अतिरिक्त जिला कलक्टर को 2 वर्ष की सजा
बीकानेर। जिले के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने गंगानगर में अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) सहित तीन आरोपियों को अनियमितता के आरोप में मंगलवार को दो वर्ष की सजा सुनाई।
अदालत ने एडीएम अशोक यादव नैनगिरि और ओम प्रकाश कोठारी को आपराधिक षडयंत्र करके गैर कानूनी ढंग से भूमि हस्तांतरण करने का दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और भारतीय दंड संहिता 120 बी के तहत उन पर चार-चार हजार रूपए की जुर्माना भी किया।
जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें चार-चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है कि 1997-98 में अशोक यादव ने बीकानेर में उपखंड अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उसी दौरान नैनगिरि ने देशनोक के ओरण करणी माता की बीकासर में स्थित 28 बीघा और तीन बिस्वा जमीन पर ओमप्रकाश कोठारी के नाम का मुुख्तियारनामा बनवाकर यादव के समक्ष दावा पेश किया था।
जिस पर अशोक यादव ने फैसला करते हुए नैनगिरि के हक में एक तरफा फैसला सुना दिया। यही नहीं उसने इंतकाल करवाकर एक सप्ताह बाद ही जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी और इसमे किसी तरह का हेरफेर नहीं किए जाने के आदेश जारी कर दिए।
इसकी गुप्त सूचना मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच के बाद 2005 में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके खिलाफ अशोक यादव ने राजस्थान उच्च न्यायलय में याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में खारिज करते हुए उस पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया और साथ ही कार्मिक विभाग को अशोक यादव के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।
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