गुरुवार, 2 फ़रवरी 2012

तीन संतानें हैं तो नहीं दे पाएंगे छत्तीसगढ़ सर्विस कमिशन की परीक्षा!

 

रायपुर. राज्य लोक सेवा आयोग 2011 की प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते जिनकी 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान का जन्म हुआ है। आयोग के सचिव एसएन राठौर ने बताया कि राज्य शासन ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी है। अब मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़कर 38 साल हो गई है।

आयु सीमा में छूट के बाद आयोग के पास ऐसे कई आवेदन आए हैं जिनमें उम्मीदवारों के तीन बच्चे हैं। राज्य शासन के नियम के मुताबिक 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान का जन्म होता है तो वह सरकारी सेवा का पात्र नहीं है। तीन बच्चे वालों के आवेदन फार्म को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की 26 जनवरी 2001 से पहले एक संतान है और उसके बाद जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को तीन साल की आयु सीमा में छूट पुलिस सेवा में भी मिल रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 31 साल तक राज्य के उम्मीदवारों को डीएसपी बनने का अवसर मिलेगा। 2008 की परीक्षा में भी आयु सीमा में छूट दी गई थी मगर वह पुलिस सेवा में लागू नहीं थी।

आवेदन करने के लिए छह दिन अतिरिक्त

आयोग ने आयु सीमा बढ़ने के बाद आवेदन फार्म जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 16 फरवरी तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। वे आवेदन फार्म की त्रुटियों में 17 से 27 फरवरी तक संशोधन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जो शासकीय संस्थानों में संविदा पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को जितने साल उन्होंने संविदा में काम किया है उतने साल की छूट मिलेगी। मगर यह छूट 38 साल की उम्र से अधिक नहीं होगी।

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