गुरुवार, 21 फ़रवरी 2019

बाड़मेर,शहीदों के परिजनों तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी

बाड़मेर,शहीदों के परिजनों तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को  देय पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी

बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने सैनिक बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों एवं स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहीदों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को 30 लाख रुपए तक नकद सहायता राशि मिल सकेगी।

संशोधित पैकेज के अनुसार अब शहीद का परिवार 50 लाख रुपए नकद अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज द्वितीय में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक एमआईजी आवास का विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को 3 लाख रुपए की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोडवेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, पंचायत भवन, मार्ग, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना भी शामिल है। इसी तरह स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक 5 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज - द्वितीय में 25 बीघा भूमि या 30 लाख रुपए नकद में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा पूर्व की भांति स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी दी जाएगी।




मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय सहायता राशि में बढ़ोतरी


बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में बढोतरी की है।


नए निर्देशांे के अनुसार दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। इसी तरह चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में राजकीय अस्पताल में उपचार करवाने पर दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए होगी। निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपए देय होगी। चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।

मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान,अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त

मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान,अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त



बाड़मेर, 21 फरवरी। मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त करने के साथ ई-मित्र के जरिए भी लिए जा रहे हैं। आवेदकों की सहायता के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन करने वालों को डी.डी. जमा कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए गए है। उनके मुताबिक वित सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए निर्देश दिए है कि अगर ऐसे बैंको की डी.डी. प्राप्त हो जो बैंक उनके जिले में नहीं है, तो वे डी.डी. स्वीकार करके अन्य जिले के बैंकोें से उस डी.डी. का भुगतान करें। उन्हांेने बताया कि आवेदनकर्ताआंे से इंटरनेट बैंकिंग, ई-ग्रास से भी शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा आवेदक एक से अधिक आवेदन भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को लॉटरी क्रमांक ऑनलाइन प्राप्त होगा एवं लॉटरी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्धारित स्थान पर 5 मार्च को सबके सामने पर्ची डाल कर निकाली जाएगी। दशोरा ने बताया कि देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का आवंटन करने के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं अथवा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने वाले आवेदकों को आवेदन प्रपत्र का ‘‘प्रिन्ट आउट‘‘ जिला आबकारी कार्यालय मेें जमा कराने की कोई आवश्यकता नही है। क्योंकि उन्हें तत्काल लॉटरी क्रमांक आवंटित कर दिया जाता है जो कि तत्काल उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस.के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उसका तत्काल प्रिन्ट भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन एवं शुल्क जमा होने तथा जारी किए गए लॉटरी नंबर का सत्यापन विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।




बाड़मेर, कारेली नाडी का होगा विकास,अतिक्रमण हटाने के निर्देश -जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने किया निरीक्षण।



  बाड़मेर, कारेली नाडी का होगा विकास,अतिक्रमण हटाने के निर्देश
-जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने किया निरीक्षण।

बाड़मेर, 21 फरवरी। कारेली नाडी को पिकनिक स्थल के रूप मंे विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने गुरूवार को कारेली नाडी का अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने संबंधित विभागीय अधिकारियांे एवं कार्मिकांे से कारेली नाडी के क्षेत्रफल, उपलब्ध जमीन एवं प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी ली। उन्हांेने कारेली नाडी का मौका मुआयना करने के साथ प्रस्तावित कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने कारेली नाडी के आसपास के क्षेत्र मंे किए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्हांेने नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा को कारेली नाडी परिसर की तारबंदी अथवा चारदीवारी करवाने के लिए कहा। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने पुलिस फायरिंग रेंज की जमीन का निरीक्षण करने के साथ भविष्य मंे अतिक्रमणांे की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, आयुक्त पवन मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी, आरआई देवपुरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


आवंटित लक्ष्यांे की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
बाड़मेर, 21 फरवरी। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत विभागवार आवंटित किए गए लक्ष्यांे की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर वृहद स्तर पर प्रयास करें। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सांगवा ने गुरूवार को जिला परिषद सभागार मंे बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सांगवा ने कहा कि मार्च से पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित लक्ष्यांे की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। उन्हांेने निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य आयोजना अधिकारी ताराचंद चौहान ने अब तक की अर्जित उपलब्धियांे के बारे मंे अवगत कराया। बैठक मंे जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता हेमन्त चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता एम एल जाट, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सती चौधरी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र शर्मा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशक नानक चन्द चन्द्रोदय समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बाडमेर,बाल श्रम की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करे - गुप्ता

बाडमेर,बाल श्रम की रोकथाम के लिए पुख्ता इन्तजाम करे - गुप्ता
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम समिति की बैठक सम्पन्न

बाडमेर, 21 फरवरी। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला मुख्यालय पर जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होने बाल श्रम की रोकथाम के लिए आपसी समन्वय के साथ पुख्ता इन्तजाम करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिले में गैर पंजीकृत संस्थाओं, बाल कल्याण समिति में लम्बित प्रकरणों, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं शिशुगृह में आवासीय बालकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति, बाल श्रम, गरीब बच्चों को विद्यालय एवं आंगनवाडी केन्द्रों से जोडने, गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार तक पहुंचाने एवं बाल भिक्षावृति को रोकने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तार के साथ विचार - विमर्श किया गया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर गुप्ता ने चाईल्ड लाईन एवं बाल कल्याण समिति को आपसी समन्वय के साथ बाल श्रम की रोकथाम के लिए निर्देशित किया। बाल कल्याण समिति के सदस्य रामकुमार जोशी एवं श्रीमति अर्चना ने जिले मंे फैक्ट्रियों, होटलों व दुकानों में बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल श्रम के परिवारों को आर्थिक सम्बल मुहैया करने की आवश्यकता जताई। उन्होने बताया कि इसके लिए अब तक 72 प्रकरण दर्ज हुए है जिन्हें नियमानुसार लाभान्वित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। बाडमेर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाड़मेर पुलिस प्रशासन द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश एवं भिक्षावृति उन्मूलन हेतु 8 मार्च, 2019 तक एक विशेष अभियान ‘‘ आपरेशन खुशी-1‘‘ चलाया जा रहा है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र कुमार शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सती चौधरी, श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढ़वीर, श्योर संस्थान के सत्यनारायण, डॉ. हरीश चौहान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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बाड़मेर अवैध शराब जब्त करने में सफलता

बाड़मेर  अवैध शराब जब्त करने में सफलता 
           


बाड़मेर पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मध्यनजर जिले में अवैध शराब की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देषों के तहत कार्यवाही करते हुए निम्न थानों द्वारा अवैध शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है:-
पुलिस थाना सेड़वा:- श्री तनसिंह हैड कानि. पुलिस थाना सेड़वा मय पुलिस टीम द्वारा सरहद गंगासरा मे मुलजिम रूगनाथराम पुत्र रामचन्द्र जाति विष्नोई निवासी गौड़ा के कब्जा से बिना लाईसेन्स के 45 पव्वे देषी शराब बरामद कर अभियुक्त रूगनाथराम को गिरफ्तार कर पुलिस थाना सेड़वा पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस थाना कोतवाली:- श्री लुणचन्द हैड कानि. पुलिस थाना कोतवाली मय पुलिस टीम द्वारा सीसी रोड़ इन्द्रा काॅलोनी में मुलजिम पाबूसिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा काॅलोनी बाड़मेर के कब्जा से बिना लाईसेन्स के 60 पव्वे देषी शराब बरामद कर अभियुक्त पाबूसिंह को गिरफ्तार कर पुलिस थाना कोतवाली पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस थाना कोतवाली:- श्री जेहाराम हैड कानि. पुलिस थाना कोतवाली मय पुलिस टीम द्वारा अम्बर काॅम्पलेक्स के पास मुलजिम थानाराम पुत्र चुतराराम जाति प्रजापत निवासी रोहिली के कब्जा से बिना लाईसेन्स के 24 बोतल अग्रेजी शराब बरामद कर अभियुक्त थानाराम को गिरफ्तार कर पुलिस थाना कोतवाली पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस थाना रागेष्वरी:- श्री मोहनलाल हैड कानि. पुलिस थाना रागेष्वरी मय पुलिस टीम द्वारा सरहद धोलानाडा मे मुलजिम जोगाराम पुत्र. खेताराम जाति जाट निवासी धोलानाडा के कब्जा से बिना लाईसेन्स के 55 पव्वे देषी शराब बरामद कर अभियुक्त जोगाराम को गिरफ्तार कर पुलिस थाना रागेष्वरी पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सार्वजनिक स्थान पर धारदार तलवार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मण्डली:- श्री भंवरसिह उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डली मय पुलिस पार्टी द्वारा सरहद गंगावास में सार्वजनिक स्थान पर मुलजिम छगनाराम पुत्र भुराराम जाति भील निवासी गुदीयो की ढाणी गंगावास को सार्वजनिक स्थान पर नंगी तलवार लेकर धुमते को गिरफ्तार कर उसके विरूद्व पुलिस थाना मण्डली पर आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
ध्रुमपान अधिनियम के तहत कार्यवाही
पुलिस थाना कोतवाली:- श्री लूणाराम उ.नि. पुलिस थाना कोतवाली मय पुलिस पार्टी द्वारा राजकीय महिला महाविधालय के पास मुलजिम तेजगिरी पुत्र हंसगिरी जाति गोस्वामी निवासी लक्ष्मीपुरा बाड़मेर द्वारा विधालय परीधी से 200 मीटर के अन्दर ध्रुमपान सामग्री बेचते हुए पाये जाने पर उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली पर ध्रुमपान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
अवैघ बजरी परिवहन करते एक डम्फर जब्त
पुलिस थाना सिवाना:- श्री मगाराम हैड कानि. पुलिस थाना सिवाना मय पुलिस पार्टी द्वारा सरहद किटनोद मे अवैघ बजरी परिवहन करते एक डम्फर वाहन को जब्त कर अग्रीम कार्यवाही हेतु खनन विभाग को सूचित किया गया।