कोटा पूर्व सीएमएचओ ने वापस लिया केस
कोटा उत्तर विधायक प्रह्लाद गुंजल के खिलाफ दादाबाड़ी थाने में धमकाने का मुकदमा दर्ज करवाने वाले पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएन यादव पीछे हट गए। मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहने की बात लिखित में देने पर अदालत ने गुंजल के खिलाफ मामले में एफआर मंजूर कर ली।
अधिवक्ता हरीश शर्मा के अनुसार पुलिस ने इस मामले में गत 1 अक्टूबर को अदालत में एफआर पेश कर दी। अदालत ने डॉ. यादव को 8 अक्टूबर को तलब किया। उन्होंने अदालत में लिखित में कहा कि वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते।
डॉ. यादव ने 18 दिसम्बर 2014 को दादाबाड़ी थाने में रिपोर्ट दी थी कि गुंजल ने 15 दिसम्बर को सुबह उनके मोबाइल पर फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपने एक कार्यकर्ता को उसकी पसंद की जगह पर नहीं लगाने के लिए धमकाया।
बाल काटने और बच्चों को रात में नींद नहीं आने तक की धमकी दी। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। इस मामले में पुलिस ने गुंजल के खिलाफ धारा 387, 353, 189, धारा 3 एससी-एसटी और 66 ए आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया था।
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