झालावाड़ नाम दुरूस्ती के पुराने वाद का हुआ हाथों-हाथ निस्तारण
झालावाड़ जिले की पंचायत समिति गंगधार में 8 जून को आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 के तहत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला में प्रार्थी प्रभूलाल पुत्र उदयराम ने धारा 136 एलआर एक्ट के अन्तर्गत वाद पेश किया कि वर्ष 2004 मंे प्रशासन गांव के संग अभियान में उसे तथा उसकी पत्नी हेमाबाई को संयुक्त रूप से 0.10 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 820 दिनांक 6 दिसम्बर 2004 को तस्दीक हुआ जिसमें उसका नाम तो सही लिखा गया किन्तु उसकी पत्नी के नाम में पति का नाम प्रभूलाल के स्थान पर उसके ससुर उदयराम का नाम लिख दिया गया। पत्नी के नाम को दुरूस्त कराने के लिए वह वर्ष 2004 से ही प्रयास कर रहा है किन्तु उसका कार्य नहीें हो पाया। उपखण्ड अधिकारी चन्दन दुबे द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी का कथन सही पाया गया। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए खाता नम्बर 198 खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 0.10 बीघा में प्रार्थी की पत्नी हेमाबाई पत्नी उदयराम के स्थान पर हेमाबाई पत्नी प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी सांकरिया दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये तथा रिकॉर्ड में अमल कराया गया। दुरूस्त नाम की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी प्रभूलाल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा।
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