कोटा बच्चे के सामने किया था मां से रेप फिर दोनों को मार डाला, तीन को हुई फांसी
कोटा।उद्योग नगर थाना इलाके में 5 साल पहले महिला से गैंगरेप कर मां-बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को एससी-एसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से कोर्ट परिसर में हर कोई चकित रह गया।- पुलिस की मौजूदगी में तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक आरोपी को दोपहर में ही सजा सुना दी गई थी, वहीं दो आरोपियों की सजा पर शाम को मुहर लगी।- गौरतलब है कि दिसंबर, 2012 में डकनिया रेलवे स्टेशन के करीब बजरंग नगर में पुलिस को मां-बेटे की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी मिली थी।- इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात में शामिल कपिल, इमरान और टीपू को गिरफ्तार किया था। तबसे ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था।- वहीं आरोपियों से पूछताछ करने पर ये भी सामने आया कि उन्होंने 16 साल के नाबालिग को बंधक बनाकर उसके सामने ही उसकी मां से गैंगरेप किया था।- इसके बाद मां-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया।कोटा।उद्योग नगर थाना इलाके में 5 साल पहले महिला से गैंगरेप कर मां-बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को एससी-एसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से कोर्ट परिसर में हर कोई चकित रह गया।- पुलिस की मौजूदगी में तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक आरोपी को दोपहर में ही सजा सुना दी गई थी, वहीं दो आरोपियों की सजा पर शाम को मुहर लगी।- गौरतलब है कि दिसंबर, 2012 में डकनिया रेलवे स्टेशन के करीब बजरंग नगर में पुलिस को मां-बेटे की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी मिली थी।- इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात में शामिल कपिल, इमरान और टीपू को गिरफ्तार किया था। तबसे ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था।- वहीं आरोपियों से पूछताछ करने पर ये भी सामने आया कि उन्होंने 16 साल के नाबालिग को बंधक बनाकर उसके सामने ही उसकी मां से गैंगरेप किया था।- इसके बाद मां-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया।