जिला कलेक्टर करेगी जन सुनवाई, समस्याओं का होगा हाथों हाथ निस्तारण
बाडमेर, 2 फरवरी। आम जन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उदृेय से फरवरी माह में एक विोश अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान स्वयं पंचायत समिति मुख्यालयों पर जन सुनवाई करेगी।
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि विोश अभियान के दौरान राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम का जन सामान्य में प्रचार प्रसार, अधिनियम के तहत आने वाले विशयों की जानकारी, कार्यो के निर्धारित समयावधि में निश्पादक एवं अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों का निस्तारण की प्रकि्रया विकसित करने व अधिनियम में निर्धारित अवधि में निस्तारित करना सुनिचत करने के उदृेय से पंचायत समिति/तहसील मुख्यालय पर जन सुनवाई तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपालों का आयोजन किया जाएगा।
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि 3 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति सिणधरी तथा दोपहर 3.00 बजे पंचायत समिति धोरीमना में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन गुडामालानी तहसील के मांगता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल भी आयोजित की जाएगी। उन्होने बताया कि 9 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे रामसर तहसील व दोपहर 3.00 बजे चौहटन पंचायत समिति में जन सुनवाई तथा इसी दिन चौहटन तहसील के आलमसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 17 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति बालोतरा व दोपहर 3.00 बजे सिवाना पंचायत समिति में जन सुनवाई तथा इसी दिन सिवाना तहसील के करमावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि 24 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे बायतु पंचायत समिति व दोपहर 3.00 बजे िव पंचायत समिति में जन सुनवाई तथा इसी दिन िव तहसील के राजबेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा।
उन्होने बताया कि प्रत्येक जन सुनवाई के दौरान समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (पीएचईडी, पीडब्ल्युडी, डिस्कॉम के संबंधित अधिशी अभियन्ता) उपस्थित रहेंगे किन्तु रात्रि चौपाल में जिला स्तरीय अधिकारी ही मौजूद रहेंगे। उन्होने बताया कि जन सुनवाई के दौरान राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों का अलग से रजिस्टर तैयार किया जाएगा। संबंधित विकास अधिकारी द्वारा रजिस्टर का संधारण किया जाएगा तथा अभ्यावेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेशित कर स्थिति से दूसरे दिन जिला कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। इसी प्रकार अभ्यावेदनों के निस्तारण से संबंधित सूचना भी प्रति सप्ताह प्रेशित की जाएगी।
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टास्क फोर्स की बैठक 8 को
बाडमेर, 2 फरवरी। राश्ट्रीय टीकाकरण दिवस (पल्स पोलियों अभियान 19 फरवरी) के सफल कि्रयान्वयन हेतु जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक 8 फरवरी को दोपहर 3.00 बजे जिला स्वास्थ्य भवन में आयोजित की जाएगी।
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पोंन प्रकरणों के भाीध्र निस्तारण के निर्दो
बाडमेर, 2 फरवरी। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने सेवा निवृत होने वाले राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पोंन प्रकरणों को भाीध्र निस्तारित कराने के निर्दो दिए है।
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि वर्तमान में सेवा निवृत अधिकारियों व कर्मचारियों के पोंन प्रकरणों के निस्तारण की सेवा को समयबद्ध प्रदायगी के लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारन्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। इस अधिनियम में पोंन प्रकरण का समय पर निस्तारण न होने पर दोशी पर 250 रूपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम 500 रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है।
जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्दोित किया है कि राजस्थान सिविल सेवा पोंन नियम 1996 के नियम 78 में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की सूची 24 से 30 माह पूर्व प्रति वशर जनवरी एवं जुलाई में जारी कराने हेतु कार्यवाही की जाए। उन्होने बताया कि एक वशर पूर्व सेवा निवृति आदो जारी करने, नियम 81 में पोंन प्रकरण तीन चरणों में पूरा करने एवं नियम 83 में सेवा निवृति से 6 माह पूर्व पोंन प्रकरण पोंन विभाग को भिजवाने का प्रावधान है, लेकिन देखा गया है कि बहुत से प्रकरण तो सेवा निवृति तिथि के बाद भिजवाये जाते है या भेजे जाने वाले पोंन प्रकरण अपूर्ण होते है जिन्हे पूर्ण कराने हेतु समय, श्रम एवं धन का अपव्यय होता है। उन्होने बताया कि सेवा निवृति लाभ समय पर नहीं मिलने पर ब्याज की देयता बनती है तथा विधिक जटिलताएं भी उत्पन्न होती है। उन्होने बताया कि जिन प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही, जांच लम्बित, कोर्ट को चल रहे होते है, उनमें नियमानुसार प्रोविजनल पोंन का प्रकरण तैयार कर यथाीध्र प्रेशित किया जाए।
उन्होने जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्दो दिए है कि उनके कार्यालय में आगामी छः माह में सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के पोंन प्रकरणों को आवयक रूप से तैयार कर सामान्यतः पाई जाने वाली कमियों को चैक लिस्ट से स्वयं जांच कर हस्ताक्षरित चैक लिस्ट सहित पूर्ण पोंन प्रकरण पोंन विभाग को प्रेशित करना सुनिचत करें। उन्होने बताया कि सेवा निवृत कर्मचारियों को पीपीओ एवं बकाया दायित्वों यथा राज्य बीमा, जीपीएफ भुगतान, उपार्जित अवका का नकद भुगतान इत्यादि के चैक सेवा निवृति तिथि को इस विचारधारा से दिलाए जाए कि एक दिन हमे भी सेवा निवृत होना है।
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परिवार कल्याण िविरों का कार्यक्रम निर्धारित
बाडमेर, 2 फरवरी। जिला प्रासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से फरवरी माह में जिले में विभिन्न स्थानों पर परिवार कल्याण िविरों का आयोजन किया जाएगा। उक्त िविरों में परिवार कल्याण के साथ साथ मातृ एवं िु स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेन्द्रसिंह ने बताया कि 3 फरवरी को साता, 4 को होडू, 6 को कवास, राणीगांव व मजल, 7 को बिला, भूणिया व समदडी, 8 को गडरारोड, 9 को िव व सोनडी, 10 को सरनू, बायतु व खण्डप, 11 को रामसर व सिवाना, 12 को चौहटन व कल्याणपुर, 13 को सिणधरी, खडीन व गिडा, 14 को ओगाला, गूंगा व पचपदरा, 15 को भीयाड व मण्डली, 16 को तारातरा, गडरारोड व गुडामालानी, 17 को धोरीमना, सेडवा व पादरू, 18 को गिराब, गागरिया, जसोल व मोकलसर, 21 को कवास, हरसाणी व समदडी, 22 को बिला, नोखडा व राखी, 23 को कानासर व बाखासर, 24 को िव, बुरहान का तला व सिवाना, 25 को भाडखा, सनावडा व बायतु, 26 को रामसर, पचपदरा व कल्याणपुर, 27 को चौहटन, सिणधरी व पाटोदी, 28 को गुडामालानी व पारलू तथा 29 फरवरी को धोरीमना व रमणिया में परिवार कल्याण िविर लगाए जाएगें।
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बायतु, बालोतरा व सिवाना के उचित
मूल्य दुकानदारों की बैठक आज
बाडमेर, 2 फरवरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मासिक समीक्षा हेतु उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जिला रसद अधिकारी उम्मेदसिंह पूनिया ने बताया कि बायतु पंचायत समिति के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक 3 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे बायतु पंचायत समिति के सभा कक्ष तथा बालोतरा एवं सिवाना पंचायत समिति के दुकानदारों की बैठक इसी दिन दोपहर एक बजे बालोतरा पंचायत समिति के सभाकक्ष में आयोजित होगी। इसी प्रकार 4 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे बाडमेर भाहर, पंचायत समिति बाडमेर, िव, चौहटन व धोरीमना के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक महावीर टाउन हॉल बाडमेर में आयोजित की जाएगी।
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योजनाओं के प्रभावी कि्रयान्वयन के
लिए अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित
बाडमेर, 2 फरवरी। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदो जारी कर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटर की जा रही फ्लेगिप योजनाएं यथा जननी िु सुरक्षा योजना, नि:ाुल्क दवा योजना, 2 रूपये किलोग्राम गेहॅू योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान गारन्टी अधिनियम के प्रभावी कि्रयान्वयन हेतु अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित कर प्रभावी निरीक्षण के निर्दो दिए है।
जारी आदो के अनुसार संबंधित अधिकारी उन्हें आवंटित लक्ष्यों का प्रभावी निरीक्षण कर योजनाओं की उपलब्धि सुनिचत करेंगे तथा निरीक्षण कार्य की मासिक सूचना प्रतिमाह 5 तारीख तक आवयक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
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