बाड़मेर समाचार डायरी ,बाड़मेर जिले से आज के ताज़ा समाचार परिवादांे पर गंभीरता से कार्रवाई कर पीड़ित को राहत पहुंचाएं: खोलिया
अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश किए
गए परिवादांे की बारीकी से जांच पड़ताल के निर्देशबाड़मेर, 22 अप्रेल। जन सुनवाई के दौरान पेश किए गए परिवादांे पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने के साथ आयोग को रिपोर्ट भिजवाएं। इसमें किसी तरह की कौताही बरती गई तो संबंधित अधिकारियांे के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने यह बात शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कांफ्रेस हाल मंे आयोजित जन सुनवाई के दौरान कही।जन सुनवाई के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष खोलिया ने कहा कि राज्य सरकार एवं आयोग अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचारांे को लेकर बेहद गंभीर है। जन सुनवाई के दौरान पेश किए जाने वाले परिवादांे पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियांे को दिए गए है। प्रत्येक परिवाद पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित परिवादी को अवगत कराया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान बायतू पुलिस स्टेशन मंे दर्ज मारपीट के मामले मंे कार्रवाई नहीं होने, नेहरू नगर मंे अतिक्रमण हटाने के मामले मंे भेदभाव रूप से कुछ लोगांे को नोटिस जारी करने, अनुसूचित जाति की जमीनांे पर दूसरे व्यक्तियांे के कब्जे होने समेत कई मामले आयोग उपाध्यक्ष के समक्ष रखे गए। इस पर उपाध्यक्ष खोलिया ने संबंधित अधिकारियांे को प्रभावी कार्रवाई करते हुए आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान परिवादी उदाराम मेघवाल ने ग्राम पंचायत ढूढा समेत कई स्थानांे पर निर्धारित मापदंडांे को दरकिनार कर आदर्श विद्यालय के रूप मंे चयन नहीं करने संबंधित परिवाद पेश किया। इस पर आयोग उपाध्यक्ष ने जिला कलक्टर को इस प्रकरण की वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत कराने को कहा। जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर सुधीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, उप वन संरक्षक लक्ष्मणलाल, एसडीएम एच.आर.मेहरा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।जन सुनवाई मंे एक दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपितांे पर उसके पति को जान से मारने की धमकियां देने एवं मामला वापिस लेने के लिए दबाब बनाने संबंधित परिवाद पेश किया। आयोग के उपाध्यक्ष खोलिया ने पुलिस अधीक्षक को इस मामले मंे तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पीड़ित पक्ष को सहायता राशि नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए सहायक निदेशक को सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए। इस दौरान परिवादी उदाराम मेघवाल ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियांे की जमीन के विभिन्न मामलांे मंे पुलिस के चालान पेश करने के उपरांत भी पीड़ित पक्षांे को जमीन का कब्जा नहीं मिलने का मामला उठाया। इसी तरह अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन के नाम से दूसरे स्थान पर विद्युत कनेक्शन लेने, देदूसर मंे आबादी भूमि पर तारबंदी करने से दलित लोगांे की आवाजाही प्रभावित होने, राशन डीलरांे से संबंधित जानकारी गायब होने केे मामले आयोग उपाध्यक्ष के समक्ष रखे गए। इसी तरह चैहटन निवासी कानजी राम मेघवाल ने परिवाद पेश किया कि उसको आवंटित की गई 40 बीघा जमीन पर पाडौसी खातेदार कब्जे का प्रयास कर रहे है, पुलिस एवं राजस्व विभाग से शिकायत करने के बावजूद उसको राहत नहीं मिल रही है। आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने इन मामलांे पर ठोस कार्रवाई कर आयोग एवं पीड़ित पक्ष को सूचित करने के निर्देश दिए।-0--2-अत्याचार के मामलों में राज्य सरकार एवं आयोग गम्भीर- खोलियाबाडमेर, 22 अप्रेल। अनुसूचित जाति से जुडे अत्याचार के मामलों में राज्य सरकार एवं अनुसूचित जाति आयोग बेहद गम्भीर है। ऐसे मामलों में प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। अत्याचार के मामलों में संबंधित अधिकारियों को पीडित परिवारों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए है।अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने शुक्रवार को बाडमेर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बाडमेर जिले में जन सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को पीडित परिवार को राहत पहुंचाने एवं आरोपियों को गिरफतार करने के निर्देश दिए गए है। वहीं जमीन से जुडे मामलों में जिला कलक्टर को कार्यवाही करने को कहा गया है। उन्होने कहा कि आयोग विभिन्न स्थानों पर पहुंच कर जन सुनवाई में आम जन की समस्याएं सुन रहा है। उन्होने डेल्टा मेघवाल प्रकरण में भी आयोग की ओर से पीडित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए नियमित रूप से प्रयास करने की बात कहीं। उन्होने कहा कि पीडिता के परिवार की ओर से की गई मांग के बाद इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जा रही है। -0-जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 30 कोबाडमेर, 22 अ्रपेल। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता में 30 अप्रेल को दोपहर 3.00 बजे जिला परिषद के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल. नेहरा ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन, जिले में पेयजल, विद्युत, मनरेगा, चिकित्सा, कृषि, समाज कल्याण एवं महिला एव ंबाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा, जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।-0-ई मित्र केन्द्रों द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा दरें लिये जाने पर होगी कार्यवाहीबाडमेर, 22 अप्रेल। जिले में संचालित ई मित्र केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करना पाये जाने पर उस केन्द्र की सेवाएं समाप्त की जाकर कडी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने जिले के सभी ई मित्र केन्द्रों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने ई मित्र केन्द्र पर राज्य सरकार से प्राप्त सेवाओं की दरों को तालिका के माध्यम से 7 दिवस में प्रदर्शित करेंगे। सात दिवस बाद किसी भी ई मित्र केन्द्र पर दरे प्रदर्शित नहीं पाई जाने पर उक्त केन्द्र की तत्काल प्रभाव से सेवाएं बन्द कर दी जाएगी।उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नये राशन कार्ड के लिये आवेदन हेतु तीस रूपये, सदस्य का नाम जुडवाने, हटवाने एवं अन्य सुधार करवाने हेतु बीस रूपये, डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन हतु बीस रूपये तथा नये, डुप्लीकेट राशन कार्ड को पूर्व मुद्रित स्टेशनरी पर रंगीन प्रिन्ट कराने एवं बुकलेट में स्पेटल करने हेतु बीस रूपये की दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार शुद्धिकरण राशन कार्ड के लिए आवेदन हेतु पन्द्रह रूपये, मूल निवास, जाति और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु पन्द्रह रूपये, बिजली व पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन हेतु पचास रूपये की दर निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि आधार नामांकन, नवीन भामाशाह परिवार नामांकन, नये सदस्य का नाम जुडवाना एवं पानी, बिजली के बिल जमा करने के कार्य हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, यह कार्य निःशुल्क किये जाएगे।
कुडला में उपखण्ड अधिकारी की रात्रि चैपाल अब 29 को
बाडमेर, 22 अप्रेल। ग्राम पंचायत कुडला में जन सुनवाई एवं रात्रि चैपाल का आयोजन अब 29 अप्रेल को किया जाएगा।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर एच.आर. मेहरा ने बताया कि ग्राम पंचायत कुडला में पूर्व में 26 अप्रेल को जन सुनवाई एवं रात्रि चैपाल का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था जो स्थगित किया गया है अब पुनः 29 अप्रेल को निर्धारित किया गया है। उन्होने सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को 29 अप्रेल को ग्राम पंचायत कुडला में आयोजित जन सुनवाइ्र एवं रात्रि चैपाल में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त
बाडमेर, 22 अप्रेल। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर अक्षय तृतीया के पर्व पर आयोजित होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 16 (3 क) के प्रावधानुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाहों के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्यवाही कर निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।
कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय में नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्राम सेवक, पटवारियों के माध्यम से एकत्र करेंगे जिसमें वर वधु की आयु भी शामिल हो ताकि उन विवाहों के दौरान होने वाले बाल विवाहों पर पूरी निगरानी रखी जाकर बाल विवाहों की रोकथाम की जा सके। साथ ही उन्होने क्षेत्र में बाल विवाह के आयोजन की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
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मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत
बाडमेर, 22 अप्रेल। विभिन्न सडक दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता) सुधीर शर्मा ने बताया कि सडक दुर्घटना में मृतक देराजराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी बांटा तहसील गुडामालानी, मृतक अणदाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डुगराणियों की ढाणी सवाउ पदमसिंह तहसील गिडा, मृतक अरूणा देवी पत्नी चन्द्र कान्त जाति व्यास श्रीमाली निवासी श्रीमालियों की गली बालोतरा, मृतक सुमेरसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी आसाराबा दुदावतान तहसील पचपदरा तथा मृतक पारसमल पुत्र उतमाराम जाति माली निवासी बलदेव नगर बाडमेर को पचास -पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।
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