मंगलवार, 4 अक्टूबर 2016

बाडमेर,गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत तीन व्यक्तियों को एक माह अवधि के लिए जिले से निष्कासित करने के आदेश पारित



बाडमेर,गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत तीन व्यक्तियों को
एक माह अवधि के लिए जिले से निष्कासित करने के आदेश पारित

 


बाडमेर, 4 अक्टूबर। अपर जिला मजिस्टेªट ओ.पी. बिश्नोई द्वारा तीन अलग अलग इस्तगासों में निर्णय पारित कर बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाला पुलिस थाना शिव, खंगाराराम पुत्र हरजीराम जाट निवासी पायलाखुर्द पुलिस थाना सिणघरी तथा सदराम पुत्र हुकमाराम जाति बिश्नोई निवासी कोजा पुलिस थाना धोरीमना को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित किया जाकर एक माह की अवधि के लिए बाडमेर जिले से निष्कासित करने के आदेश दिये गये है।
अपर जिला मजिस्टेªट बिश्नोई ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार गैर सायल बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाला पुलिस थाना शिव आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो आले दर्जे का शराब तस्कर है तथा अवैध शराब बेचने में सक्रिय है। अवैध शराब कभी भी जहरीली होकर मानव जीवन को भारी क्षति पहुंचा सकती है एवं जिससे व्यापक जनहानि हो सकती है। गैर सायल के विरूद्ध पुलिस थाना शिव में दो प्रकरण धारा 16/54 व 19/54 दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार गेर सायल के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड ;पपपद्ध के प्रावधानों के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल बाबूसिंह पुत्र शैतानसिंह को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाडमेर जिले से निष्कासित कर उसे जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के नियन्त्रण में रखने आने के आदेश दिये गये है।
उन्होने बताया कि गैर सायल खंगाराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी पायलाखुर्द पुलिस थाना सिणधरी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो अवैध शराब बेचने में सक्रिय है। अवैध शराब कभी भी जहरीली होकर मानव जीवन को भारी क्षति पहुंचा सकती है एवं जिससे व्यापक जनहानि हो सकती है। गैर सायल के विरूद्ध पुलिस थाना सिण्धधरी में 7 प्रकरण धारा 19/54 के तहत दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। गैर सायल के विरूद्ध 4 मुकदमों में सजा होना पाया गया है ये सभी मुकदमें आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड ;पपपद्ध के प्रावधानों के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल खंगाराराम पुत्र हरजी राम को गुण्डा घोषित किया जाता है तािा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाडमेर जिला से निष्कासित कर उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियन्त्रण में रखने जाने के आदेश दिए गये है।
बिश्नोई ने बताया कि इसके अलावा गैर सायल सदराम पुत्र हुकमाराम जाति बिश्नोई निवासी कोजा पुलिस थाना धोरीमना आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो अवैध शराब बेचने में सक्रिय है। अवैध शराब कभी भी जहरीली होकर मानव जीवन को भारी क्षति पहुंचा सकती है एवं जिससे व्यापक जनहानि हो सकती है। गैर सायल के विरूद्ध पुलिस थाना धोरीमना में 7 प्रकरण धारा 14/54 व 19/54 के तहत दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित
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न्यायालय में चालान पेश किये गये है। गैर सायल के विरूद्ध 4 मुकदमों में सजा होना पाया गया है ये सभी मुकदमें आबकारी अधिनियम की धारा 14/54 व 19/54 के है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड ;पपपद्ध के प्रावधानों के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल सदराम पुत्र हुकमाराम को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाडमेर जिला से निष्कासित कर उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियन्त्रण में रखने जाने के आदेश दिए गये है।
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सिटी मोनिटरिंग कमेटी की बैठक आज
बाडमेर, 4 अक्टूबर। सिटी मोनिटरिंग कमेटी की बैठक जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर को दोपहर 3.00 बजे जिला कार्यालय में आयोजित कीे जाएगी।
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