अतिरिक्त जिला कलक्टर को 2 वर्ष की सजा
बीकानेर। जिले के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने गंगानगर में अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) सहित तीन आरोपियों को अनियमितता के आरोप में मंगलवार को दो वर्ष की सजा सुनाई।
अदालत ने एडीएम अशोक यादव नैनगिरि और ओम प्रकाश कोठारी को आपराधिक षडयंत्र करके गैर कानूनी ढंग से भूमि हस्तांतरण करने का दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और भारतीय दंड संहिता 120 बी के तहत उन पर चार-चार हजार रूपए की जुर्माना भी किया।
जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें चार-चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है कि 1997-98 में अशोक यादव ने बीकानेर में उपखंड अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उसी दौरान नैनगिरि ने देशनोक के ओरण करणी माता की बीकासर में स्थित 28 बीघा और तीन बिस्वा जमीन पर ओमप्रकाश कोठारी के नाम का मुुख्तियारनामा बनवाकर यादव के समक्ष दावा पेश किया था।
जिस पर अशोक यादव ने फैसला करते हुए नैनगिरि के हक में एक तरफा फैसला सुना दिया। यही नहीं उसने इंतकाल करवाकर एक सप्ताह बाद ही जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी और इसमे किसी तरह का हेरफेर नहीं किए जाने के आदेश जारी कर दिए।
इसकी गुप्त सूचना मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के बाद 2005 में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके खिलाफ अशोक यादव ने राजस्थान उच्च न्यायलय में याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में खारिज करते हुए उस पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया और साथ ही कार्मिक विभाग को अशोक यादव के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।
मंगलवार, 21 मई 2013
बेटी ने राष्ट्रपति पर लगाया रेप का आरोप, सेक्स स्कैंडल में बर्खास्त हुए मूर्ति
मंगुआ. यौन शोषण के मामले में दो बड़ी हस्तियां फंसी हैं। इनमें से एक निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं तो दूसरे आईटी जगत के दिग्गज। आईटी कंपनी आईगेट कॉरपोरशन ने अपने चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर और एम्पलाइमेंट ऑफिसर फनीश मूर्ति को पद से हटा दिया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया कि एक जांच की बाद इस आरोप कि पुष्टि हुई है कि मूर्ति का व्यवहार अपनी एक जूनियर महिला कर्मचारी के साथ कंपनी की नीतियों के अनुरूप नहीं था
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि शादी का वादा करने वाले मर्द से अगर औरत मर्जी से शारीरिक संबंध बनाती है तो वादाखिलाफी की सूरत में भी बलात्कार का मामला नहीं बनेगा।
उधर, निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑरटेगा पर उन्हीं की बेटी ने अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उनकी बेटी का आरोप है कि जब वह 11 वर्ष की थी, तभी से राष्ट्रपति उसका यौन शोषण कर रहे हैं। डेनियल ऑरटेगा की सौतेली बेटी फिलहाल 45 वर्ष की है और तीन बच्चों की मां है। उसका आरोप है कि उसका मुंह बंद रखने के लिए राष्ट्रपति ने सारे तरीके आजमाए, यहां तक की उसे जान से मारने की भी धमकी दी।
राष्ट्रपति की बेटी का आरोप है कि उसके यौन शोषण की शुरुआत 1980 से हुई। निकारागुआ की राजधानी मांगुआ में राष्ट्रपति की बेटी ने मीडिया को बताया कि हर बार उसे कहा जाता था कि वह अपना मुंह बंद रखे। उसके सौतेले पिता ने कई वर्षों तक उसका यौन शोषण किया और अक्सर बलात्कार भी किया। पिछले दिनों उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुईं कि अब वह इस बारे में अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है।
उधर, निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑरटेगा पर उन्हीं की बेटी ने अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उनकी बेटी का आरोप है कि जब वह 11 वर्ष की थी, तभी से राष्ट्रपति उसका यौन शोषण कर रहे हैं। डेनियल ऑरटेगा की सौतेली बेटी फिलहाल 45 वर्ष की है और तीन बच्चों की मां है। उसका आरोप है कि उसका मुंह बंद रखने के लिए राष्ट्रपति ने सारे तरीके आजमाए, यहां तक की उसे जान से मारने की भी धमकी दी।
राष्ट्रपति की बेटी का आरोप है कि उसके यौन शोषण की शुरुआत 1980 से हुई। निकारागुआ की राजधानी मांगुआ में राष्ट्रपति की बेटी ने मीडिया को बताया कि हर बार उसे कहा जाता था कि वह अपना मुंह बंद रखे। उसके सौतेले पिता ने कई वर्षों तक उसका यौन शोषण किया और अक्सर बलात्कार भी किया। पिछले दिनों उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुईं कि अब वह इस बारे में अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है।
12वीं का रिजल्ट घोषित, देखने के लिए क्लिक करें
जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकंडरी कला वर्ग का परीक्षा का परिणाम मंगलवार को सुबह 11:30 बजे घोषित किया गया। इस परीक्षा में 82. 64 फीसदी बच्चे सफल रहे। जयपुर की भारती गौतम ने 93.80 प्रतिशत के साथ टॉप किया। दूसरे स्थान पर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ का महेन्द्र गोदारा 93.60 फीसदी अंकों के साथ और तीसरे स्थान पर दौसा की ज्योति ने 92.80 फीसदी अंक अर्जित किए।
12th का विस्तृत रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें
बोर्ड सचिव मिरजूराम शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 5 लाख 22 हजार 142 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए।
इनमें से 5 लाख 9 हजार 430 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। जिनमें से 4 लाख 21 हजार बच्चे पास हुए। बोर्ड का यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
सीनियर सेकंडरी कला वर्ग परीक्षा 2013 की अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि बोर्ड के संभाग मुख्यालयों पर स्थित विद्यार्थी सेवा केन्द्रों से बुधवार से प्राप्त की जा सकेगी।
ये विद्यार्थी सेवा केन्द्र जयपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीरा मार्ग, बनीपार्क, भरतपुर में राजकीय मास्टर आदित्येन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू में राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महा मंदिर लाल मैदान, बीकानेर में राजकीय सार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा गेट, उदयपुर में राजकीय गुरू गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मल्टीपरपज और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय अजमेर में स्थित है।
बोर्ड सचिव मिरजूराम शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 5 लाख 22 हजार 142 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए।
इनमें से 5 लाख 9 हजार 430 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। जिनमें से 4 लाख 21 हजार बच्चे पास हुए। बोर्ड का यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
सीनियर सेकंडरी कला वर्ग परीक्षा 2013 की अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि बोर्ड के संभाग मुख्यालयों पर स्थित विद्यार्थी सेवा केन्द्रों से बुधवार से प्राप्त की जा सकेगी।
ये विद्यार्थी सेवा केन्द्र जयपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीरा मार्ग, बनीपार्क, भरतपुर में राजकीय मास्टर आदित्येन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू में राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महा मंदिर लाल मैदान, बीकानेर में राजकीय सार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा गेट, उदयपुर में राजकीय गुरू गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मल्टीपरपज और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय अजमेर में स्थित है।
"शादी के इरादे से सहमति से सैक्स रेप नहीं"
"शादी के इरादे से सहमति से सैक्स रेप नहीं"
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी पुरूष का शादी का इरादा है और वह महिला की सहमति से उसके साथ सैक्स करता है तो इसे रेप नहीं माना जा सकता भले ही किसी कारणवश शादी न हो पाई हो।
शीर्ष कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले में लड़की ने पुरूष पर शादी नहीं करने पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। उसने लड़की से शादी का वादा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,रेप व सहमति से सैक्स में स्पष्ट अंतर है। इस मामले में कोर्ट को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए कि क्या अभियुक्त वाकई पीडिता से विवाह करना चाहता था या उसने किसी बुरे इरादे के साथ ऎसा किया,या उसने अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए झूठा वादा किया। वादा पूरा नहीं होने व वादा पूरा नहीं करने में अंतर है।
रेप व सहमति से सैक्स में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा - रेप बेहद निंदनीय कृत्य है क्योंकि यह पीडिता के शरीर,दिमाग व निजता पर हमला है। जहां एक हत्यारा शारीरिक ढांचे को क्षतिग्रस्त कर देता है वहीं एक बलात्कारी असहाय स्त्री की आत्मा को मैला कर देता है।
रेप एक महिला को पशु बना देता है क्योंकि यह उसके जीवन को भीतर तक हिला कर रख देता है। किसी भी दृष्टि से रेप पीडिता को सह अपराधी नहीं माना जा सकता। रेप पीडिता के जीवन पर स्थायी दाग छोड़ देता है। रेप पूरे समाज के खिलाफ अपराध है तथा पीडिता के मानवाधिकारों पर चोट है।
क्या था मामला -
हरियाणा में एक निचली अदालत ने अभियुक्ता को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बहाल रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को बरी कर दिया। तब तक वह सात में से तीन साल की सजा काट चुका था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के समय लड़की 19 साल की थी और उसे शारीकि संबंध बनाने से हाने वाले असर की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी मालूम था कि जातीय व विभिन्न कारणों को देखते हुए उसकी शादी होना मुश्किल है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के साथ शरीरिक संबंध बनाने में उसकी सहमति न रही हो।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी पुरूष का शादी का इरादा है और वह महिला की सहमति से उसके साथ सैक्स करता है तो इसे रेप नहीं माना जा सकता भले ही किसी कारणवश शादी न हो पाई हो।
शीर्ष कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले में लड़की ने पुरूष पर शादी नहीं करने पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। उसने लड़की से शादी का वादा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,रेप व सहमति से सैक्स में स्पष्ट अंतर है। इस मामले में कोर्ट को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए कि क्या अभियुक्त वाकई पीडिता से विवाह करना चाहता था या उसने किसी बुरे इरादे के साथ ऎसा किया,या उसने अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए झूठा वादा किया। वादा पूरा नहीं होने व वादा पूरा नहीं करने में अंतर है।
रेप व सहमति से सैक्स में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा - रेप बेहद निंदनीय कृत्य है क्योंकि यह पीडिता के शरीर,दिमाग व निजता पर हमला है। जहां एक हत्यारा शारीरिक ढांचे को क्षतिग्रस्त कर देता है वहीं एक बलात्कारी असहाय स्त्री की आत्मा को मैला कर देता है।
रेप एक महिला को पशु बना देता है क्योंकि यह उसके जीवन को भीतर तक हिला कर रख देता है। किसी भी दृष्टि से रेप पीडिता को सह अपराधी नहीं माना जा सकता। रेप पीडिता के जीवन पर स्थायी दाग छोड़ देता है। रेप पूरे समाज के खिलाफ अपराध है तथा पीडिता के मानवाधिकारों पर चोट है।
क्या था मामला -
हरियाणा में एक निचली अदालत ने अभियुक्ता को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बहाल रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को बरी कर दिया। तब तक वह सात में से तीन साल की सजा काट चुका था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के समय लड़की 19 साल की थी और उसे शारीकि संबंध बनाने से हाने वाले असर की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी मालूम था कि जातीय व विभिन्न कारणों को देखते हुए उसकी शादी होना मुश्किल है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के साथ शरीरिक संबंध बनाने में उसकी सहमति न रही हो।
सेक्स रैकेट में शामिल टीवी एक्ट्रेस गिरफ्तार
सेक्स रैकेट में शामिल टीवी एक्ट्रेस गिरफ्तार
पुणे। पुणे में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस की सोशल सर्विस ने सोमवार को वडगावशेरी इलाके के ग्लोरियोसा सोसाइटी में स्थित फ्लैट पर छापा मारा। यहां से तीन सेक्स वर्कर और तीन दलालों को गिरफ्तार किया गया।
जिन तीन सेक्स वर्कर को गिरफ्तार किया गया है उनमें से दो नाबालिग है। एक कोलकाता और दूसरी बांग्लादेश की रहने वाली है। तीसरी हरियाणा की रहने वाली है। वह कई टीवी सीरियल और ज्वैलरी के विज्ञापनों में काम कर चुकी है।
पुलिस ने दलाल तुसार पाटिल,हरिदास शियोरे और प्रकाश वाघमारे को गिरफ्तार किया हैं। तीन महीने पहले एक अन्य सेक्स रैकेट में भी तुसार का नाम सामने आया था। उस वक्त पुलिस ने महिला दलाल कल्याणी देशपांडे को गिरफ्तार किया गया था। डेक्कन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मनोहर जोशी ने बताया कि सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद तुसार अंडरग्राउंड हो गया था।
पुणे। पुणे में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस की सोशल सर्विस ने सोमवार को वडगावशेरी इलाके के ग्लोरियोसा सोसाइटी में स्थित फ्लैट पर छापा मारा। यहां से तीन सेक्स वर्कर और तीन दलालों को गिरफ्तार किया गया।
जिन तीन सेक्स वर्कर को गिरफ्तार किया गया है उनमें से दो नाबालिग है। एक कोलकाता और दूसरी बांग्लादेश की रहने वाली है। तीसरी हरियाणा की रहने वाली है। वह कई टीवी सीरियल और ज्वैलरी के विज्ञापनों में काम कर चुकी है।
पुलिस ने दलाल तुसार पाटिल,हरिदास शियोरे और प्रकाश वाघमारे को गिरफ्तार किया हैं। तीन महीने पहले एक अन्य सेक्स रैकेट में भी तुसार का नाम सामने आया था। उस वक्त पुलिस ने महिला दलाल कल्याणी देशपांडे को गिरफ्तार किया गया था। डेक्कन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मनोहर जोशी ने बताया कि सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद तुसार अंडरग्राउंड हो गया था।
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