अजमेर।जब्त होगी मजिस्ट्रेट साहब की कार..
पांच साल पहले हुए दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने दुर्घटना करने वाले सरकारी वाहन को जब्त कर उसका मैकेनिकल मुआयना कराने के आदेश दिए हैं। दुर्घटना में वकील मामूली घायल हो गया था एवं उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था।
परिवादी एडवोकेट सत्यनारायण हावा ने 2 फरवरी 2010 को तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट के चालक सूरज माली के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कर दी इसमें परिवादी हावा घायल हो गया। दुर्घटना में उसका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त प्रकरण में सिविल लाईंस थाना पुलिस ने मामला प्रथम दृष्ट्या नहीं बनना पाते हुए अंतिम रिपोर्ट एफआर लगा दी। उक्त अनुसंधान के विरोध में वकील हावा ने अदालत में विरोध याचिका पेश की।
इसमें उसने पुलिस अनुसंधान को सही तरीके से करना नहीं बताया। अदालत ने मामले में 6 जनवरी 2013 को चालक सूरज माली के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया लेकिन दुर्घटना में संलिप्त वाहन जब्त नहींं किया। परिवादी ने अदालत से फिर प्रार्थना की। इस पर अदालत ने सूरज माली की ओर से चलाए जा रहे वाहन आरजे -01- यूए- 1656 को मय दस्तावेज जब्त कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। अदालत ने वाहन का मेकेनिकल मुआयना भी कराने के आदेश दिए।