मंगलवार, 4 अक्तूबर 2016

केन्द्रीय गृहमंत्री व चार अन्य राज्यों के गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री 6 व 7 अक्टूबर को जैसलमेर प्रस्तावित यात्रा पर




केन्द्रीय गृहमंत्री व चार अन्य राज्यों के गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री 6 व 7 अक्टूबर को जैसलमेर प्रस्तावित यात्रा पर

जैसलमेर, 04 अक्टूबर। केन्द्रीय गृहमंत्री एवं जम्मू कष्मीर, पंजाब, गुजरात एव राजस्थान राज्य के गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री की आगामी 6 व 7 अक्टूबर को जिले की यात्रा प्रस्तावित है।

जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने एक आदेष जारी कर बताया कि विषिष्ट व्यक्तियों की यात्रा कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए अलग-अलग व्यवस्थाआंे एव कार्यो के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपे गए है। जिला कलक्टर ने इन अधिकरियों को निर्देषित किया गया है कि वे निर्धारित समयसीमा में सौपें गए यात्रा संबंधित व्यवस्थाआंे, कार्यो के दायित्वों का बेहतर ढंग से सुसम्पादित करना सुनिष्चित करेंगें

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मुख्यमंत्री दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर

जैसलमेर, 04 अक्टूबर। प्रदेष की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का आगामी 6 व 7 अक्टूबर को जिले के दौरे पर रहेगी। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर द्वारा 6 अक्टूबर को अपरान्ह् 3ः30 बजे उदयपुर से रवाना होकर अपरान्ह् 4 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेगी। तत्श्चात एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर द्वारा तनोट के लिए प्रस्थान कर 4ः45 बजे तनोट पहुंचेगी यहां तनोट माता के दर्षन व पूजा अर्चना कर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेगी। उनका रात्रि विश्राम तनोट मे रहेगा।

मुख्यमंत्री श्रीमती राजे 7 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे हेलीकाप्टर से रवाना होकर जैसलमेर पहुंचेगी तत्पष्चात प्रातः 10 बजे बार्डर स्टेटस् की मीटिंग में भाग लेगी तथा अपरान्ह् 4 बजे हेलीकाप्टर द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। जिला कलक्टर ने एक आदेष जारी कर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण को मुख्यमंत्री यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें सौपे गए कार्यो एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन समय रहते बेहतरीन ढंग से सुसम्पादित करने के निर्देष प्रदान दिया।

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दीपावली के अवसर पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाए

जैसलमेर, 04 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट मातादीन शर्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप नियन्त्रक नागरिक सुरक्षा, आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर, अधिषाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण, अधिषाषी अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग जैसलमेर/पोकरण के साथ ही पीएमओ श्रीजवाहिर चिकित्सालय को पत्र पे्रषित कर निर्देषित किया गया है कि दीपावली त्यौहार के अवसर पर बडे पैमाने पर आग लगने की घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस उत्सव को मध्येनजर रखते हुए इन अधिकारियों को अलग-अलग व्यवस्थाएं सौंपी गई है।

जिला मजिस्ट्रेट शर्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व पीएमओ श्रीजवाहिर चिकित्सालय अपने अधीनस्थ चिकित्सालयों में अग्निकाण्ड से झूलसे लोगों को तत्काल चिकित्सा व्यवस्था के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपकरण ब्लड गु्रप की ब्लड व्यवस्था दवाईयों चिकित्सकों आदि की सुविधाएं राउण्ड दा क्लाॅक उपलब्ध रखने की व्यवस्था सुनिष्चित करेंगें।

इसी प्रकार उप नियन्त्रक नागरिक सुरक्षा, आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर, अधिषाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण दीपालवी त्यौहार पर किसी प्रकार की अग्निकाण्ड से निपटने के लिए अग्निषमन वाहन/अग्निसेवा को आवष्यक उपकरण साधनांे एवं वाहन चालक सहित तैयार रखेगें। अधिषाषी अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग जैसलमेर/पोकरण/फतेहगढ को प्रमुख कस्बांे स्थानों पर ड्राईवर सहित तैयार रखें जाने के लिए निर्देषित किया गया।

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फटाखों के विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत करें

जैसलमेर, 04 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट मातादीन शर्मा ने आदेष जारी कर बताया कि आगामी दीपावली पर्व 2016 के दौरान अग्तिकौतक के विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि वे भारत सरकार द्वारा विस्फोट धारण व विक्रय आदि के संबंध में जारी विस्फोटक नियम 2008 के अनुक्रम में नये प्रारूप में आवेदन पत्र तीन-तीन प्रतियों में अपने आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के तीन फोटों के साथ जिला कलक्टर के न्याय शाखा में आगामी दिनांक 15 अक्टूबर तक आवष्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। आदेषानुसार इस निर्धारित की गई तिथि के पष्चात प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई कारवाई की जाएगी और न हीं आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएगा।

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न्याय आपके द्वार संकल्पना को साकार कर रही है मोबाईल वैन - पूर्णकालिक सचिव

जैसलमेर, 04 अक्टूबर। विधिक सेवा कार्यक्रमों की क्रियान्विति में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों का लाभ आम जनता तक पंहुचाने तथा लोगों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजी गई मोबाईल वैन ने आज कोर्ट परिसर, कलक्ट्रेट जैसलमेर तथा मेला परिसर में लोक अदालत तथा बेटी बचाओ विषय पर जानकारियां दी।

शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर पूर्णिमा गौड द्वारा लोक अदालत के विषय में बताते हुए कहा गया कि लोक अदालत एक ऐसा सशक्त कानूनी माध्यम है जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना एक भी पैसा खर्च किए न्याय प्राप्त कर सकता है, आगामी 8 अक्टूबर व 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखने एवं निपटाने हेतु अधिवक्ताओं एवं परिवादियों को आह्वान किया।

इसी क्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं के विधिक अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग हैं। महिलाओं के बिना समाज की परिकल्पना अधूरी है। सभी पारिवारिक कार्यों, उत्सवों और समारोहों में स्त्रियों की उपस्थिति प्रायः अपरिहार्य मानी जाती रही है। लेकिन बदलती हुई स्थितियों में महिलाओं को भोग की वस्तु माना जा रहा है वे यातनाओं का शिकार हो रही है, उनका शोषण किया जा रहा है समाज व परिवार में उपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में कामकाजी महिलाओं के साथ बढ रहे यौन उत्पीड़न एवं घर में घरेलू हिंसा के मामलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीरता से लिया गया है तथा कतिपय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

महिलाओं के महत्पूर्ण अधिकारों को विस्तार से बताया गया कि महिलाओं को विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवर और अन्य वस्तुएं केवल उसी की ही सम्पति है। महिला अपने पति की सम्पति पर अधिकार रखती है। हिन्दू अधिनियम में महिलाओं को अपने पिता की सम्पति में भाई के बराबर हक प्राप्त है। बयान के लिए पुलिस किसी महिला को थाने पर आने के लिए विवश नहीं कर सकती है। महिला का शारीरिक परीक्षण महिला डाॅक्टर द्वारा ही किये जाने का प्रावधान है। महिला अपराधी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उस पर मुकदमा किशोर न्यायालय में ही चलेगा। महिला अपराधी के साथ यदि छोटा बच्चा स्तनपान करता है तो उसे अपने साथ रख सकती है। स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ महिला चाहे माता या पत्नी हो या पुत्री अपने पति, पुत्र एवं पिता से 2500 रूपए तक प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है। महिला भी पुरूष के बराबर वेतन मजदूरी पाने की हकदार है। विधवा को विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। चलचित्र ’नारी को अधिकार दो’ के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ का संदेश दिया गया।

इसके अलावा लोक अदालत, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता आदि के बारे में पेम्पलेट वितरित किये जाकर विधिक सेवा कार्यक्रमों का सघन प्रचार प्रसार किया गया। मोबाईल वैन में प्राधिकरण के कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक रमेश गर्ग, कनिष्ठ लिपिक आकाश खत्री, वैन चालक श्रवण सिंह ने अपनी सेवाएं दी।

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