हत्या के प्रयास का आरोपी जमानत पर रिहा
बालोतरा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने हत्या का प्रयास करने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार सिटीपेल केयर्न इण्डिया कंपनी में रसोईए के पद पर कार्यरत कौशलू निवासी जेठाराम पुत्र बींजाराम ने सिणधरी पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया था कि 21 जुलाई को रात सवा दस बजे वह कंपनी से रवाना होकर कौशलू से होडू मार्ग होते हुए ढाणी की तरफ जा रहा था।
कौशलू से आधा किमी दूर पहुंचने पर पीछे से आए सावंलदास पुत्र मोडादास निवासी कौशलू ने उसका रास्ता रोककर गला पकड़ा। हाथ में थमे धारदार नुकीले हथियार से जगह जगह वार किए। बचाव के लिए चिल्लाने पर हुकमाराम व पूनमाराम ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 324, 308, 341 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
यहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता चैनाराम चौधरी व रमेश कच्छवाह ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर तर्क प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मानाराम विश्Aोई ने व परिवादी की ओर से अधिवक्ता लाधूराम चौधरी ने पैरवी कर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अधिवक्ताओं की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी सांवलदास को बीस हजार रूपए की हैसियत तस्दीक सुदा जमानत व इसी राशि के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
बालोतरा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने हत्या का प्रयास करने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार सिटीपेल केयर्न इण्डिया कंपनी में रसोईए के पद पर कार्यरत कौशलू निवासी जेठाराम पुत्र बींजाराम ने सिणधरी पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया था कि 21 जुलाई को रात सवा दस बजे वह कंपनी से रवाना होकर कौशलू से होडू मार्ग होते हुए ढाणी की तरफ जा रहा था।
कौशलू से आधा किमी दूर पहुंचने पर पीछे से आए सावंलदास पुत्र मोडादास निवासी कौशलू ने उसका रास्ता रोककर गला पकड़ा। हाथ में थमे धारदार नुकीले हथियार से जगह जगह वार किए। बचाव के लिए चिल्लाने पर हुकमाराम व पूनमाराम ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 324, 308, 341 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
यहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता चैनाराम चौधरी व रमेश कच्छवाह ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर तर्क प्रस्तुत किए। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मानाराम विश्Aोई ने व परिवादी की ओर से अधिवक्ता लाधूराम चौधरी ने पैरवी कर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अधिवक्ताओं की बहस सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी सांवलदास को बीस हजार रूपए की हैसियत तस्दीक सुदा जमानत व इसी राशि के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।