बाड़मेर,शहीदों के परिजनों तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी
बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने सैनिक बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों एवं स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहीदों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को 30 लाख रुपए तक नकद सहायता राशि मिल सकेगी।
संशोधित पैकेज के अनुसार अब शहीद का परिवार 50 लाख रुपए नकद अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज द्वितीय में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक एमआईजी आवास का विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को 3 लाख रुपए की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोडवेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, पंचायत भवन, मार्ग, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना भी शामिल है। इसी तरह स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक 5 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज - द्वितीय में 25 बीघा भूमि या 30 लाख रुपए नकद में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा पूर्व की भांति स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय सहायता राशि में बढ़ोतरी
बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में बढोतरी की है।
नए निर्देशांे के अनुसार दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। इसी तरह चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में राजकीय अस्पताल में उपचार करवाने पर दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए होगी। निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपए देय होगी। चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।
बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने सैनिक बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों एवं स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब शहीदों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को 30 लाख रुपए तक नकद सहायता राशि मिल सकेगी।
संशोधित पैकेज के अनुसार अब शहीद का परिवार 50 लाख रुपए नकद अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज द्वितीय में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपए नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक एमआईजी आवास का विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को 3 लाख रुपए की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोडवेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, पंचायत भवन, मार्ग, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना भी शामिल है। इसी तरह स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक 5 लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज - द्वितीय में 25 बीघा भूमि या 30 लाख रुपए नकद में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा पूर्व की भांति स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय सहायता राशि में बढ़ोतरी
बाड़मेर, 21 फरवरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में बढोतरी की है।
नए निर्देशांे के अनुसार दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। इसी तरह चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में राजकीय अस्पताल में उपचार करवाने पर दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए होगी। निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपए देय होगी। चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।
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