गुरुवार, 28 अप्रैल 2016

जैसलमेर ,बाल विवाह रोकथाम के लिये सामुहिक विवाह के प्रोत्साहन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करावें



जैसलमेर ,बाल विवाह रोकथाम के लिये सामुहिक विवाह के प्रोत्साहन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करावें

जैसलमेर ,28 अप्रेल। शासन सचिव महिला एवं बाल विकस विभाग राजस्था जयपुर के निर्देषों की पालना में जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने सहायक निदेषक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उपनिदेषक महिला एवं बाल विकास तथा परियोजना अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग को पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया गया हैं कि वे 9 मई अक्षय तृतीया हो होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए ऐसे अभिभावक जो बेटियों के विवाह के खर्च को वहन करने के सक्षम नहीं तथा बाल विवाह करवाते हैं उन्हें विभाग के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर बालिगों के सामुहिक विवाहों के लिए प्रोत्साहित करावें।जिला कलक्टर शर्मा ने इन अधिकारियों को निर्देषित किया हैं कि विभागवार से सामुहिक विवाह के प्रोत्साहन की कार्यवाही कर जिला कलक्टर कार्यालय को अवगत करायेगें ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने मं सफलता मिल सकें।


आगामी 04 मई तक ग्राम सेवक, क0लि0 एवं ग्राम रोजगार सहायक मुख्यालय पर रहने के लिए किया गया है पाबंद

जैसलमेर ,28 अप्रेल।विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर लादूराम विष्नोई ने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला भामाषाह प्रबन्धक, जैसलमेर द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भामषाह योजना अंतर्गत नामांकन एवं सीडिंग की शत-प्रतिषत उपलब्धि हेतु समस्त ग्राम सेवक पदेन सचिव, कनिष्ठ लिपिक(ग्राम पंचायत) एवं ग्राम रोजगार सहायक दिनांक 04 मई, 2016 तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आवष्यक रूप से उपस्थित रहकर निकटतम ई-मित्र के माध्यम से अपने पूरे परिवार का भामाषाह नामांकन करवाने के लिए प्रेरित करेगें।


गौरतलब हैं कि भामाषाह नामांकन ई-मित्रों पर निःषुल्क किया जा रहा है। उक्त की व्यापक स्तर पर माॅनिटरिंग पंचायत प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदा) अपनी - अपनी आवंटित ग्राम पंचायतों में करेंगें एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत करायेंगें। अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्व सख्त अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


जैयलमेर ,अनुपस्थित ग्राम सेवकों केा कारण बताओ नोटिस

जैयलमेर , 28 अप्रेल। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम लादूराम विष्नोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत आज 28.अप्रेल गुरुवार केा ग्राम पंचायत धनाना, लखा, उण्डा एवं राघवा में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों की अनुपस्थिति के क्रम में क्रमषः रमणलाल, हरिषंकर, श्रीमती अनिता एवं राजीव कुमार सिंह केा कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है। उन्होनंे यह भी बताया कि दिनांक 04 मई, 2016 तक समस्त ग्राम सेवक पदेन सचिव, कनिष्ठ लिपिक(ग्राम पंचायत) एवं ग्राम रोजगार सहायक आवष्यक रूप से उपस्थित रहे एवं दिये गये निर्देषानुसार कार्यवाही सम्पन्न करेंगंे वक्त निरीक्षण अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्व कठोर अनुषासनात्मक कार्यवाही अमल मेें लायी जावेगी।

अक्षय तृतीय पर होने वाले बाल विवाहों केा रोके
जैसलमेर, 28 अप्रेल। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर लादूराम विष्नोई ने बताया कि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत दिनांक 09 मई, 2016 को अक्षय तृतीय के अवसर पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम हेतु ब्लाॅक जैसलमेर एवं सम क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्घ्थ्य विभाग, षिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ कार्मिको को बाल विवाह की आषंका/सूचना होने पर निकट के पुलिस स्टेषन में सूचना देने हेतु निर्देषित किया गया है।




उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह रोकने बाबत ब्लाॅकों में गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, किषोरी समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनियों को बाल विवाहों के विरूद्व वातावरण निर्माण के लिये सक्रिय कार्यवाही करने, बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों एवं धार्मिक गुरूवों एवं विभिन्न धार्मिक संस्था प्रधानों को देने एवं बाल विवाह रूकवाने में गांव के प्रमुख व्यक्तियों की पहचान कर उनका सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कहा गया।




उन्होंने साथ ही ब्लाॅक में कार्यरत कार्मिकों को यह भी कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों व समुदाय जो विवाह कराने में सहयोगी होते है यथा पण्डित, पण्डाल व टेंट लगाने वाले, हलवाई, ट्रांसपोर्टर्स, प्रिन्टर, बैण्ड बाजा इत्यादि केा भी बाल विवाह में सहयोग न करने का आष्वासन लेने एवं जिन गांव/मौहल्लें के उन परिवारों में जहाॅ बाल विवाह होने की आषंका हो वहाॅ समझाईस करें एवं आवष्यक होने पर कानूनी करवायी करने का कहा गया।

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