गुरुवार, 2 फ़रवरी 2012

बाडमेर, 2 फरवरी.आज की ताजा खबर.


जिला कलेक्टर करेगी जन सुनवाई, समस्याओं का होगा हाथों हाथ निस्तारण 




बाडमेर, 2 फरवरी। आम जन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उदृेय से फरवरी माह में एक विोश अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान स्वयं पंचायत समिति मुख्यालयों पर जन सुनवाई करेगी। 
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि विोश अभियान के दौरान राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम का जन सामान्य में प्रचार प्रसार, अधिनियम के तहत आने वाले विशयों की जानकारी, कार्यो के निर्धारित समयावधि में निश्पादक एवं अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों का निस्तारण की प्रकि्रया विकसित करने व अधिनियम में निर्धारित अवधि में निस्तारित करना सुनिचत करने के उदृेय से पंचायत समिति/तहसील मुख्यालय पर जन सुनवाई तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपालों का आयोजन किया जाएगा। 
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि 3 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति सिणधरी तथा दोपहर 3.00 बजे पंचायत समिति धोरीमना में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन गुडामालानी तहसील के मांगता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल भी आयोजित की जाएगी। उन्होने बताया कि 9 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे रामसर तहसील व दोपहर 3.00 बजे चौहटन पंचायत समिति में जन सुनवाई तथा इसी दिन चौहटन तहसील के आलमसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 17 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति बालोतरा व दोपहर 3.00 बजे सिवाना पंचायत समिति में जन सुनवाई तथा इसी दिन सिवाना तहसील के करमावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि 24 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे बायतु पंचायत समिति व दोपहर 3.00 बजे िव पंचायत समिति में जन सुनवाई तथा इसी दिन िव तहसील के राजबेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 
उन्होने बताया कि प्रत्येक जन सुनवाई के दौरान समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (पीएचईडी, पीडब्ल्युडी, डिस्कॉम के संबंधित अधिशी अभियन्ता) उपस्थित रहेंगे किन्तु रात्रि चौपाल में जिला स्तरीय अधिकारी ही मौजूद रहेंगे। उन्होने बताया कि जन सुनवाई के दौरान राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों का अलग से रजिस्टर तैयार किया जाएगा। संबंधित विकास अधिकारी द्वारा रजिस्टर का संधारण किया जाएगा तथा अभ्यावेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेशित कर स्थिति से दूसरे दिन जिला कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। इसी प्रकार अभ्यावेदनों के निस्तारण से संबंधित सूचना भी प्रति सप्ताह प्रेशित की जाएगी। 
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टास्क फोर्स की बैठक 8 को 
बाडमेर, 2 फरवरी। राश्ट्रीय टीकाकरण दिवस (पल्स पोलियों अभियान 19 फरवरी) के सफल कि्रयान्वयन हेतु जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक 8 फरवरी को दोपहर 3.00 बजे जिला स्वास्थ्य भवन में आयोजित की जाएगी। 
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पोंन प्रकरणों के भाीध्र निस्तारण के निर्दो 


बाडमेर, 2 फरवरी। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने सेवा निवृत होने वाले राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पोंन प्रकरणों को भाीध्र निस्तारित कराने के निर्दो दिए है। 
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि वर्तमान में सेवा निवृत अधिकारियों व कर्मचारियों के पोंन प्रकरणों के निस्तारण की सेवा को समयबद्ध प्रदायगी के लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारन्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। इस अधिनियम में पोंन प्रकरण का समय पर निस्तारण न होने पर दोशी पर 250 रूपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम 500 रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है। 
जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्दोित किया है कि राजस्थान सिविल सेवा पोंन नियम 1996 के नियम 78 में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की सूची 24 से 30 माह पूर्व प्रति वशर जनवरी एवं जुलाई में जारी कराने हेतु कार्यवाही की जाए। उन्होने बताया कि एक वशर पूर्व सेवा निवृति आदो जारी करने, नियम 81 में पोंन प्रकरण तीन चरणों में पूरा करने एवं नियम 83 में सेवा निवृति से 6 माह पूर्व पोंन प्रकरण पोंन विभाग को भिजवाने का प्रावधान है, लेकिन देखा गया है कि बहुत से प्रकरण तो सेवा निवृति तिथि के बाद भिजवाये जाते है या भेजे जाने वाले पोंन प्रकरण अपूर्ण होते है जिन्हे पूर्ण कराने हेतु समय, श्रम एवं धन का अपव्यय होता है। उन्होने बताया कि सेवा निवृति लाभ समय पर नहीं मिलने पर ब्याज की देयता बनती है तथा विधिक जटिलताएं भी उत्पन्न होती है। उन्होने बताया कि जिन प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही, जांच लम्बित, कोर्ट को चल रहे होते है, उनमें नियमानुसार प्रोविजनल पोंन का प्रकरण तैयार कर यथाीध्र प्रेशित किया जाए। 
उन्होने जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्दो दिए है कि उनके कार्यालय में आगामी छः माह में सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के पोंन प्रकरणों को आवयक रूप से तैयार कर सामान्यतः पाई जाने वाली कमियों को चैक लिस्ट से स्वयं जांच कर हस्ताक्षरित चैक लिस्ट सहित पूर्ण पोंन प्रकरण पोंन विभाग को प्रेशित करना सुनिचत करें। उन्होने बताया कि सेवा निवृत कर्मचारियों को पीपीओ एवं बकाया दायित्वों यथा राज्य बीमा, जीपीएफ भुगतान, उपार्जित अवका का नकद भुगतान इत्यादि के चैक सेवा निवृति तिथि को इस विचारधारा से दिलाए जाए कि एक दिन हमे भी सेवा निवृत होना है। 
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परिवार कल्याण िविरों का कार्यक्रम निर्धारित 
बाडमेर, 2 फरवरी। जिला प्रासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से फरवरी माह में जिले में विभिन्न स्थानों पर परिवार कल्याण िविरों का आयोजन किया जाएगा। उक्त िविरों में परिवार कल्याण के साथ साथ मातृ एवं िु स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। 
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेन्द्रसिंह ने बताया कि 3 फरवरी को साता, 4 को होडू, 6 को कवास, राणीगांव व मजल, 7 को बिला, भूणिया व समदडी, 8 को गडरारोड, 9 को िव व सोनडी, 10 को सरनू, बायतु व खण्डप, 11 को रामसर व सिवाना, 12 को चौहटन व कल्याणपुर, 13 को सिणधरी, खडीन व गिडा, 14 को ओगाला, गूंगा व पचपदरा, 15 को भीयाड व मण्डली, 16 को तारातरा, गडरारोड व गुडामालानी, 17 को धोरीमना, सेडवा व पादरू, 18 को गिराब, गागरिया, जसोल व मोकलसर, 21 को कवास, हरसाणी व समदडी, 22 को बिला, नोखडा व राखी, 23 को कानासर व बाखासर, 24 को िव, बुरहान का तला व सिवाना, 25 को भाडखा, सनावडा व बायतु, 26 को रामसर, पचपदरा व कल्याणपुर, 27 को चौहटन, सिणधरी व पाटोदी, 28 को गुडामालानी व पारलू तथा 29 फरवरी को धोरीमना व रमणिया में परिवार कल्याण िविर लगाए जाएगें। 
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बायतु, बालोतरा व सिवाना के उचित 
मूल्य दुकानदारों की बैठक आज 
बाडमेर, 2 फरवरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मासिक समीक्षा हेतु उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 
जिला रसद अधिकारी उम्मेदसिंह पूनिया ने बताया कि बायतु पंचायत समिति के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक 3 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे बायतु पंचायत समिति के सभा कक्ष तथा बालोतरा एवं सिवाना पंचायत समिति के दुकानदारों की बैठक इसी दिन दोपहर एक बजे बालोतरा पंचायत समिति के सभाकक्ष में आयोजित होगी। इसी प्रकार 4 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे बाडमेर भाहर, पंचायत समिति बाडमेर, िव, चौहटन व धोरीमना के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक महावीर टाउन हॉल बाडमेर में आयोजित की जाएगी। 
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योजनाओं के प्रभावी कि्रयान्वयन के 
लिए अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित 
बाडमेर, 2 फरवरी। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदो जारी कर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटर की जा रही फ्लेगिप योजनाएं यथा जननी िु सुरक्षा योजना, नि:ाुल्क दवा योजना, 2 रूपये किलोग्राम गेहॅू योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान गारन्टी अधिनियम के प्रभावी कि्रयान्वयन हेतु अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित कर प्रभावी निरीक्षण के निर्दो दिए है। 
जारी आदो के अनुसार संबंधित अधिकारी उन्हें आवंटित लक्ष्यों का प्रभावी निरीक्षण कर योजनाओं की उपलब्धि सुनिचत करेंगे तथा निरीक्षण कार्य की मासिक सूचना प्रतिमाह 5 तारीख तक आवयक रूप से प्रस्तुत करेंगे। 
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जैसलमेर ....पुलिस न्यूज़ इनबॉक्स ..


बिना परमिट पिस्टल बरामद, तीन ओर गिरफतार 


जैसलमेर पुलिस अधीक्षक ममता बिश्नोई जिला जैसलमेर के निर्देशनुसार अवैध रूप हथियार रखने वालो के विरूद्ध पुलिस थाना जैसलमेर की गई कार्यवाही में आज को जरिये मुखबीर की सूचना अनुसार दौराने गस्त श्री विरेन्द्रसिंह निपु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली मय टीम श्री चिमनाराम उ.नि. मय श्री शोभसिंह सउनि, हैड कानि0 श्री प्रेमशंकर कानि0 बालेन्द्रसिंह, गंगासिंह, माधोसिंह, चालक श्री अकबरखां के मुल्जिम हबीबखॉ पुत्र हाजी इलमदीन मुसलमान नि0 हिन्दालगोल पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर व भजनलाल पुत्र केशराराम जाति विश्नोई नि0 धोलिया पुलिस थाना पोकरण को यूनियन चौराहा से 03 किलोमीटर आगे म्याजलार रोड से गिरफतार किया गया तथा दौराने पुछताछ दोनो ने कबूल किया कि 01 पिस्टल जोकि उनके साथी के पास है जिस पर पुलिस थाना के जाब्ते द्वारा दोनो मुलजिमो के साथी को दोनो की निशानदेही पर मिठेखॉ उर्फ गफूरखॉ मुसलमान नि0 ब्बि पाडा जैसलमेर जयनारायण व्यास कॉलोनी से गिरफतार कर उनके कब्जा से बिना लाईसेंस, अवैध रूप से रखी पिस्टल बरामद कर आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है। 




एनॉर कॉन कम्पनी की साईड से ताम्बे चोरी के अपराधी को गिरफ्तार कर केबल 
बरामद 
जैसलमेर जिले में चोरी की वारदातो पर रोक लगाने एवं चारो को पडने के लिए जिला 
पुलिस अधीक्षक ममता बिश्नोई द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियो,थानाधिकारियो को दिये गये निर्देशो पर 
पुलिस थाना जैसलमेर द्वारा चोरो के विरूद्ध बडी कार्यवाही करते हुऐ दिनांक 04.01.12 को श्री 
पेहपसिंह सुरक्षा अधिकारी एनॉर कॉन कम्पनी जैसलमेर ने प्राथमिकी दर्ज करवाई कि सरहद 
जोधा की साईड से दिनांक 25.12.11 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा टावर नम्बर 54 से केबल 
चोरी कर ली हैं इस सिलसिले में प्रकरण सं0 11/12 धारा 136 विद्युत अधिनियम में दर्ज कर 
माल मुल्जिमान की सुरागरसी हेतु श्री वीरेन्द्रसिंह नि.पु. मय जाब्ता श्री शोभसिंह सउनि, श्री 
प्रयाग भारती सउनि, कानि0 बालेन्द्रसिंह, गंगासिंह व जाब्ता द्वारा प्रयास कर मुल्जिमान पठानराम 
पुत्र लाभूराम भील नि0 कीता व नवीन पुत्र ईश्वरलाल जाति खटीक उम्र 20 साल नि0 आरपी. 
कोलोनी जैसलमेर को दस्तयाब कर गहन पुछताछ की गई तो जुर्म स्वीकार किया जिस पर 
मुल्जिमान की ईतलानुसार 05 किलो ताम्बे की तार बरामद की गई तथा शेष माल व अन्य 
चोरी के प्रकरणों में माल मसरूका के बारे में गहन पुछताछ जारी हैं 

मासूम फलक की हालत नाजुक

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती दो साल की बच्ची फलक की हालत दो हफ्ते बाद गुरुवार को भी चिंताजनक बनी रही। एम्स के ट्रामा सेंटर के सहायक प्रोफेसर (न्यूरो सर्जन) दीपक अग्रवाल ने कहा, "बच्ची के बचने की सम्भावना 50 फीसदी से भी कम है।

जांच में पता चला है कि बच्ची को रक्त संक्रमण (सेप्टीसीमिया) हो गया है जिसके अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक फैलने की आशंका है। जबकि फलक का सीना एवं मस्तिष्क पहले से ही संक्रमित है। अग्रवाल ने कहा, "हम उसके महत्वपूर्ण अंगों पर नजर रखे हैं और संक्रमण शरीर के अन्य भागों में पहुंचने से रोकने के लिए कड़ी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। वह अपनी आंख, बांह एवं पैरों को हिला रही है लेकिन वह अभी भी गहरी अचेतावस्था में है।"

उन्होंने कहा, "हम फलक का अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम दवाओं के प्रभाव को देख रहे हैं।" ज्ञात हो कि बुरी तरह घायल दो साल की फलक को 18 जनवरी को एक किशोरी लाई थी। बच्ची का सिर फूटा हुआ था और मस्तिष्क में दाईं ओर खून जम गया था। उसके समूचे शरीर पर इंसान के दांत के काटने के निशान थे।

इस किशोरी ने खुद को बच्ची की मां बताया था। किशोरी को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया। पुलिस ने बुधवार को किशोरी के पिता एवं उसे जबरिया देह व्यापार कराने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मामला सुलझाने का दावा किया था।

तीन संतानें हैं तो नहीं दे पाएंगे छत्तीसगढ़ सर्विस कमिशन की परीक्षा!

 

रायपुर. राज्य लोक सेवा आयोग 2011 की प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते जिनकी 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान का जन्म हुआ है। आयोग के सचिव एसएन राठौर ने बताया कि राज्य शासन ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी है। अब मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़कर 38 साल हो गई है।

आयु सीमा में छूट के बाद आयोग के पास ऐसे कई आवेदन आए हैं जिनमें उम्मीदवारों के तीन बच्चे हैं। राज्य शासन के नियम के मुताबिक 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान का जन्म होता है तो वह सरकारी सेवा का पात्र नहीं है। तीन बच्चे वालों के आवेदन फार्म को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की 26 जनवरी 2001 से पहले एक संतान है और उसके बाद जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को तीन साल की आयु सीमा में छूट पुलिस सेवा में भी मिल रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 31 साल तक राज्य के उम्मीदवारों को डीएसपी बनने का अवसर मिलेगा। 2008 की परीक्षा में भी आयु सीमा में छूट दी गई थी मगर वह पुलिस सेवा में लागू नहीं थी।

आवेदन करने के लिए छह दिन अतिरिक्त

आयोग ने आयु सीमा बढ़ने के बाद आवेदन फार्म जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 16 फरवरी तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। वे आवेदन फार्म की त्रुटियों में 17 से 27 फरवरी तक संशोधन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जो शासकीय संस्थानों में संविदा पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को जितने साल उन्होंने संविदा में काम किया है उतने साल की छूट मिलेगी। मगर यह छूट 38 साल की उम्र से अधिक नहीं होगी।

महोत्सव 5 से 7 फरवरी तक ...मरू मेले की प्रतियोगिताओं के नियम भी हैं खास


मरू मेले की प्रतियोगिताओं के नियम भी हैं खास

साफा बांध प्रतियोगिता   महोत्सव 5 से 7 फरवरी तक



जैसलमेर  मरू महोत्सव में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के नियम तय कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 5 से 7 फरवरी तक महोत्सव चलेगा। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

मिस मूमल :

गल्र्स के लिए आयोजित होने वाली मिस. मूमल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है जिसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मिस. मूमल प्रतियोगी अविवाहित होनी चाहिए एवं कोहनी के ऊपर वाला चूड़ा पहने हुए नहीं हो। प्रतियोगी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं आवास सुविधा देय नहीं होगी। आवेदक को अतिरिक्त फोटो देना होगा। मिस. मूमल प्रतियोगी राजस्थान की मूलनिवासी होना आवश्यक है। पूर्व प्रथम विजेता मिस.मूमल सम्मिलित नहीं हो सकेगी।

साफा बांध प्रतियोगिता के प्रतियोगी को स्वच्छ एवं पारंपरिक पोशाक में स्टेज पर पहुंचना आवश्यक होगा। प्रतियोगी को जैसलमेर शैली का ही साफा बांधना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी को शोभायात्रा में भाग लेना आवश्यक होगा। साफा पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जो प्रतियोगिता पूर्ण होने पर वापिस लौटाना होगा।

मूंछ प्रतियोगिता

मूंछ प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रतिभागी वयस्क होना आवश्यक है एवं उसकी अच्छी कद काठी होनी चाहिए। मूंछ विजेता को मेले के तीनों दिन उपस्थित रहना होगा एवं उसे अनुबंधित फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाने होंगे एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मूंछ प्रतिभागियों को शोभायात्रा में भाग लेना होगा।

मूमल-महेंद्रा प्रतियोगिता

मूमल-महेंद्रा प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की उम्र 10 से 18 वर्ष तक होना जरूरी है। इसका प्रमाण-पत्र देना होगा। मूमल व महेंद्रा एक साथ ऊंट पर नहीं बैठेंगे। मूमल व महेंद्रा की वेशभूषा पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ पद्धति पर आधारित होनी चाहिए एवं उनके गहने, परिधान एवं पूर्ण वेशभूषा एक अविवाहित लड़की व लड़के की अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुतीकरण होनी चाहिए।

मरू श्री प्रतियोगिता

पर्यटक स्वागत केन्द्र के सहायक निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि पहले दिन मरुश्री प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए जिसका उसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार प्रतिभागी की लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। मरुश्री विजेता को मेले के तीनों दिवस तक मरुश्री पोशाक में उपस्थित रहना होगा एवं उन्हें विभाग द्वारा अनुबंधित फोटोग्राफरों से फोटो खिंचवाना होगा। इसके साथ ही प्रतियोगी को शोभायात्रा में भाग लेना भी आवश्यक होगा। प्रतियोगी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं आवास सुविधा देय नहीं होगा। मरुश्री प्रतियोगी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। पूर्व प्रथम विजेता मरुश्री सम्मिलित नहीं हो सकेगा।