मुख्यमंत्री आवास योजना में
लापरवाही पर गम्भीर परिणाम
बाड़मेर, 28 फरवरी। राज्य सरकार की फ्लैगिप योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास में समयबद्ध कार्य नहीं होने तथा लापरवाही करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा जिम्मेवारी सुनिचत की जाकर दोशी को बख्सा नहीं जाएगा। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में उक्त आाय के निर्दो दिए।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना मुख्यमंत्री आोक गहलोत की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है जिसकी वह स्वयं अपने स्तर पर मोनिटरिंग कर रहे हैं तथा प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट मांग रहे है। उन्होने योजना में बाडमेर जिले से संबंेिधत कार्यो की एक डोक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाने के भी निर्दो दिए है तथा वे बाडमेर जिले में योजना के तहत हुए कार्यो को दो भर में दिखाना चाहते है इसलिए इस योजना में निर्धारित समय के तहत आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाए तथा प्रथम कित के पचात दूसरी कित जारी कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रेशित किये जाए।
उन्होने बताया कि सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना में तनिक भी लापरवाही बर्दात नहीं होगी तथा लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ जिम्मेवारी तय कर 16 सीसीए के आरोप पत्र जारी कर दो वेतन वृद्धियां तुरन्त प्रभाव से रोकी जाएगी। इसलिए विकास अधिकारी दिन रात एक कर योजना के लक्ष्य हर हाल में हासिल करें।
इस मौके पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई तथा गत माह तक प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने योजनाओं में स्वीकृत कार्यो तथा पूर्ण कार्यो की व्यापक चर्चा की तथा बकाया सी सी व यूसी तुरन्त जारी करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने जिले में चार विकास खण्डों में संचालित बीएडीपी कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने योजना के तहत जलदाय विभाग के गत वशोर के अपूर्ण कार्यो पर नाराजगी जताते हुए बकाया कार्यो के लिए विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने की हिदायत दी। उन्होने सांसद तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्यो की तकनीकी मंजूरी में देरी को गम्भीरता से लेते हुए निर्धारित समय पर तकनीकी स्वीकृति जारी करने के निर्दो दिए ताकि समय पर वितीय स्वीकृतियां जारी कर कार्य पूर्ण करवाए जा सकें। उन्होने तकनीकी स्वीकृतियों में देरी पर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्दो दिए।
बैठक में मुख्यकार्यकारी अधिकारी छगनलाल श्रीमाली, अधिशी अभियन्ता आर.सी. मीणा समेत विकास अधिकारी तथा संबंध्िोत अधिकारी उपस्थित थे।
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सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
दो करोड रूपये के सडक
निर्माण कार्यो की स्वीकृति
बाडमेर, 28 फरवरी। सीमान्त क्षैत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बाडमेर से प्राप्त सक्षम तकनीकी स्वीकृति के आधार पर सडक निर्माण के कार्यो हेतु दो करोड तरेपन हजार रूपये की वितीय स्वीकृति तथा प्रथम कित की राि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि सा.नि.वि. खण्ड िव के माध्यम से बीएसएफ कांफ्रेन्स हॉल मुनाबाव में आन्तरिक सम्पर्क सडक निर्माण, देताणी से झैलून डामर सडक निर्माण तथा देताणी से मौसेरी डामर सडक निर्माण के कार्य हेतु कुल एक करोड पचपन लाख रूपये तथा सा.नि.वि. खण्ड बाडमेर के माध्यम से हनुमानपुरा से देदाणियों की ाणी तक डामर सडक निर्माण के कार्य हेतु पैतालीस लाख तरेपन हजार रूपये की वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
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अर्न्तराष्ट्रीय कॉल्स का इन्द्राज करने के निर्दो
बाड़मेर,28 फरवरी। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेशित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राश्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राश्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवयक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदो जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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जिला ई मित्र सोसायटी की बैठक कल
बाडमेर, 28 फरवरी। नागरिक सेवा केन्द्र तथा जिला ई मित्र सोसायटी की मासिक बैठक जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
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