शनिवार, 6 अगस्त 2011

दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की कैद


अभियुक्त पर लड़की के परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, फांसी लगाकर विवाहिता ने की थी आत्महत्या

जयपुर। जिले की एडी जे फास्ट ट्रैक (एक) अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति सियाराम शर्मा को दस साल कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त की शादी 2005 में गरिमा उर्फ गंगा के साथ हुई थी। पिछले साल फांसी से लटकने से गरिमा की मौत हो गई और उसके परिवारजनों ने अभियुक्त के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने एक मारुति कार व बीस हजार रुपए की मांग की थी और यह नहीं देने पर गरिमा को प्रताडि़त किया, जिस कारण से उसकी मौत हुई।

नशीले पदार्थों की तस्करी करने पर विदेशी को कैद

महानगर की एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने पर नाईजीरिया निवासी माइकल को पांच साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सदर थानाधिकारी को 16 फरवरी 09 को एक कोरियर कंपनी के उपमहाप्रबंधक ने सूचित किया कि उन्हें एक पार्सल दक्षिण अफ्रीका भेजने के लिए मिला है और उन्हें संदेह है कि उसमें कुछ माल तस्करी किया जा रहा है।

थानाधिकारी ने पार्सल को खोला तो पाया कि वह बहरोड़ से दक्षिण अफ्रीका के लिए भेजा जा रहा था और उसमें पांच सौ ग्राम ब्राउन शुगर मिली। पार्सल पर लिखे मोबाइल नंबरों की जांच करने पर वह माइकल के निकले।

पुलिस ने उसे 17 नवंबर दिल्ली से पकड़ा और पाया कि वह देश में बिना वीजा के ही रह रहा था और बिना लाइसेंस के ही विदेश में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 7 मई10 को उसके खिलाफ बिना लाइसेंस मादक पदार्थों की तस्करी करने व बिना वीजा के देश में रहने के आरोप में विदेशी एक्ट की धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश किया।

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