बाड़मेर, लाटरी से हुआ कृषक प्रतिनिधियांे के क्षेत्रांे के आरक्षण का निर्धारण
बाड़मेर, 07 अक्टूबर। कलेक्ट्रेट कान्फ्रेस हॉल मंे शुक्रवार को कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर के आगामी चुनावों में कृषक प्रतिनिधियों के क्षेत्रों के आरक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी (निर्वाचन) एच.आर. मेहरा की अध्यक्षता मंे लाटरी निकाली गई।
प्राधिकृत अधिकारी एच.आर.मेहरा ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 ए एवं राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 5ए में निहित उपबन्धों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव महिला सदस्यांे के आरक्षण का चयन लॅाटरी के जरिए किया गया। उन्हांेने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर ’’अ’ श्रेणी की मण्डी है तथा जिसके लिए 8 कृषक प्रतिनिधियो का निर्वाचन होना है। इनमें क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए एक-एक पद आरक्षित किया गया है। कृषक प्रतिनिधियों मे 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। चूंकि अध्यक्ष पद अन्य पिछडा वर्ग (महिला) के लिये आरक्षित है।
प्राधिकृत अधिकारी मेहरा ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव महिलाओं के लिये चक्रानुसार (रोटेशन) से आरक्षण किया जाना था। इसके तहत पूर्व चुनाव में जो वार्ड,भाग जिस वर्ग के लिये आरक्षित था उस वर्ग के लिए उस वार्ड को इस आरक्षण के लिए पृथक किया जाकर लॉटरी निकाली गई। सर्व प्रथम अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के लिए पूर्व में आरक्षित वार्ड संख्या 06 एंव 07 को छोडकर शेष वार्ड संख्या 01 से 05 एवं 08 की 06 पर्चियां बर्तन मंे डालकर हिलाया गया। इसके उपरांत गडरारोड पंचायत समिति के प्रधान तेजाराम मेघवाल के हाथ से एक पर्ची निकाली गई जो वार्ड संख्या-01 (एक) अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हुआ। इसके उपरांत वार्ड संख्या 3 अनुसूचित जन जाति, वार्ड संख्या सात, वार्ड 4 एवं 5 सामान्य वर्ग, वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड संख्या 2, 6 एंव 8 महिला के लिए आरक्षित रहे। लॉटरी के पश्चात इन पर्चियांे को लिफाफे में जन प्रतिनिधियो की उपस्थिति में सीलबन्द किया गया।
बाड़मेर, 07 अक्टूबर। कलेक्ट्रेट कान्फ्रेस हॉल मंे शुक्रवार को कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर के आगामी चुनावों में कृषक प्रतिनिधियों के क्षेत्रों के आरक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी (निर्वाचन) एच.आर. मेहरा की अध्यक्षता मंे लाटरी निकाली गई।
प्राधिकृत अधिकारी एच.आर.मेहरा ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 ए एवं राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 5ए में निहित उपबन्धों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव महिला सदस्यांे के आरक्षण का चयन लॅाटरी के जरिए किया गया। उन्हांेने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर ’’अ’ श्रेणी की मण्डी है तथा जिसके लिए 8 कृषक प्रतिनिधियो का निर्वाचन होना है। इनमें क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए एक-एक पद आरक्षित किया गया है। कृषक प्रतिनिधियों मे 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। चूंकि अध्यक्ष पद अन्य पिछडा वर्ग (महिला) के लिये आरक्षित है।
प्राधिकृत अधिकारी मेहरा ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव महिलाओं के लिये चक्रानुसार (रोटेशन) से आरक्षण किया जाना था। इसके तहत पूर्व चुनाव में जो वार्ड,भाग जिस वर्ग के लिये आरक्षित था उस वर्ग के लिए उस वार्ड को इस आरक्षण के लिए पृथक किया जाकर लॉटरी निकाली गई। सर्व प्रथम अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के लिए पूर्व में आरक्षित वार्ड संख्या 06 एंव 07 को छोडकर शेष वार्ड संख्या 01 से 05 एवं 08 की 06 पर्चियां बर्तन मंे डालकर हिलाया गया। इसके उपरांत गडरारोड पंचायत समिति के प्रधान तेजाराम मेघवाल के हाथ से एक पर्ची निकाली गई जो वार्ड संख्या-01 (एक) अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हुआ। इसके उपरांत वार्ड संख्या 3 अनुसूचित जन जाति, वार्ड संख्या सात, वार्ड 4 एवं 5 सामान्य वर्ग, वार्ड 7 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड संख्या 2, 6 एंव 8 महिला के लिए आरक्षित रहे। लॉटरी के पश्चात इन पर्चियांे को लिफाफे में जन प्रतिनिधियो की उपस्थिति में सीलबन्द किया गया।
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