सीमावर्ती गांवों में रात्रि
कालीन विचरण पर प्रतिबन्ध
बाडमेर, 1 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारतपाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रकि्रया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट के आदो के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य गुप्तचर ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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जिला परिशद की बैठक अब 15 को
बाडमेर, 1 मार्च। जिला परिशद की साधारण सभा की बैठक अब 15 मार्च को दोपहर 12.30 बजे जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी छगनलाल श्रीमाली ने बताया कि पूर्व में उक्त बैठक 3 मार्च को निर्धारित की गई थी जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है, अब उक्त बैठक 15 मार्च को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जाएगी।
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जिला मित्र सोसायटी की बैठक
िक्षकों के आवेदन पत्र
ई मित्र से भरे जाएगें
बाडमेर, 1 मार्च। नागरिक सेवा केन्द्र तथा जिला ई मित्र सोसायटी की बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर पुरोहित ने नागरिक सेवा केन्द्रों पर निश्पादित किए जाने वाले कार्यो की समीक्षा पचात इसमें ओर अधिक विस्तार किए जाने के निर्दो दिए। उन्होने कहा कि सीएससी पर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाने से लोगों को सुविधा होगी। उन्होने जोधपुर डिस्कॉम व जलदाय विभाग तथा बीएसएलएल को बकाया कमीान की राि का भाीध्र भुगतान करने के निर्दो दिए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी छगनलाल श्रीमाली ने बताया कि भाुक्रवार से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन पत्र ऑन लाईन भर जाने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होने ऑन लाईन आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में निर्धारित भाुल्क की सूची सीएससी पर चस्पा करने के निर्दो दिए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने सीएससी धारकों को ऑन लाईन आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी कराई।
बैठक में कोशाधिकारी सवाईलाल गर्ग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी एवं नागरिक सेवा केन्द्र संचालक उपस्थित थे।
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परिवार कल्याण िविरों का कार्यक्रम निर्धारित
बाडमेर, 1 मार्च। जिला प्रासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से मार्च माह में जिले में विभिन्न स्थानों पर परिवार कल्याण िविरों का आयोजन किया जाएगा। उक्त िविरों में परिवार कल्याण के साथ साथ मातृ एवं िु स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेन्द्रसिंह ने बताया कि 2 मार्च को गिराब व हरसाणी, 3 को बिला, 5 को जैसिन्धर स्टोन, 10 को िव, चवा, बायतू व समदडी, 11 को रामसर व सिवाना, 12 को चौहटन व कल्याणपुर, 13 को गडरारोड, सिणधरी, गिडा व सवाउ पदमसिंह, 14 को पीपराली व पचपदरा, 15 को कानासर, भूणिया व मण्डली, 16 को राणीगांव, तारातरा, गुडामालानी व पादरू, 17 को सेडवा, खडीन, असाडा व मोकलसर, 18 को रतासर, होडू व पारलू, 19 को नवातला, 20 को धोरीमना व जसोल, 21 को कवास, भीमडा व समदडी, 22 को बिला व नोखडा, 23 को गडरारोड व साता, 24 को िव, भाडखा, बालोतरा व सिवाना, 25 को धनाउ, बुरहान का तला, सनावडा, बायतु व बाटाडू, 26 को रामसर, भीयाड, पचपदरा व कल्याणपुर, 27 को चौहटन व सिणधरी, 28 को बाडमेर व गुडामालानी, 29 को पाटोदी व मजल तथा 30 मार्च को धोरीमना में परिवार कल्याण िविर आयोजित किया जाएगा।
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आवेदन पत्र आमन्ति्रत
बाडमेर, 1 मार्च। अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा माइक्रो फाईनेन्स योजना के तहत गैर सरकारी संस्थान द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के स्वयं सहायता समूहों को संस्था के माध्यम से ऋण वितरित किया जाएगा।
जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी बलदेवसिंह ने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थान के माध्यम से अल्प संख्यक समुदाय के स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किया जाना है जिसमें जो गैर सरकारी संस्थान अल्प संख्यक मामलात विभाग के नियमों के अधीन कार्य करना चाहते है वे 15 मार्च तक अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।