहा है। राजस्थान में अंतिम बार 2007 मे विस्थापितों को नागरिकता मिली थी। तब से अब तक पडौसी देष पाकिस्तान में हालात खराब ही हुए है। पाक में हिन्दुओं की हालत खराब है। इसलिए हर रविवार केा पाक से आने वाली थार एक्सप्रेस में अपनी जान एवं आबरू केा बचाने हेतु कुछ कपडों एवं बर्तनों के साथ यात्री उतर रहे है। यह लोग अपने रिष्तेदारेां या परिचितांे के साथ राजस्थान ही आते है। कमोबेष यही स्थिति गुजरात, मध्यप्रदेष एवं छतीसगढ में भी है। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर में यदि देखा जाये तो 5000 से ज्यादा पाक षरणार्थी है। जो गत 7-8 वर्षो से भटक रहे है।

निजी प्रवक्ता अरुण पुरोहित ने बताया की सांसद ने कहा है की पाक विस्थापितों दर्द का अहसास उनके चहरों से किया जा सकता है। राजस्थान में मुख्य रूप से पाक के सिंध और अपरसिंध प्रान्त के लोग विस्थापित होकर आ रहे हैं। इनमें से 50प्रतिषत थारपारकर जिले से आये हैं जो अमरकोट, मीरपुरखास, मिठ्ठी, दीपकों, चेलार, नगरपारकर, सांगर, नवाबषाह दादु, सखर, हैदराबाद और कराची से हंै। इनमे मुख्य रूप से सोढा राजपुत, सिंधी लोहाणा, पुष्करणा एवं श्रीमाली ब्रहा्रम्ण, माहेष्वरी, राजपुरोहित, जाट, मेधवाल, भील, कोली, केाड, सुथार, दर्जी एवं चारण हैं। इसमें से 80-90 प्रतिषत मेरे संसदीय क्षेत्र के है और जो विभाजन के बाद रिष्तेदारों के दुर हुए है। ये लोग लान्ग टर्म वीजा पर रह रहे है। इनके दर्द का कोई छोर नहीं है। इनको ना नोकरी मिलती है ना बैंक खाता खुलता है ना ही आवष्यक कार्य हो पा रहे है एक लाचार बैवस की जीन्दगी जी रहे है। 2007 में 13 हजार षरणार्थियों के दर्द को समझते हुए भारत सरकार ने राजस्थान के पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने हेतु जिला कलक्टरों केा विषेष अधिकार दिये थे। जिससे उनको सम्मान की जिन्दगी जीने का हक मिला था।

मुझे प्रसन्नता है कि ख्याति प्राप्त गायक अदनान सामी को महज 7 माह में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इसी प्रकार उक्त षरणार्थी जो 7-8साल से भटक रह है उनको भी नागरिकता प्रदान की जावे। अतः आग्रह है कि 2004-05-06 में जिस प्रकार भारत सरकार ने पाक विस्थापितों केा भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु जिला कलक्टरर्स को जो अधिकार प्रदान किये थे। वही षक्तियाॅ पुनः प्रदत कर खानाबदोष की जिन्दगी जीने वाले उन पाक विस्तापितों केा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के निर्देष प्रदान किये जाने चाहिए।

झालावाड़ बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिले में कई स्थानों पर बैठकें आयोजित



झालावाड़ बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिले में कई स्थानों पर बैठकें आयोजित
झालावाड़ 28 अप्रेल। आगामी 9 मई को अक्षय तृतीया तथा 21 मई को पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिये आज झालावाड़ जिले में उपखण्ड अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों ने अनेक स्थानों पर बैठकें लेकर सरकारी तंत्र तथा प्रबुद्ध लोगों को इस सामाजिक बुराई को रोकने में जिला प्रशासन की मदद करने की अपील की।

उपखण्ड अधिकारी सुनेल रामकिशन मीणा, उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी कमलसिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी अकलेरा डॉ. सत्यप्रकाश कस्वां, उपखण्ड अधिकारी खानपुर हनुमानसिंह गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना गौरव अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी गंगधार चंदन दुबे तथा उपखण्ड अधिकारी असनावर रामचरण शर्मा ने अपने अपने उपखण्ड में बैठकों का आयोजन किया। इसी प्रकार विकास अधिकारी झालरापाटन राजेन्द्र गुप्ता, विकास अधिकारी बकानी मोहनसिंह, विकास अधिकारी पिड़ावा आजाद कुमार जैन, विकास अधिकारी अकलेरा के. एम. वर्मा विकास अधिकारी मनोहरथाना के. सी. मीणा, विकास अधिकारी डग राजूरामसिंह, विकास अधिकारी भवानी मण्डी सुरेश बागोरिया, विकास अधिकारी खानपुर शैलेश रंजन ने अपनी-अपनी पंचायत समिति के क्षेत्र में बैठकें ली गईं।

उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह से होने वाले नुक्सानों तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि नाबालिग के साथ शादी करने वाले बालिग व्यक्ति को अथवा बाल विवाह करवाने के दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माने हो सकता है। नाबालिग लड़की के विवाह के कन्ज्यूम होने के मामले मंे पोक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम 10 साल की कैद का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 हर जाति, धर्म, समाज एवं व्यक्ति पर लागू है। अतः माता-पिता के साथ-साथ परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पास पडौस के व्यक्ति, गांव मंे रहने वाले अन्य मुख्य व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि भी इस एक्ट के दायरे मंे आते हैं।

इन बैठकों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम, सरपंच, वार्ड पंच, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कृषि, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद आदि विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही शादी में विभिन्न सेवाएं एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले व्यवसायी एवं श्रमिक, बैण्ड बाजे वाले, पण्डित, मौलवी, काजी, हलवाई, सजावट वाले, परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले, वैवाहिक निमन्त्राण छापने वाले आदि भी सम्मिलित हुए।