सोमवार, 2 मार्च 2020

पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देशन में हुआ ष्ष् ऑपरेशन आशा प्रथमष्ष् मिटींग का आयोजन

पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देशन में हुआ ष्ष् ऑपरेशन आशा प्रथमष्ष् मिटींग का आयोजन
विभिन्न संस्थाओं के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति के अधिकारी रहे उपस्थित
बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानूनो की दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक ने गुमशुदा नाबालिक बच्चों की तलाश एवं बाल श्रम के बारे में दिये विशेष दिशा निर्दे

        जैसलमेर आज दिनांक 02य03य2020 को जिला पुलिस अधीक्षक डॉ किरन कंग सिध़्दू  की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसलमेर में पुलिस मुख्यालय द्वारा गुमशुदा नाबालिक बच्चों की तलाश एवं बाल श्रम की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान ष्ष् ऑपरेशन आशा प्रथमष्ष् के तहत मिटींग का आयोजन किया गया। उक्त मिटींग में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री अमीनखॉए हिम्मतसिंह कविया स0 नि0 बाल विभाग जैसलमेरए सुरेश कुमार श्रम विभाग जैसलमेरए किशोर न्याय बोर्ड सदस्य पूजा चौहानए सखी सेंटर से ललिता सैनीए चाईल्ड लाईन जैसलमेर से अनुराधा शर्मा व दीपक कुमारए सवेरा संस्थान जैसलमेर चेतन पालिवालए विशेष योग्य जन विधालय किशनाराम व एएसटीयू से सउनि नारायणसिंह व हैड कानि शैलेन्द्रसिंह तथा जिला जैसलमेर के समस्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे।
     गोष्ठी में शरीक अधिकारीगण द्वारा आयोजित मिटिंग के बारे में विस्तार में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बोधित करते हुए बताया कि छोटे बच्चों को जबरन मजदूरी नहीं करवाने की बात रखी तथा इस प्रकार का कोई मामला सामने आने पर समस्त संस्थाओं एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्यिों को उसके विरूद्ध कार्यवाही करवाने की बात रखी। तथा बच्चों के बचपन के साथ हो रहे अन्याय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि जिले में संचालित विभिन्न होटलोंए रेस्टोरेंटए ढाबों मे उनसे कई कार्य करवाये जाते है तथा न करने पर मारपीट भी की जाती है जोकि न्याय संगत नहीं है इस संबंध में सभी को सतर्क रहने की बात रखी। पुलिस थाना के बीट कानि0 भी अपने अपने बीट क्षैत्र मे होने वाले बाल श्रम की जानकारी थानाधिकारी को तुंरत प्रभाव से देगें ताकि प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। जिला एवं थानास्तर पर होने वाली जनसहभागिता मिटीग के दौरान भी बाल कल्याण समिती एवं चाईल्ड लाईन के सदस्यो को भी मिटींग में सम्मिलित किया जावेगा। प्रत्येक नागरिक को हर वक्त बाल श्रम को रोकने के लिए तत्पर रहना चाहिए ।  गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने की बात कही तथा जिले में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के निर्देश दिये तथा बच्चों के संबंध में किशोर न्याय ;बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही अमल में लाने की बात कहीए ताकि बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम एवं बालको के विरूद्व होने वाले जघन्य अपराधो पर प्रभावी तोर पर अंकुश लगाया जा सके।

बाड़मेर, औद्योगिक भूमि का आवासीय नियमन नहीं किया जा सकता

बाड़मेर,   औद्योगिक भूमि का आवासीय नियमन नहीं किया जा सकता


बाड़मेर, 2 मार्च। राजस्व मंत्री हरीश चैधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि नियमानुसार औद्योगिक भूमि के आवंटन होने पर उसका आवासीय नियमन नहीं किया जा सकता है। चैधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यदि रीको को औद्योगिक भूमि का आवंटन किया गया है, तो उस भूमि का उपयोग केवल उद्योग स्थापित करने में ही किया जा सकता है।
इससे पहले चैधरी ने विधायक बलवान पूनियाँ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में जिन श्रेणियों की भूमि को प्रतिबंधित किया गया है उन पर खातेदारी, आवंटनध्नियमन नहीं किया जा सकता है। धारा 16 में वर्णित श्रेणियों की भूमियों में से चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किया जाकर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजन हेतु आवंटन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसी भूमियों पर अतिक्रमण कर बसी आबादी के नियमन पर विभिन्न न्यायालयों के समय -समय पर पारित निर्णयों में प्रतिबन्धित भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने के निर्देश दिये हैं। केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व्यापक जनहित में ही ऐसे नियमन पर विचार किया जा सकता है। चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में प्रावधित है। 
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बाड़मेर, एम.एस.एम.ई. एक्ट के तहत ऋण देना आवश्यक शिकायत पर होगी कार्यवाही

 बाड़मेर,  एम.एस.एम.ई. एक्ट के तहत ऋण देना आवश्यक शिकायत पर होगी कार्यवाही
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बाड़मेर, 2 मार्च। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नये उद्योग लगाने के लिए एम.एस.एम.ई. एक्ट, 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य वित्त निगम (आरएफसी) तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) को सरकार की नीति के अनुरूप ऋण देना आवश्यक होगा और यदि इसमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मीना ने कहा  कि एमएसएमई एक्ट के तहत तीन वर्ष तक भूमि के रूपांतरण के बिना भी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2020-21 में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नदबई (भरतपुर)  एवं चाकसू (जयपुर) जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे एवं औद्योगिक दृष्टि से उपयुक्त भूमि के चिन्हिकरण हेतु सभी जिला कलेक्टरों को लिख दिया गया है।
मीना ने बताया कि प्रदेश में उद्योग लगाने और व्यवसाय के लिये सुगम वातावरण स्थापित करने हेतु एकल खिड़की ख्ैपदहसम ॅपदकवू, योजना को प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठत्।च् 2019 के अन्तर्गत नियमों के सरलीकरण के दिशा-निर्देश बनाये जा रहे है। इसके अतिरिक्त एकल खिड़की को अद्यतन किया जा रहा है ताकि यह निवेश अवसरों, सेक्टर्स, इन्वेस्टर लॉगिन, फॉर्म्स, दिशा-निर्देशों आदि की समुचित सूचना उपलब्ध करवा सकें। ठत्।च् 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्वेरी मैनेजमेन्ट सिस्टम को क्रियान्वित कर दिया गया है। इस हेतु एक व्यक्ति को विशेष रूप से सारे प्रश्नों का विवरण संधारित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये करों की दर/टैरिफ से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि एकल खिड़की व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक सत्त प्रक्रिया है, इसमें नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है और सिस्टम से पुराने/अप्रचलित फार्म/सेवाओं को हटाया जा रहा है। अब तक इसमें 14 विभागों की 95 सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि एकल खिड़की व्यव्स्था के तहत उपलब्ध सुविधाओं का संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित गोष्ठियों में भी व्यापक प्रचार-प्रचार किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इन से लाभान्वित हो सके।
उन्होंने बताया कि एकल खिड़की व्यवस्था के तहत दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी, 2020 तक विभिन्न विभागों से अनुमति/स्वीकृति के लिये रुपये 39380 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 56938 आवेदन प्राप्त हुये। इसमें से रुपये 17837 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 15436 प्रस्तावों के लिये अनुमति जारी कर दी गई है। 
उद्योग मंत्री ने बताया कि 4 मार्च, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश-2019 जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत राज उद्योग मित्र पोर्टल पर 27 फरवरी, 2020 तक एमएसएमई उद्यमों के कुल 3430 आवेदन प्राप्त हुये है, जिनमें सूक्ष्म श्रेणी के 1233, लघु श्रेणी के 1376 एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के 821 आवेदन सम्मिलित है। इन सभी को एक्नॉलेजमेन्ट सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है।
मीना ने बताया कि भूमि के कानूनन रूपांतरण के बिना रीको लि0 द्वारा नये एम.एस.एम.ई. एक्ट के प्रावधानों के तहत परियोजनाओं का गुणावगुण के आधार पर विवेचन कर सावधि ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। राजस्थान वित्त निगम इकाईयों की स्थापना हेतु रहन योग्य प्रतिभूति को रहन में रखकर ऋण उपलब्ध कराता है।

*जैसलमेर में महिला सप्ताह का जिला स्तरीय समारोह से भव्य आगाज*

जैसलमेर,   अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस*
*जैसलमेर में महिला सप्ताह का जिला स्तरीय समारोह से भव्य आगाज*

*सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चांे के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का लाभ

जैसलमेर, 02 मार्च/अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की कड़ी में इस बार 2 मार्च से 8 मार्च तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसलमेर में महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण हाट में जिला स्तरीय समारोह के साथ सप्ताह का भव्य शुभारम्भ हुआ जिसमें जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन, आशासहयोगिनी के साथ ही शिक्षिकाओं ने भाग लिया।
जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा कि वे इन योजनाओं का धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन करते हुए पात्र महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार से लाभान्वित करने के साथ ही गर्भवती महिलाआंे का पंजीयन कराने एवं उनकी एएनसी चेकअप समय पर कराने पर भी जोर दिया।
उन्हांेने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में सभी महिलाआंे को बधाई दी एवं कहा कि वे ईच्छा शक्ति के साथ कार्य कर महिलाआंे एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दंे। उन्होंने बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा भी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सही ढंग से देने पर जोर दिया। उन्होंने श्रेष्ठ कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशासहयोगिनी को अपनी ओर से बधाई दी एवं अन्य को भी सीख दी कि वे भी इनसे पे्ररणा लेकर आंगनवाड़ी केन्द्र सेवाआंे का बेहतर क्रियान्वयन कर पात्र लोगों को लाभ पहुंचाएं।
कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र कुमार व्यास, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राजेन्द्र कुमार चैधरी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आर.पी. गर्ग, बाल विकास परियोजना अधिकारी पोकरण ओमप्रकाश चैधरी के साथ ही अच्छी संख्या में महिला शक्ति उपस्थित थी। जिला कलक्टर ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षा अर्जित करावंे। साथ ही उन्होंने महिलाओं एवं किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने पर बल दिया।
जिला कलक्टर ने इस मौके पर बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं योजनान्तर्गत हस्ताक्षर अभियान का अपने हस्ताक्षरों से शुभारम्भ किया वहीं उन्हांेने समारोह में इन्द्रा महिला शक्तिनिधि योजना के अन्तर्गत ब्रोसर का विमोचन किया। उन्होंने महिला दिवस सप्ताह के दौरान जो कार्यक्रम किए जाने है उनको प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिए।
उन्हांेने इस मौके पर उत्कृष्ठ कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रेम कंवर, मंजू व्यास, रेखा छींपा, सहायिका मूल कंवर, स्वरूपी, पार्वती गोपा, आशासहयोगिनी जेठी, सुशीला, खेतु कवंर को यशोदा पुरस्कार तथा साथिन मीना, लक्ष्मी, शारदा को साथिन पुरस्कार से सम्मानित किया।
समारोह के दौरान उप निदेशक महिला एवं बाल विकास राजेन्द्र चैधरी ने अतिथियांे का स्वागत करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सप्ताह 8 मार्च तक मनाया जाएगा एवं विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्हांेने बताया कि जिला स्तरीय समारोह में गुड एवं बेड टच संबंधी फिल्म कोमल का प्रदर्शन किया गया।
इस मौके पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र व्यास ने महिलाओं के अधिकारो की जानकारी दी। कार्यक्रम के अवसर पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की वहीं कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता हनवंतसिंह एवं डाॅ अंजली ने किया।
*मंगलवार को चुप्पी तोड़ो दिवस मनाया जाएगा*
महिला सप्ताह की कड़ी में मंगलवार, 3 मार्च को चुप्पी तोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अन्तर्गत जिले के समस्त विद्यालयांे एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें महिलाओं एवं छात्राआंे को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन तथा गुड व बेड टच के बारे में जानकारी दी जाएगी।

जैसलमेर, जिला कलक्टर ने सिटी पार्क का किया निरीक्षण

जैसलमेर,  जिला कलक्टर ने सिटी पार्क का किया निरीक्षण
*महात्मा गांधी स्मृति वन - सिटी पार्क होगा विकसित पार्क में बबूल कटाई एवं सफाई कराने के दिए निर्देश*

जैसलमेर, 02 मार्च/जिला कलक्टर नमित मेहता ने स्वर्णनगरी जैसलमेर में बाड़मेर-जैसलमेर रोड़ पर स्थित सिटी पार्क का निरीक्षण किया एवं वहां की स्थिति देखी। उन्हांेेने बताया कि इस पार्क को महात्मा गांधी स्मृति वन - सिटी पार्क के रूप में विकसित कराने की कार्य योजना है। उन्हांेने इसे विकसित करने की दृष्टि को रखते हुए पार्क का निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्थाएं देखी।
जिला कलक्टर मेहता ने आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिए कि वे शीघ्र ही जेसीबी लगाकर पार्क में बबूल एवं अन्य पेड़ों की कटाई कराके पूर्ण रूप से साफ-सुथरा बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पार्क में जो फुटपाथ है उसकी मरम्मत कराने एवं यहां पर हाई मास्क लाईट व अन्य लाईटें लगाने के साथ ही जो नलकूप है उसको भी पुनः चालू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगर परिषद बृजेश राॅय, सहायक अभियंता नगर विकास न्यास, साहब राम जोशी, सचिव जैसलमेर विकास समिति चन्द्रप्रकाश व्यास के साथ ही नगर परिषद के अभियंता साथ में थे।
जिला कलक्टर ने सचिव जैसलमेर विकास समिति की कहा कि वे पार्क में महात्मा गांधी स्मृति वन को विकसित करने के लिए कितने पौधे लगाने की जरूरत होगी उसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि इस वन को भी यहां पर विकसित किया जा सकें। उन्होंने आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता से लेते हएु शीघ्र ही चालू करें।
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