बाड़मेर बाल विवाह रोकने को होंगे पुख्ता इंतजाम,नियंत्रण कक्ष स्थापित
-बाड़मेर जिले मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए उपखंड एवं तहसील स्तर पर सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जो संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर बाल विवाह की रोकथाम करने के साथ आमजन को इसके प्रति जागरूक भी करेंगे।
बाड़मेर, 28 अप्रेल। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस की ओर से इस बार पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील स्थानांे पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ मोनेटरिंग के लिए उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारियांे को सेक्टर अधिकारियांे के रूप मंे लगाया जाएगा। यह अधिकारी नियमित तौर पर संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध मंे महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री अनिता भदेल ने गुरूवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला कलक्टरांे एवं पुलिस अधीक्षकांे को बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राज्य मंत्री भदेल ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए संवेदनशील ग्राम पंचायतांे को चिन्हित करते हुए अधिकारियांे एवं पुलिस जाब्ते को मोनेटरिंग के लिए तैनात किया जाए। उन्हांेने पुलिस अधीक्षक को भी संबंधित थानाधिकारियांे को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्हांेने 9 एवं 21 मई को बाल विवाह होने की आशंका के मददेनजर तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि तीन चरणांे मंे सेक्टर अधिकारी संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करें। इसके तहत 1 एवं 2, 5 एवं 6, 8 एवं 9, 16 एवं 21 मई को संबंधित क्षेत्र मंे जाकर आमजन से बाल विवाह की रोकथाम के लिए समझाइश की जाए। उन्हांेने कहा कि सेक्टर अधिकारी भ्रमण के दौरान पटवारी,ग्रामसेवक, सरपंच, महिला सुपरवाइजर, एएनएम,जीएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे एवं प्रबुद्व नागरिकांे की बैठक लेकर उनको बाल विवाह रोकने के लिए प्रति जागरूक करें। वीडियो कांफ्रेसिंग मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सती चैधरी, कार्यक्रम अधिकारी अशोक गोयल उपस्थित थे। इस दौरान राज्य मंत्री भदेल ने कहा कि जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष मंे बेसिक फोन, व्हाटसअप, ई-मेल के जरिए भी बाल विवाह संबंधित सूचना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। नियंत्रण कक्ष मंे शिकायत पंजिका भी संधारित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।
प्रिंिटंग प्रेस मालिकांे को पाबंद करने के निर्देशः बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रिटिंग पे्रस मालिकांे को विवाह कार्ड पर वर-वधू की जन्म तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह टेंट मालिकांे, फोटोग्राफरांे, केटरिंग, बैंड एवं घोड़ी मालिकांे को भी बाल विवाह मंे शामिल नहीं होने के लिए समझाइश करने के निर्देश दिए गए है।
जागरूकता गतिविधियां होगी आयोजितः बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले मंे ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियांे का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग मंे निर्देश दिए गए कि ग्राम सभा, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठक मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामूहिक शपथ दिलाई जाए। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानांे पर होर्डिग्स लगाने के साथ स्थानीय केबल पर बाल विवाह अपराध है, की सूचना प्रदर्शित कराई जाए।
नियंत्रण कक्ष स्थापितः बाड़मेर जिले मंे बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 1077,02982-222226 एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष 100 एवं 02982-221822 पर बाल विवाह से संबंधित सूचना दी जा सकती है। उन्हांेने बताया कि उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर भी चैबीस घंटे नियंत्रण कक्ष संचालित होंगे।
उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर, 28 अप्रेल। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व का हो, समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो और समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हों।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें