राज.राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी(प्रारम्भिक) परीक्षा
निश्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पादित कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध
बाड़मेर सरहद से सरकारी समाचार
बाडमेर, 12 जून। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 14 जून को आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है।
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में परीक्षा संबंधी तैयारियों की विस्तार के साथ समीक्षा की गई तथा आवश्यक बन्दोबस्त समय रहते सुनिचत करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आयोग द्वारा जारी दि निर्दों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर परीक्षा संबंधी समस्त कार्यो को सुचारू रूप से अंजाम देने के निर्दो दिए।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 14 जून को प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तथा दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक दो सत्रों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए 14 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। उन्होने बताया कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों की रोकथाम तथा अन्य गडबडियों को रोकने के लिए पांच सतर्कता दल तैनात किए गए है। उपखण्ड अधिकारी सी.आर. देवासी, नखतदान बारहठ, राको कुमार, जितेन्द्रसिंह नरूका तथा कमलो आबूसरिया के नेतृत्व में गठित सतर्कता दलों में पुलिस अधिकारी समेत 3 अधिकारी तैनात रहेंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि आयोग के निर्दोानुसार परीक्षा केन्द्रों में मोबाईल फोन पूर्णतया वर्जित रहेंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवो नहीं दिया जाएगा। उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर समस्त गतिविधियों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी ताकि पारदिर्ता बनी रह सकें। उन्होने बताया कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को प्रवो पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र आवयक रूप से साथ लाना होगा।
जिला कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा को निश्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पन्न करवाये जाने के लिए सार्वजनिक हित को मध्य नजर रखते हुए जिला मुख्यालय बाडमेर पर स्थित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर व समस्त फोटो स्टेट व फैक्स करने की दुकानों एवं साईबर कैफे पर 14 जून को प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक फोटो स्टेट माीन एवं प्रतिलिपि करने के अन्य साधनों को प्रतिबन्धित करने के आदो जारी किए गए है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने आयोग से प्राप्त दि निर्दों तथा परीक्षा संबंधी बारीकियों की पॉवर प्रजेन्टोन के जरिये विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। उन्होने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक के अलावा राजकीय संस्थान पर एकएक तथा निजी संस्थान पर दोदो पर्यवेक्षक तैनात किए गए है। उन्होने बताया कि परीक्षा से संबंधित विधिक जानकारी परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में दूरभाश नम्बर 02982 220007 पर दिनांक 12 से 13 जून तक प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक एवं परीक्षा तिथि 14 जून को प्रातः 7.00 बजे से परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न होने तक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
बैठक में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रामसिंह मीणा सहित उपखण्ड अधिकारी, पर्यवेक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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अवैद्य खनन के विरूद्ध विोश अभियान की समीक्षा
13 मामलों में एफआईआर दर्ज, 6,09,747 रूपये की राि वसूल
बाडमेर, 12 जून। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने मंगलवार को जिले में अवैद्य खनन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विोश जांच अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए 23 अप्रेल से चलाए जा रहे विोश अभियान के दौरान अब तक खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा विभिन्न तहसील क्षेत्रों में अवैध खनन के 21, अवैध निर्गमन के 7 व अवैध स्टॉक के 3 प्रकरणों सहित कुल 31 प्रकरण बनाए जाकर कुल 6,09,747 रूपये की राि वसूल की गई है। उन्होने बताया कि 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है तथा 10 वाहन, 2 माीनरी व 21 खनन उपकरण जब्त किए गए है।
बैठक में तहसीलदार पचपदरा द्वारा कृशि भूमि पर अकृशि प्रयोजन अवैध खनन होने से 4 प्रकरण तथा बायतु में 10 प्रकरण धारा 177 राजस्थान कातकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया गया। जिला कलेक्टर ने भोश तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में कृशि भूमियों पर हो रहे अवैध खान की रोकथाम के लिए धारा 177 राजस्थान कातकारी अधिनियम के प्रकरण प्रस्तुत करने की हिदायत दी। इसी प्रकार अभियान के दौरान उपखण्ड िव द्वारा अवैध खनन परिवहन करने वाले वाहन से 51,870 रूपये जुर्माना वसूली तथा उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा ग्राम डूंगरपुरा (दूधवा) में अवैध खनन करने वालों से जैव हैम्पर, कम्प्रोर पाईप, ड्रील माीन आदि खनन उपकरण जब्त किए गए है।
बैठक दौरान खनिज विभाग द्वारा जारी खनन लीज पट्टों में अब तक मौके पर सीमांकन/पीलर न होने से तहसीलदारों द्वारा जांच कार्य में कठिनाई होना बताया गया जिस पर जिला कलेक्टर ने सहायक खनिज अभियान्तो को खनन पट्टाधारियों को मौके पर पीलर लगवाये जाने तथा सीमांकन करवाने की व्यवस्था हेतु पाबन्द करने के निर्दो दिए। विोश अभियान के तहत वन भूमि/खातेदारी भूमि एवं राजकीय भूमियों पर हो रहे अवैध खनन व प्रदूशण की रोकथाम के लिए विोश रूप से सतर्कता एवं निगरानी रखने के निर्दो दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित सहित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, सहायक खनि अभियन्ता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज
बाडमेर, 12 जून। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वशर 201213 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह मई तक अर्जित उपलब्धि की समीक्षा हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में गठित जिला द्वितीय स्तरीय समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में बुधवार को प्रातः 10.30 बजे कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर. गुगरवाल ने संबंधित अधिकारियों को माह मई तक की उपलब्धियों की सूचना सहित निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्दो दिए है। 0-
निजी िक्षण संस्थानों को मान्यता संबंधी प्रस्ताव भेजने के निर्दो
बाडमेर, 12 जून। जिले की निजी िक्षण संस्थाओं को मान्यता अथवा क्रमोन्नति संबंधी आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर जमा कराने के निर्दो दिए गए है।
जिला िक्षा अधिकारी (प्रा0) पृथ्वीराज दवे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निजी िक्षण संस्थाओं के मान्यता एवं प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के प्रस्तावों हेतु 15 जून,2012 तक अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि पूर्व मे बिना मान्यता के चल रहे प्राथमिक विद्यालयों को भी अनिवार्य एवं नि:ाुल्क बाल िक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उक्त तिथि तक मान्यता लेनी आवयक है। उन्होने बताया कि उक्त तिथि के बाद जिले में कोई भी बिना मान्यता के विद्यालय चलता है तो उसके विरूद्ध आरटीई अधिनियम की धारा 18 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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