बुधवार, 6 नवंबर 2019

बाड़मेर बकाया राशि जमा नहीं कराई तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पंचायत राज के

बाड़मेर बकाया राशि जमा नहीं कराई तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पंचायत राज के 

बाड़मेर | पंचायती राज संस्थाओं के पूर्व या वर्तमान सरपंचों, सदस्यों, प्रधानों, प्रमुखों द्वारा उनके कार्यकाल में इन संस्थाओं से प्राप्त अग्रिम, ऑडिट वसूली, जांच में प्रस्तावित वसूली, कार्य के मूल्यांकन से अधिक प्राप्त राशि अथवा मूल्यांकन करवाए बिना ही प्राप्त की गई राशि 20 नवंबर तक संबंधित संस्था में जमा करवानी होगी। वसूली की यह राशि संबंधित संस्था में जमा नहीं करवाने पर उन्हें डिफॉल्टर घोषित करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। एेसा करने से वे अगले साल होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिले की पंचायती राज संस्थाओं के प्रभारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अोर से ऐसे लोगों को मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। मांग के इस नोटिस में बकाया तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज की राशि भी शामिल की जाएगी। यह नोटिस जारी होने के 2 माह बाद अर्थात 20 जनवरी तक वसूली योग्य राशि जमा नहीं करवाने पर जनवरी के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के तहत चुनाव नामांकन के लिए अपात्र माना जाएगा और उन्हें चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। सभी पंचायतों व पंचायत समितियों से 15 नवंबर तक सूची मंगवाई गई है।

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