गुरुवार, 21 फ़रवरी 2019

मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान,अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त

मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान,अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त



बाड़मेर, 21 फरवरी। मदिरा दुकानों के आवेदन की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। अरर्नेस्ट मनी की व्यवस्था समाप्त करने के साथ ई-मित्र के जरिए भी लिए जा रहे हैं। आवेदकों की सहायता के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन करने वालों को डी.डी. जमा कराने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए गए है। उनके मुताबिक वित सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए निर्देश दिए है कि अगर ऐसे बैंको की डी.डी. प्राप्त हो जो बैंक उनके जिले में नहीं है, तो वे डी.डी. स्वीकार करके अन्य जिले के बैंकोें से उस डी.डी. का भुगतान करें। उन्हांेने बताया कि आवेदनकर्ताआंे से इंटरनेट बैंकिंग, ई-ग्रास से भी शुल्क लिया जा रहा है। इसके अलावा आवेदक एक से अधिक आवेदन भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को लॉटरी क्रमांक ऑनलाइन प्राप्त होगा एवं लॉटरी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्धारित स्थान पर 5 मार्च को सबके सामने पर्ची डाल कर निकाली जाएगी। दशोरा ने बताया कि देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का आवंटन करने के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं अथवा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने वाले आवेदकों को आवेदन प्रपत्र का ‘‘प्रिन्ट आउट‘‘ जिला आबकारी कार्यालय मेें जमा कराने की कोई आवश्यकता नही है। क्योंकि उन्हें तत्काल लॉटरी क्रमांक आवंटित कर दिया जाता है जो कि तत्काल उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस.के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उसका तत्काल प्रिन्ट भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन एवं शुल्क जमा होने तथा जारी किए गए लॉटरी नंबर का सत्यापन विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।




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