झालावाड़ न्याय आपके द्वार - सफलता की कहानी 54 वर्ष बाद मिला खातेदारी अधिकार
झालावाड़ जिले की पंचायत समिति गंगधार में 8 जून को आयोजित राजस्व लोक अदालत में ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला में खाता संख्या 467 ग्राम गुराड़िया झाला रकबा 12.16 बीघा पर सेटलमेन्ट से पूर्व 1962 से गैर खातेदार चले आ रहे रामगोपाल गिर पुत्र शंकरलाल गिर निवासी गुराड़िया झाला ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। उपखण्ड अधिकारी चन्दन दुबे द्वारा प्रकरण में मौका व पुराने रिकॉर्ड की रिपोर्ट तलब की गई तो पाया गया कि 1962 में 12.16 बीघा में से प्रार्थीगण 7.11 बीघा के तथा 5.05 बीघा पर श्री ठाकुर जी राधाकृष्ण मंदिर गुराड़िया झाला को गैर खातेदारी प्राप्त थे। प्रार्थीगणों से राजस्व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया कि 7.11 बीघा पर ही उनका कब्जा है तथा 5.05 बीघा भूमि श्री ठाकुर जी राधाकृष्ण मंदिर गुराडिया झाला के पुजारियों द्वारा मंदिर के उपभोग में लिये जाना स्वीकार किया। इस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट के तहत 12.16 बीघा में से प्रार्थीगण को 7.11 बीघा एवं श्री ठाकुर जी राधाकृष्ण मंदिर गुराड़िया झाला को 5.05 बीघा पर खातेदारी अधिकारी प्रदान करने की डिक्री जारी की गई तथा रिकॉर्ड में अमल करवाया गया एवं जमाबन्दी नकल उपलब्ध कराई गई। प्रार्थीगणों ने 54 वर्ष बाद 7.11 बीघा पर खातेदारी मिलने से खुशी जाहिर करते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वार अभियान का धन्यवाद दिया वहीं ग्रामवासियों में श्री ठाकुर जी राधाकृष्ण मंदिर गुराड़िया झाला को खातेदारी अधिकार मिलने से मंदिर की भूमि अन्य व्यक्तियों के हाथों में जाने की आशंका समाप्त हो गई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें